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How soon should you file your ITR : आपको अपना इनकम टैक्स रिटर्न अप्रैल में ही दाखिल कर देना चाहिए या इंतजार करना चाहिए? (Image : Freepik)
When should you file your income tax return : इनकम टैक्स रिटर्न भरने का काम वैसे औपचारिक रूप से तो अप्रैल में ही शुरू किया जा सकता है. लेकिन आईटीआर भरने की डेडलाइन आमतौर पर 31 जुलाई होती है, इसलिए ज्यादातर टैक्सपेयर रिटर्न भरने का काम आराम से करते हैं. सवाल ये है कि आईटीआर रिटर्न फाइल करने की सही रणनीति क्या है? क्या आपको अपना रिटर्न अभी ही दाखिल कर देना चाहिए या उसके लिए थोड़ा इंतजार करना चाहिए?
इन टैक्सपेयर्स को करना होगा इंतजार
इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग (ITR Filing) का समय भले ही अप्रैल में शुरू हो जाए, लेकिन ज्यादातर नौकरीपेशा यानी सैलरीड लोग चाहें भी तो अभी ऐसा नहीं कर सकते. इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि उन्हें रिटर्न फाइल करने से पहले अपने वेतन से काटे गए टीडीएस के सबूत के तौर पर एंप्लॉयर से फॉर्म -16 (Form-16) मिलने का इंतजार करना पड़ता है. इसी तरह बैंक एफडी में निवेश करने वालों को भी बैंक से फॉर्म 16 मिलने का इंतजार करना होता है. आम तौर पर बैंक और एंप्लॉयर मई या उसके बाद ही फॉर्म 16 जारी करते हैं. कई बार तो एंप्लॉयर से फॉर्म 16 जून तक मिलते हैं. फॉर्म 16 इस बात को सर्टिफाई करते हैं कि एंप्लॉयर या बैंक ने कर्मचारी के वेतन या एफडी पर हुई इंटरेस्ट इनकम से टीडीएस काटकर सरकार के पास जमा करा दिया है. यही वजह है कि सैलरीड लोगों या बैंक एफडी में निवेश करने वालों को आईटीआर फाइल करने के लिए फॉर्म 16 मिलने का इंतजार करना जरूरी है.
31 मई है TDS रिटर्न भरने की डेडलाइन
टीडीएस काटने वालों के लिए जनवरी-मार्च 2024 तिमाही का टीडीएस रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन 31 मई होती है. जिसके बाद टीडीएस सर्टिफिकेट या फॉर्म-16 जारी करने में उन्हें कुछ और वक्त लग सकता है. ऐसा होने पर आप अपना रिटर्न फाइल करने की प्रॉसेस 15 जून के बाद ही शुरू कर पाएंगे. अगर आपने अपने टीडीएस कटौती का सारा ब्योरा अच्छी तरह संभालकर रखा है और आपको पूरा भरोसा है कि आप सारा कैलकुलेशन सही ढंग से कर सकते हैं, तो भी फॉर्म 16 मिलने से पहले रिटर्न फाइल नहीं करना चाहिए, क्योंकि फॉर्म 16 और आपके आंकड़ों में कोई भी मिसमैच हुआ तो बाद में बेवजह झमेला हो सकता है. इसके अलावा आपके वेतन या इंटरेस्ट इनकम पर टीडीएस काटने वालों की तरफ से जब तक टीडीएस रिटर्न दाखिल नहीं किया जाएगा, तब तक इनकम टैक्स विभाग आपके रिटर्न को प्रॉसेस नहीं करेगा.
डेडलाइन का इंतजार भी ठीक नहीं
फॉर्म 16 मिलने के बाद ही रिटर्न भरना बेहतर है. लेकिन यह जरूरी काम 31 जुलाई की डेडलाइन से ठीक पहले पूरा करना सही रणनीति नहीं है. बल्कि आपको अपने टीडीएस सर्टिफिकेट, फॉर्म 16 जैसे जरूरी डॉक्युमेंट मिलने के बाद जल्द से जल्द आईटीआर फाइल कर देना चाहिए. ऐसा करने के दो बड़े फायदे हैं - 1. अगर आपको कोई रिफंड मिलना है, तो वो जल्द से जल्द प्रॉसेस हो जाएगा. 2. आप उन परेशानियों और चिंताओं से भी बच जाएंगे, जो डेडलाइन के ठीक पहले बड़ी संख्या में आईटीआर फाइलिंग की वजह से वेबसाइट पर होने वाली तकनीकी दिक्कतों के कारण होती हैं.