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इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का गाइडलाइन जारी, विभाग के नोटिस का जवाब न देने वाले टैक्सपेयर्स पर गिरेगी गाज

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अपने नए गाइडलाइन में कहा है कि विभाग की तरफ से भेजे गए नोटिस का जवाब न मिलने पर टैक्सपेयर्स की जांच की जाएगी.

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अपने नए गाइडलाइन में कहा है कि विभाग की तरफ से भेजे गए नोटिस का जवाब न मिलने पर टैक्सपेयर्स की जांच की जाएगी.

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FE Hindi Desk
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Income Tax Guideline: हालिया गाइडलाइन के मुताबिक इनकम टैक्स एक्ट की धारा 143(2) के तहत इनकम टैक्सपेयर्स को एनएएफएसी (NaFAC) के माध्यम से नोटिस दिया जाएगा. (PTI Photo)

Income Tax Department to conduct Scrutiny Where Assesses failed to Respond To Taxmen's Notices: आयकर विभाग यानी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ‘जांच’ के दायरे में लिए जाने वाले मामलों के बारे में गाइडलाइन जारी किए. इसके तहत विभाग की तरफ से मिले नोटिस को नजरअंदाज करने वाले इनकम टैक्सपेयर्स की परेशानी बढ़ जाएगी. जारी गाइडलाइन के जरिए आईटी डिपार्टमेंट ने कहा है कि ऐसे इनकम टैक्सपेयर्स जिन्होंने विभाग द्वारा भेजे गए नोटिस का जवाब नहीं दिया है, उनके मामलों की जांच अनिवार्य रूप से की जाएगी. साथ ही विभाग उन मामलों की भी जांच करेगा जहां किसी कानून प्रवर्तन एजेंसी या रेगुलेटरी अथॉरिटी द्वारा टैक्स एवेजन (tax evasion) यानी टैक्स चोरी से संबंधित विशिष्ट जानकारी उपलब्ध कराई गई है.

धारा 143(2) के तहत इनकम टैक्सपेयर्स को भेजे जाएंगे नोटिस

जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक टैक्स अफसर को आय में विसंगतियों के बारे में इनकम टैक्सपेयर्स को 30 जून तक आयकर अधिनियम की धारा 143(2) के तहत नोटिस भेजना होगा. इसके बाद इनकम टैक्सपेयर्स को इस बारे में संबंधित दस्तावेज पेश करने होंगे. जारी गाइडलाइन में कहा गया है कि जहां अधिनियम की धारा 142(1) के तहत नोटिस के जवाब में कोई रिटर्न नहीं दिया गया है, ऐसे मामले को नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर (एनएएफएसी) को भेजा जाएगा, जो आगे की कार्रवाई करेगा.

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इनकम टैक्सपेयर्स को NaFAC के जरिए दिए जाएंगे नोटिस

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की धारा 142 (1) टैक्स अफसर को रिटर्न दाखिल किए जाने की स्थिति में एक नोटिस जारी कर और स्पष्टीकरण या जानकारी मांगने का अधिकार देती है. जिन मामलों में रिटर्न दाखिल नहीं किया गया है, उन्हें निर्धारित तरीक से आवश्यक जानकारी पेश करने को कहा जाता है. आयकर विभाग ऐसे मामलों की एकीकृत सूची जारी करेगा जिनमें सक्षम प्राधिकरण द्वारा छूट को रद्द या वापस किए जाने के बावजूद इनकम टैक्सपेयर्स आयकर रियायत या कटौती की मांग करता है. दिशानिर्देशों में कहा गया है कि अधिनियम की धारा 143(2) के तहत इनकम टैक्सपेयर्स को एनएएफएसी (NaFAC) के माध्यम से नोटिस दिया जाएगा.

Income Tax Department