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PM Fasal Bima Yojana: योजना का लाभ लेने के लिए किसान आनलाइन माध्यम से पीएम फसल बीमा योजना की आधिकारिक वेबसाइट pmfby.gov.in पर अप्लाई कर कर सकते हैं.
PM Fasal Bima Yojana: किसानों के लिए अच्छी खबर है. सरकार ने पीएम फसल बीमा योजना के लिए आवेदन करने की डेडलाइन बढ़ा दी है. अब किसान खरीफ की फसलों जैसे चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, मूंग, मूंगफली, सोयाबीन, कपास को सुरक्षित करने के लिए फसल बीमा योजना के तहत 16 अगस्त तक अप्लाई कर सकेंगे. इससे पहले फसल बीमा योजना के लिए रजिस्ट्रेशन की अंतिम तारीख 31 जुलाई 2024 थी.
पीएम फसल बीमा योजना के जरिए सरकार किसानों को प्राकृतिक आपदाओं जैसे सूखा, बाढ़, ओला, तूफान, भूस्खलन, चक्रवात, जलभराव, आकाशीय बिजली से फसल को नुकसान होने पर वित्तीय सहायता करती है. योजना का लाभ लेने के लिए पीएम फसल बीमा योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना होगा. इसके लिए आधार कार्ड, बैंक पासबुक, खसरा नंबर, बुवाई प्रमाण पत्र, गांव की पटवारी, भूमि से जुड़े जरूरी डाक्युमेंट्स होना की जरूरत पड़ती है.
उत्तर प्रदेश और ओडिशा के किसानों के पास प्रधानमंत्री फसल बीमा के माध्यम से अपनी खरीफ फसलों को सुरक्षित करने के लिए 10 अगस्त 2024 तक का समय है.
📢उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी!
— Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana (@pmfby) August 2, 2024
🌾प्रधानमंत्री फसल बीमा के माध्यम से अपनी खरीफ फसलों को सुरक्षित करने के लिए अब आपके पास 10 अगस्त 2024 तक का समय है।
इस अवसर का लाभ उठाएं और प्राकृतिक आपदा से अपनी आय की सुरक्षा पाएं ! #पीएमएफबीवाई#फसलबीमाpic.twitter.com/4jQTGDr074
वहीं हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, सिक्किम और मेघालय के लिए लास्ट डेट 16 अगस्त तय की गई है. यानी इन राज्यों के किसान भाई-बहन 16 अगस्त 2024 तक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं.
मध्य प्रदेश के किसान भाई-बहनो के लिए बड़ी खबर!
— Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana (@pmfby) August 3, 2024
🌾खरीफ फसलों से जुड़ें 16 अगस्त 2024 तक
अपनी फसलों का बीमा करें और प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षित रहें! #पीएमएफबीवाई#फसलबीमा#PMFBYpic.twitter.com/KkOWkM0vOO
किस राज्य के किसान किस तारीख तक कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन
किस राज्य के किसान किस तारीख तक अपनी खरीफ की फसलों का पीएम बीमा पीएम फसल बीमा योजना के तहत करा सकते हैं यहां डिटेल देख सकते हैं.
उत्तर प्रदेश- 10 अगस्त 2024
ओडिशा - 10 अगस्त 2024
हरियाणा - 16 अगस्त 2024
मध्य प्रदेश - 16 अगस्त 2024
छत्तीसगढ़ - 16 अगस्त 2024
सिक्किम - 16 अगस्त 2024
मेघालय - 16 अगस्त 2024
क्या है पीएम फसल बीमा योजना?
पीएम फसल बीमा योजना के तहत फसलों को सूखा, आंधी, तूफान, बेमौसम बारिश, बाढ़ आदि जैसे जोखिम से सुरक्षा मिलती है. इस योजना का मुख्य मकसद प्राकृतिक आपदाओं से नुकसान की स्थिति में किसानों को किफायती दर पर इंश्योरेंस कवर देना है. पीएम फसल बीमा योजना को केंद्र सरकार ने खरीफ सीजन 2016 से शुरू किया है. इस योजना के तहत प्राकृतिक आपदाओं से फसलों को होने वाले नुकसान को कवर किया जाता है. कटाई के बाद खेती में रखी फसल के बारिश व आग से खराब होने को भी इस योजना के तहत कवर किया गया है. अब जंगली जानवरों की तरफ से फसलों को हुए नुकसान को भी बीमा कवर में शामिल कर लिया गया है. इस योजना को देश के ज्यादातर राज्यों नेअपनाया है.
कैसे ले सकते हैं बीमा का लाभ
पीएम फसल बीमा योजना के तहत रजिस्ट्रेसन के लिए बढ़ी हुई डेडलाइन का लाभ फिलहाल यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, हरियाणा, ओडिशा, सिक्किम, मेघालय जैसे राज्यों के किसान ले सकते हैं. इसके लिए किसानों को एक आवेदन फार्म भरना होता है. यह आवेदन फार्म ऑफलाइन और ऑनलाइन यानी दोनो मोड में उपलब्ध है.
किसान अगर ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो वह पीएम फसल बीमा योजना की वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं.
योजना का लाभ लेने के लिए किसान आनलाइन माध्यम से पीएम फसल बीमा योजना की आधिकारिक वेबसाइट pmfby.gov.in पर अप्लाई कर कर सकते हैं. आवेदन करने के लिए पास में आधार कार्ड, बैंक पासबुक, खसरा नंबर, बुवाई प्रमाण पत्र, गांव की पटवारी, भूमि से संबंधित डाक्युमेंट्स होने चाहिए.
आफलाइन आवेदन के लिए किसान नजदीकी बैंक, को-आपरेटिव सोसायटी या फिर सीएससी (कामन सर्विस सेंटर) में जाकर आवेदन कर सकते हैं. आमतौर पर फसल बीमा योजना का लाभ पाने के लिए किसानों को फसल बुआई के 10 दिनों के भीतर अप्लाई करना होता है, तभी इसके लिए पात्र माने जाते हैं. योजना से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए टाल फ्री हेल्पलाइन नंबर 18005707115 पर संपर्क कर सकते हैं.
इन डॉक्यूमेंट्स की पड़ेगी जरूरत
राशन कार्ड
बैंक खाता नंबर जो आधार से लिंक हो
पहचान पत्र
किसान का एक पासपोर्ट साइज फोटो
खेत का खसरा नंबर
किसान का निवास प्रमाण पत्र (इसके लिए किसान ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, वोटर आईडी कार्ड)
अगर खेत किराये पर लिया गया है तो खेत के मालिक के साथ इकरार नामा की फोटो कॉपी.