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ITR: रिटर्न फाइल करने की लास्ट डेट आज, कल से बिना पेनल्टी आईटीआर भरने की किसे किसे मिलेगी छूट

आज इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का आखिरी दिन है. 31 जुलाई के बाद रिटर्न फाइल करने पर पेनाल्टी लगेगा. लेकिन कुछ मामले ऐसे भी हैं जिनमें लोग बिना किसी जुर्माने अपना रिटर्न फाइल कर सकते हैं. आइए जानते हैं.

आज इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का आखिरी दिन है. 31 जुलाई के बाद रिटर्न फाइल करने पर पेनाल्टी लगेगा. लेकिन कुछ मामले ऐसे भी हैं जिनमें लोग बिना किसी जुर्माने अपना रिटर्न फाइल कर सकते हैं. आइए जानते हैं.

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Mithilesh Kumar
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आयकर विभाग ने टैक्स रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन आगे बढ़ाने को लेकर अभी तक कोई घोषणा नहीं की है.

No penalty for missing ITR filing deadline of July 31 for these people:इनकम टैक्स रिटर्न यानी आईटीआर फाइल करने की डेडलाइन अब से कुछ घंटे बाद खत्म हो जाएगी. आयकर विभाग के मुताबिक अबतक 6 करोड़ से अधिक आईटीआर फाइल किए जा चुके हैं. आईटीआर फाइल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई 2024 यानी आज है. 31 जुलाई के बाद टैक्स रिटर्न फाइल करने पर करदाताओं को 5000 रुपये तक जुर्माना देना पड़ेगा. लेकिन कुछ मामलों में लोग 31 जुलाई के बाद भी बिना किसी पेनल्टी और एक्स्ट्रा चार्ज के रिटर्न फाइल कर सकते हैं. आइए जानते हैं बिना पेनल्टी के कल से किन-किन लोगों को आईटीआर भरने की छूट रहेगी.

डेडलाइन खत्म होने के बाद भी ये लोग बिना पेनल्टी भर सकेंगे ITR

आयकर विभाग की ओर से अभी तक टैक्स रिटर्न फाइल करने की 31 जुलाई की डेडलाइन में कोई विस्तार की घोषणा नहीं की है. ऐसे में जो करदाता आज टैक्स रिटर्न फाइल करने से चूके उन्हें कल से आईटीआर फाइल करने के लिए पेनल्टी और एक्स्ट्रा चार्ज देना होगा लेकिन इन मामलों में 31 जुलाई 2024 के बाद रिटर्न फाइल करने पर भी कोई जुर्माना नहीं लगेगा.

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टैक्स ऑडिट के दायरे में आने वाले टैक्सपेयर्स 31 अक्टूबर, 2024 तक अपना टैक्स रिटर्न दाखिल कर सकते हैं. इन करदाताओं को 31 जुलाई के बाद टैक्स रिटर्न यानी बिलेटेड आईटीआर फाइल करने पर कोई जुर्माना नहीं देना पड़ेगा. जिनकी कमाई या बिजनेस को ऑडिटिंग की जरूरत होती है उसे रिटर्न फाइल करने के लिए 31 अक्टूबर, 2024 तक का समय दिया जाता है ताकि वे आसानी से बिना जुर्माना भरे यह काम निपटा सकें. ऐसे टैक्सपेयर्स चार्टर्ड अकउंटेंट की मदद से 31 अक्टूबर, 2024 तक टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं.

जिन लोगों की सालाना कुल कमाई बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट (basic exemption limit) से अधिक नहीं है वे अपना टैक्स रिटर्न देर से दाखिल कर सकते हैं. ऐसे लोगों को टैक्स रिटर्न में देरी के लिए कोई पेनल्टी नहीं देनी पड़ेगी.

जिन करदाताओं की आय का एकमात्र स्रोत कृषि है, उन्हें देरी से आईटीआर दाखिल करने पर जुर्माने से छूट दी गई है.

अगर आपकी आय पूरी तरह से टैक्स नियम से एग्जेम्प्ट है, और आपकी कोई अन्य कमाई टैक्स योग्य नहीं है, तो आप बिना किसी पेनल्टी के 31 जुलाई के बाद भी आईटीआर दाखिल कर सकते हैं.

वे लोग जिन्हें कानूनन आईटीआर दाखिल करना जरूरी नहीं है लेकिन वे स्वेच्छा से आईटीआर दाखिल कर रहे हैं तो बिना किसी जुर्माने के 31 जुलाई के बाद रिटर्न फाइल कर सकते हैं.

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के मुताबिक जिन बिजनेस में इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन का इस्तेमाल होता है, उन्हें आईटीआर फाइल करने के लिए 30 नवंबर तक दिया गया है. दरअसल ऐसे कारोबार में ट्रांसफर प्राइसिंग के साथ ही कई तरह के डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है. साथ ही कई घरेलू कारोबारियों को भी आईटीआर भरने के लिए अतिरिक्त समय की जरूर पड़ती है. इसके लिए आपको इनकम टैक्स एक्ट की कई शर्तों को पूरा करना होता है. हालांकि कुछ मामलों में टैक्सपेयर्स पर लेट फाइलिंग फीस भी लगाई जाती है. 

Also read : ITR Filing: आईटीआर फाइल करने के लिए अब बचे हैं कुछ घंटे, आखिरी वक्त में ऐसे करें टैक्स रिटर्न फाइल

इन मामलों में टैक्स रिटर्न भरना है जरूरी

आयकर कानून के मुताबिक अगर किसी शख्स के नाम एक वित्त वर्ष में बिजली की खपत पर खर्च 1 लाख रुपये से अधिक आता है, तो ऐसे मामले में आईटीआर फाइल करना जरूरी हो जाता है. 

विदेश यात्रा पर 2 लाख से अधिक का खर्च करने वालों को आईटीआर फाइल करना जरूरी है.

अगर किसी शख्स की कमाई तय लिमिट के अनुसार है लेकिन एक या अधिक चालू खाते में 1 करोड़ रुपये से अधिक की राशि या कुल राशि जमा है तो उसे अनिवार्य रूप से आईटीआर फाइल करना होगा.

हर कंपनी और फर्म चाहे उसे नुकसान हो या मुनाफा हो उसे आईटीआर फाइल करना ही होगा.

अगर आपने अपने एक या उससे अधकि सेविंग बैंक अकाउंट में कुल 50 लाख रुपये या उससे अधिक की राशि जमा की है तो आपको अनिवार्य रूप से टैक्स रिटर्न दाखिल करना होगा.

अगर आपका पिछले वित्त वर्ष में सोर्स पर टीडीएस/टीसीएस 25,000 रुपये से अधिक कटा है सीनियर सिटिजन के मामले में यह सीमा 50,000 रुपये कटा है, तो आपको आईटीआर फाइल करना होगा.

अगर आप किसी पेशे से जुड़े हैं और पिछले वित्त वर्ष के दौरान आपकी ग्रॉस रिसिप्ट 10 लाख रुपये से अधिक हैं, तो आपको अनिवार्य रूप से टैक्स रिटर्न दाखिल करना होगा.

अगर आप एक बिजनसमैन हैं और पिछले वित्त वर्ष के दौरान आपकी कुल बिक्री, टर्नओवर या सकल प्राप्ति 60 लाख रुपये से अधिक है, तो आपको अनिवार्य रूप से टैक्स रिटर्न दाखिल करना होगा.

अगर किसी शख्स की सलाना कुल कमाई 2.5 लाख रुपये से अधिक (ओल्ड रिजीम में) या 3 लाख से अधिक (न्यू रिजीम में) है तो उसे आईटीआर फाइल करना जरूरी होगा. सीनियर सिटिजन के मामले में ये लिमिट आयकर कानून के तहत 3 लाख और सुपर सीनियर सिटिजन यानी 80 साल से अधिक उम्र वालों के लिए 5 लाख रुपये है.

वक्त पर रिटर्न भरने से चूके तो देनी पड़ेगी पेनल्टी

जिन लोगों ने वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान 5 लाख रुपये से अधिक की कमाई की है उनके लिए 31 जुलाई 2024 यानी आज टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख है. वक्त पर रिटर्न फाइल करने से चूक गए तो आज के बाद इसके लिए 5,000 रुपये तक जुर्माना और एक्स्ट्रा चार्ज देना होगा. इसके अलावा ऐसे लोग जिनकी आय 5 लाख रुपये से कम हैं अगर वे डेडलाइन के बाद रिटर्न फाइल करते हैं तो उन्हें 1,000 रुपये का जुर्माना देना होगा. यानी 31 जुलाई तक रिटर्न फाइल न करने वालों को बिलेटेड रिटर्न भरने पर 1000 से 5000 रुपये तक का जुर्माना लगेगा. इसके अलावा आपको बकाया टैक्स के ऊपर पेनल्टी भी देनी पड़ सकती है.

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वित्त वर्ष 2023-24 यानी असेसमेंट ईयर 2024-25 के लिए बिलेटेड रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन 31 दिसंबर, 2024 है. इस तारीख तक रिटर्न फाइल करने से चूक गए तो और अधिक पेनाल्टी और बकाया टैक्स के ऊपर पेनल्टी के साथ अपडेटेड रिटर्न फाइल करने का अवसर होगा.

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