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ITR : इनटैक्स पेयर्स को रिफंड कितना मिलेगा, कैसे मिलेगा और स्टेटस कब चेक कर सकते हैं। नीचे दिए गए स्टेप्स के जरिए आप पूरी प्रक्रिया समझ सकते हैं. (AI Generated)
इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइलिंग का सीजन शुरू हो चुका है और टैक्सपेयर्स के लिए यह काफी अहम समय होता है. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इस बार ITR-1, ITR-2, ITR-4 समेत सभी सात फॉर्म नोटिफाई कर दिए हैं. साथ ही कुछ टैक्सपेयर्स के लिए फाइनेंशियल ईयर 2024-25 (असेसमेंट ईयर 2025-26) की ITR फाइलिंग की डेडलाइन 31 जुलाई से बढ़ाकर 15 सितंबर 2025 कर दी गई है. इस दौरान सबसे ज्यादा चर्चा में रहता है कि इनटैक्स पेयर्स को रिफंड कितना मिलेगा, कैसे मिलेगा और स्टेटस कब चेक कर सकते हैं. नीचे दिए गए स्टेप्स के जरिए आप पूरी प्रक्रिया समझ सकते हैं.
ITR 2025: टैक्सपेयर को कितना मिलेगा इनकम टैक्स रिफंड?
जब कोई टैक्सपेयर अपने इनकम टैक्स रिटर्न में रिफंड (Income Tax Refund) का दावा करता है, तो टैक्स विभाग उस रिटर्न को प्रोसेस करता है. इसके बाद, टैक्सपेयर को सेक्शन 143(1) के तहत CPC (सेंट्रलाइज्ड प्रोसेसिंग सेंटर) से एक इन्फॉर्मेशन मिलता है, जो यह पुष्टि करता है कि टैक्सपेयर को कितना रिफंड मिलेगा.
यह रिफंड अमाउंट उस अमाउंट के बराबर हो सकता है, जो टैक्सपेयर ने अपनी रिटर्न में क्लेम किया है. या फिर यह इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा की गई जांच के आधार पर अधिक या कम हो सकता है. आपको कितना इनकम टैक्स रिफंड मिलेगा, यह जानने के लिए आपको अपनी टैक्स लायबिलिटी का कैलकुलेशन करना होगा. आपने जितना टैक्स भरा है, वह आपकी टैक्स लायबिलिटी से ज्यादा है, तो एक्स्ट्रा अमाउंट आपको रिफंड के रूप में मिल जाएगा.
ITR 2025: कैसे फाइल करें आईटीआर?
इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल incometax.gov.in/iec/foportal पर जाएं.
यूजर ID (PAN नंबर) और पासवर्ड की मदद से लॉग-इन करें.
डैशबोर्ड पर दिख रहे ‘फाइल इनकम टैक्स रिटर्न’ विकल्प पर क्लिक करें.
असेसमेंट ईयर 2025-26 सेलेक्ट करें.
फाइलिंग स्टेटस चुनें—आप किस कैटेगरी (individual/HUF आदि) में आते हैं.
इनकम सोर्स के अनुसार ITR फॉर्म सेलेक्ट करें (जैसे ITR-1, ITR-2, ITR-4).
ITR फाइल करने का कारण सेलेक्ट करें.
सभी जानकारियों को चेक कर वैलिडेट करें.
फॉर्म सबमिट करने के बाद ई-वेरिफिकेशन जरूर करें.
ITR 2025: ऐसे चेक करें रिफंड स्टेटस
इनकम टैक्स वेबसाइट incometax.gov.in/iec/foportal/ पर जाएं.
लॉग-इन करने के लिए यूजर आईडी, पासवर्ड और कैप्चा भरें.
रिटर्न फॉर्म स्क्रीन पर शो होगा.
ड्रॉप-डाउन लिस्ट से फॉर्म सेलेक्ट करें, फिर असेसमेंट ईयर दर्ज करें.
ITR Acknowledgment Number पर क्लिक करें.
स्क्रीन पर आपका रिफंड स्टेटस शो हो जाएगा.
ITR 2025: इस तरीके से भी जान सकते हैं रिफंड स्टेटस
रिफंड स्टेटस देखने के लिए आधिकारिक वेबसाइट tin.tin.nsdl.com/oltas/refundstatuslogin.html पर जाएं.
PAN नंबर और असेसमेंट ईयर भरें.
कैप्चा कोड डालकर Proceed पर क्लिक करें.
आपकी स्क्रीन पर रिफंड स्टेटस दिखाई देगा.
इस साल की इनकम टैक्स फाइलिंग प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल और सुविधाजनक है. समय रहते रिटर्न फाइल करें और ई-वेरिफिकेशन करके अपने रिफंड का इंतजार करें. सही समय पर सही कदम उठाने से न सिर्फ पेनल्टी से बचा जा सकता है, बल्कि रिफंड जल्दी मिलने की संभावना भी बढ़ जाती है.