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Gold Purchase, Storage And Tax Rules In India: यहां घर में सोना रखने से जुड़े नियमों के बारे में डिटेल पढ़िए. (Image: Pixabay)
Gold Purchase, Storage and Tax Rules In India: भारत में लोग सोने के गहनों के प्रति काफी आकर्षित होते हैं. खासकर महिलाओं में सोने के गहनों के प्रति अलग ही लगाव होता हैं. सोना सबसे अधिक चाही जाने वाली संपत्तियों में से एक है. अपने यहां लोग सोने को एक एसेट के रूप में रखते हैं. लगभग हर परिवार के पास कुछ न कुछ मात्रा में इसकी मौजूद देखने को मिलती है, चाहे वह गहने क रूप में मौजूद हो या बिस्किट-सिक्के या गोल्ड पेपर के रूप में. अपने देश में सोने को समृद्धि और सौभाग्य के प्रतीक के रूप में माना जाता है, इसलिए लोगों में इसके प्रति खास तरह का लगाव देखने को मिलता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि घर में कितना सोना रखने की इजाजत है? बेचने पर कितना टैक्स लगता है? शादी-शुदा महिलाएं अपने पास कितनी मात्रा में सोना रख सकती हैं? अकेले पुरूष को कितनी मात्रा में अपने पास सोना रख सकते हैं? ऐसे तमाम सवाल अगर आपके मन में भी कभी-कभार आते हैं तो, यहां सोने से जुड़े नियमों के बारे में जान सकते हैं.
आप कितना रख सकते हैं सोना
भारत सरकार ने सोने की खरीद और भंडारण के लिए नियम बनाए हैं. इन नियमों के मुताबिक एक शादी-शुदा महिला को अपने पास 500 ग्राम तक सोना रखने की इजाजत है. इतनी मात्रा में शादी-शुदा महिला के पास सोना होने पर किसी प्रकार का टैक्स नहीं लगता है. परिवार की अविवाहित महिला को 250 ग्राम सोना या गोल्ड ज्वेलरी रखने की अनुमति है. अगर परिवार में पुरूष हैं तो उन्हें 100 ग्राम सोना या गोल्ड ज्वेलरी रखने की इजाजत है.
घर में कितना रख सकते हैं सोना
सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स यानी सीबीडीटी (CBDT) के मुताबिक आप घर में जितना चाहें उतना सोना रख सकते हैं लेकिन टैक्स डिपार्टमेंट के पूछने पर आपको उसका सबूत देना पड़ेगा. कीमती गहनों को खरीदने के लिए आपने फंड कैसे जुटाए या फंड बनाने का सोर्स क्या रहा इन सबके प्रूफ आपके पास होने चाहिए ताकि जब कभी टैक्स डिपार्टमेंट को सबूत मांगे आपको उसके सामन रख सकें.
क्या विरासत में मिले सोने पर लगेगा टैक्स?
अगर आपने घोषित आय या कर-मुक्त आय (जैसे कृषि) से सोना खरीदा है या कानूनी रूप से विरासत में हासिल किया है, तो इस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा. ध्यान रहे अगर आपके घर में कभी टैक्स डिपार्टमेंट का छापा पड़ता है, तो सरकार द्वारा तय लिमिट के भीतर मिले सोने के गहनों को अधिकारी जब्त नहीं कर सकते हैं.
क्या घर में सोना रखने पर भी लगेगा टैक्स?
घर में सोना रखने पर कोई टैक्स नहीं देना होता है, लेकिन अगर आप सोना बेच रहे हैं तो उस पर टैक्स देना होगा.
3 साल बाद सोना बेचने पर कितना लगेगा टैक्स?
अगर घर में 3 साल यानी 36 महीने तक सोना रखने के बाद उसे बेचा जाए तो यह एक लॉन्ग-टर्म कैपिटल गेन (LTCG) माना जाता है और इस तरह का एसेट्स टैक्स के दायरे आता जाता है. नियम के मुताबिक इस तरह के एसेट्स पर 20 फीसदी टैक्स के साथ सरचार्ज भी देना पड़ेगा, साथ ही इंडेक्सेशन के प्रॉफिट के साथ 4 फीसदी उपकर भी लगेगा.
गोल्ड बॉन्ड बेचने पर कितना लगेगा टैक्स?
अगर आपके पास सोना सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड (SGB) के रूप में है तो इस तरह के एसेट्स को 3 साल से कम समय में बेचने पर हुए प्रॉफिट और सेलर की आय को जोड़ा जाता है और फिर इस पर इनकम टैक्स ब्रैकेट के आधार पर टैक्स लगाया जाता है. अगर 3 साल के बाद सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड बेचा जाता है, तो लाभ पर 20% इंडेक्सेशन की दर से और इंडेक्सेशन के बिना 10% टैक्स लगाया जाता है. अगर बॉन्ड मेच्योरिटी तक होल्ड किया जाता है तो मुनाफे पर कोई टैक्स नहीं लगता है.