scorecardresearch

ITR Filing: सावधानी से फाइल करें आईटीआर, गलत क्लेम या आमदनी छिपाने पर लग सकता है भारी जुर्माना

इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन में अब 15 दिन से भी कम समय बाकी है. ऐसे में जल्दबाजी में गलत क्लेम करना या इनकम छिपाना भारी जुर्माने की वजह बन सकता है.

इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन में अब 15 दिन से भी कम समय बाकी है. ऐसे में जल्दबाजी में गलत क्लेम करना या इनकम छिपाना भारी जुर्माने की वजह बन सकता है.

author-image
FE Hindi Desk
New Update
ITR filing after deadline, belated ITR filing, income tax return late fee, ITR rules 2025, ITR-U filing, income tax belated return, ITR last date 2025, आईटीआर डेडलाइन 2025, बिलेटेड आईटीआर

नए ITR नियमों के तहत छोटी सी गलती या गलत क्लेम भी बड़े वित्तीय नुकसान और जुर्माने की वजह बन सकता है. (AI Image: Gemini)

Income tax return filing 2025 deadline: काउंटडाउन शुरू हो चुका है. इनकम टैक्स रिटर्न भरने ( Itr Filing) की डेडलाइन अब बस कुछ ही दिनों दूर है. देशभर में लोग फटाफट रिटर्न भर रहे हैं, लेकिन इस जल्दबाज़ी में की गई छोटी-सी गलती भी जेब पर तगड़ा वार कर सकती है. नए नियम साफ कहते हैं कि अगर आय छुपाई गई तो टैक्स की रकम पर 200% तक पेनल्टी लगेगी, और अगर इनकम को कम दिखाया तो 270A सेक्शन के तहत 50% का जुर्माना देना पड़ेगा.

सबसे आम गलतियां जो बन सकती हैं सिरदर्द

सबसे आम गलती होती है सेक्शन 80C के तहत बिना दस्तावेज के डिडक्शन क्लेम करना. कई लोग फर्जी HRA क्लेम डाल देते हैं या पर्सनल खर्चों को बिज़नेस खर्च दिखा देते हैं. ऐसे मामलों में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इरादे की परवाह किए बिना सख्त कार्रवाई करता है. इसके अलावा, लोग अक्सर फ्रीलांसिंग, क्रिप्टो ट्रेडिंग या साइड जॉब से होने वाली कमाई छुपा देते हैं. लेकिन ये सब इनकम भी आईटीआर में दिखाना जरूरी है.

Advertisment
  • सेक्शन 80C में बिना प्रूफ के कटौती क्लेम करना.
  • नकली HRA क्लेम या निजी खर्चों को बिज़नेस खर्च बताना.
  • फ्रीलांसिंग, क्रिप्टो ट्रेडिंग या साइड जॉब की कमाई छिपाना.

खास बात ये है कि इस तरह की गलतियों के लिए आयकर विभाग (Income Tax Department) टैक्सपेयर को जिम्मेदार मानता है, न कि आपके सीए या कंसल्टेंट को. यानी अगर गलती एक्सपर्ट से भी हो, तब भी जवाबदेही आपकी ही होगी.

टैक्स कंसल्टेंट या CA की गलती होने पर भी जिम्मेदारी टैक्सपेयर की ही मानी जाएगी. ऐसे में इनकम टैक्स रिटर्न में हर आंकड़ा और हर क्लेम खुद चेक करना बेहद जरूरी है. सही जानकारी और डॉक्यूमेंटेशन के साथ फाइल की गई रिटर्न ही आपको टैक्स डिपार्टमेंट की सख्ती और भारी-भरकम जुर्माने से बचा सकती है.

Also read : ITR Deadline : क्या 3 लाख से कम सैलरी वालों को भी भरना चाहिए इनकम टैक्स रिटर्न, किन हालात में जरूरी है ऐसा करना?

भले ही आईटीआर भरने की डेडलाइन करीब है, लेकिन जल्दबाजी में ऐसी चूक न करें. ITR फाइलिंग के समय सभी जरूरी दस्तावेज पूरे रखें, हर आय को सही-सही दर्ज करें और रिटर्न को ध्यान से पढ़कर ही सबमिट करें.

अगर आप टैक्स कंसल्टेंट, CA या अन्य की मदद से इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो बीते वित्त वर्ष के दौरान हुई सभी स्रोतो से हुई आमदनी, कटौती, क्लेम और अन्य जरूरी डिटेल बताएं ताकि किसी प्रकार की गलती न हो. यही सतर्कता आपको बेवजह की जांच और भारी जुर्माने से बचा सकती है.

Note: This content has been translated using AI. It has also been reviewed for accuracy. 

To read this article in English, click here.

Income Tax Department Income Tax Income Tax Return Filing Itr Filing Itr