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ITR-2 फॉर्म में जोड़ी गई हैं ये 6 नई चीजें, इनकम टैक्स रिटर्न भरने से पहले जान लीजिए वरना हो सकती है परेशानी!

अगर आप सैलरी, किराए या शेयरों से कमाई करते हैं और ITR-2 फॉर्म भरते हैं, तो इस बार के 6 जरूरी बदलाव जरूर जान लें. इन्हें समझे बिना फॉर्म भरने पर गलती हो सकती है और बाद में CA के पास जाना पड़ सकता है.

अगर आप सैलरी, किराए या शेयरों से कमाई करते हैं और ITR-2 फॉर्म भरते हैं, तो इस बार के 6 जरूरी बदलाव जरूर जान लें. इन्हें समझे बिना फॉर्म भरने पर गलती हो सकती है और बाद में CA के पास जाना पड़ सकता है.

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FE Hindi Desk
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Photograph: (AI Image)

ITR-2 Updated: 6 Key Changes You Must Know Before Filing Your Return: अगर आपकी आमदनी नौकरी, किराए, शेयरों की बिक्री, डिविडेंड या क्रिप्टो से आती है और आप ITR-2 फॉर्म भरते हैं, तो इस बार का अपडेट आपके लिए बेहद जरूरी है. वित्त वर्ष 2024-25 के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ITR-2 में 6 नए बदलाव किए हैं. ये बदलाव छोटे नहीं, बल्कि ऐसे हैं जिन्हें नजरअंदाज किया गया तो फॉर्म गलत भरने का खतरा है. और फिर शुरू होंगे CA के चक्कर, रिवाइज्ड रिटर्न, नोटिस और झंझट. इनकन टैक्स रिटर्न भरने से पहले जानिए ITR-2 फार्म में किए गए अहम बदलावों के बारे में..

ITR-2 फॉर्म में हुए हैं ये 6 अहम बदलाव

शेयर बायबैक में नुकसान को अब दिखा सकते हैं

अब अगर आपने किसी कंपनी के शेयर बायबैक में हिस्सा लिया और नुकसान हुआ, तो उसे ITR-2 में Schedule CG–A(A) के जरिए रिपोर्ट किया जा सकता है, बशर्ते डिविडेंड इनकम ‘Other Sources’ में दिखाई गई हो.

प्रॉपर्टी बेचने पर खर्च की डिटेलिंग जरूरी

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अब 23 जुलाई 2024 से पहले या बाद की ट्रांजैक्शन की स्थिति के अनुसार, प्रॉपर्टी के खरीद मूल्य और सुधार खर्च को अलग-अलग दिखाना होगा ताकि Indexation Benefit सही तरीके से मिल सके.

कैपिटल गेन अब दो हिस्सों में दिखाना होगा

23 जुलाई 2024 के पहले और बाद हुए पूंजीगत लाभ (Capital Gain) की रिपोर्टिंग अब अलग-अलग कॉलम में करनी होगी क्योंकि टैक्स दरों में बदलाव हुआ है.

1 करोड़ से ज्यादा इनकम वालों के लिए नया नियम

अब जिनकी सालाना इनकम 1 करोड़ रुपये से ज्यादा है, उन्हें 31 मार्च तक की संपत्ति और देनदारी की पूरी जानकारी ITR में देनी होगी. पहले यह नियम 50 लाख रुपये से ऊपर वालों के लिए था.

TDS कॉलम में अब सेक्शन बताना होगा

Schedule TDS में नया कॉलम जोड़ा गया है जहां यह बताना जरूरी होगा कि टैक्स किस Section के तहत काटा गया है. इससे टैक्सपेयर्स और विभाग – दोनों को पारदर्शिता मिलेगी.

डिविडेंड इनकम के लिए नई कैटेगरी

सेक्शन 2(22)(f) के तहत मिलने वाले डिविडेंड (जो कंपनी बायबैक के समय देती है) को अब अलग से दिखाना होगा. इससे टैक्सपेयर्स की इनकम रिपोर्टिंग और क्लियर होगी.

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अगर आप ITR-2 फॉर्म भरने वाले हैं, तो इन 6 नए नियमों को ध्यान से पढ़ लें. थोड़ा समझदारी दिखाने से बाद में भागदौड़ से बच सकते हैं.

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