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ITR Filing : ITR-2 फॉर्म प्री-फिल्ड डेटा के साथ ई-फाइलिंग पोर्टल पर जारी हो गया है. (Image Shared by X/@IncomeTaxIndia)
Income Tax : ITR-2 Online filing : अपना इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए आईटीआर - 2 फॉर्म का इस्तेमाल करने वालों के लिए अच्छी खबर है. इनकम टैक्स विभाग ने 18 जुलाई 2025 से ITR-2 फॉर्म की ऑनलाइन फाइलिंग को एक्टिवेट या इनेबल कर दिया है. खास बात ये है कि अब इनकम टैक्स विभाग (Income Tax Department) के ऑनलाइन ई-फाइलिंग पोर्टल पर ITR-2 फॉर्म पहले से भरे हुए डेटा यानी प्री-फिल्ड जानकारी के साथ उपलब्ध करा दिया गया है. इससे उन टैक्सपेयर्स को आईटीआर फाइल करने में काफी आसानी होगी, जिनकी इनकम में कैपिटल गेन, क्रिप्टो इनकम या विदेशी एसेट्स से होने वाली आय शामिल है. अब ये टैक्सपेयर्स बिना किसी दिक्कत के ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाकर आसानी से ITR-2 फॉर्म के जरिये अपना रिटर्न फाइल कर सकते हैं.
ITR-2 किन टैक्सपेयर्स के लिए है
ITR-2 उन इंडीविजुअल टैक्सपेयर्स और हिंदू अविभाजित परिवारों (HUF) के लिए होता है जिनकी इनकम के कई सोर्स हों. इनमें वेतन या पेंशन के अलावा एक या एक से ज्यादा मकानों के किराए से होने वाली इनकम, कैपिटल गेन जैसे शेयर या म्यूचुअल फंड बेचने से हुई कमाई, क्रिप्टो इनकम, विदेशों से हुई इनकम, लॉटरी जीतने जैसी आय शामिल है. अगर किसी व्यक्ति ने अनलिस्टेड शेयरों में निवेश किया है, वह किसी कंपनी में डायरेक्टर है या भारत के बाहर एसेट्स या बैंक खाता रखता है, तो उसे भी ITR-2 ही भरना होता है. इसके अलावा, अगर किसी टैक्सपेयर को पिछले साल का हाउस प्रॉपर्टी लॉस कैरी फॉरवर्ड करना है या उसकी इनकम में बच्चों की आय जोड़ने जैसे क्लबिंग प्रॉविजन लागू होते हैं, तो भी यही फॉर्म भरना जरूरी है.
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ITR-2 में क्या हुए हैं बदलाव
वित्त वर्ष 2024-25 (असेसमेंट ईयर 2025-26) के लिए ITR-2 में कई अहम बदलाव भी किए गए हैं, जिनकी जानकारी टैक्सपेयर्स के लिए जरूरी है. मिसाल के तौर पर अब इसमें कैपिटल गेन को 23 जुलाई 2024 से पहले और उसके बाद की तारीख के अनुसार दो हिस्सों में बांटा गया है. शेयर बायबैक पर कैपिटल लॉस को अब कैलकुलेशन में शामिल किया जाएगा, बशर्ते उससे जुड़ी डिविडेंड इनकम को ‘अन्य आय’ में दिखाया गया हो (1 अक्टूबर 2024 के बाद के लिए). कुल आमदनी एक करोड़ रुपये से अधिक होने पर एसेट और लायबिलिटी रिपोर्टिंग जरूरी होगी. धारा 80C और 10(13A) जैसे डिडक्शन की रिपोर्टिंग और अधिक साफ की गई है. शेड्यूल-TDS में अब TDS सेक्शन कोड भी भरना होगा.
ITR-2 भरने के लिए इन दस्तावेजों की जरूरत पड़ेगी
ITR-2 भरने के लिए आपको इन दस्तावेजों की जरूरत पड़ेगी, जिसकी तैयारी पहले से कर लेनी चाहिए:
फॉर्म 16 (नौकरीपेशा लोगों के लिए)
फॉर्म 16A (ब्याज पर कटे TDS के लिए)
फॉर्म 26AS
रेंट की रसीदें (अगर किराये का मकान लिया है और HRA क्लेम करना है)
शेयर या म्यूचुअल फंड ट्रांजैक्शन की रिपोर्ट (अगर कैपिटल गेन या लॉस हुआ है)
बैंक पासबुक, एफडी की रसीदें (ब्याज के कैलकुलेशन के लिए)
हाउस प्रॉपर्टी से इनकम होने पर किराए की रसीद, इंटरेस्ट का डिटेल
पिछले साल का लॉस कैरी फॉरवर्ड करने के लिए ITR-V की कॉपी
80C, 80D, 80G वगैरह की रसीदें (टैक्स सेविंग इनवेस्टमेंट के लिए लिए)
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कहां मिलेगा ITR-2 ऑनलाइन फॉर्म
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक्स के जरिये जानकारी देते हुए बताया है कि ITR-2 अब ऑनलाइन मोड में पहले से भरे गए डेटा के साथ ई-फाइलिंग पोर्टल (incometax.gov.in/iec/foportal) पर उपलब्ध है.
इस बार इनकम टैक्स विभाग आईटीआर फाइलिंग की अंतिम तारीख पहले से ही आगे बढ़ा चुका है. वित्त वर्ष 2024-25 यानी असेसमेंट ईयर 2025-26 के लिए ITR भरने की अंतिम तारीख इस बार 15 सितंबर 2025 रखी गई है. ITR-1 और ITR-4 की ऑनलाइन और एक्सेल यूटिलिटी पहले से ही उपलब्ध थी, लेकिन अब ITR-2 के लिए भी प्री-फिल्ड ऑनलाइन फॉर्म जारी हो गया है. ITR-3 की यूटिलिटी एक्सेल फॉर्मेट में उपलब्ध है, लेकिन ऑनलाइन यूटिलिटी अब तक जारी नहीं हुई है.