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ITR Deadline : क्या 3 लाख से कम सैलरी वालों को भी भरना चाहिए इनकम टैक्स रिटर्न, किन हालात में जरूरी है ऐसा करना?

ITR deadline : क्या सालाना आमदनी 3 लाख रुपये की बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से कम होने पर भी इनकम टैक्स रिटर्न भरना जरूरी है? क्या हैं इससे जुड़े नियम?

ITR deadline : क्या सालाना आमदनी 3 लाख रुपये की बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से कम होने पर भी इनकम टैक्स रिटर्न भरना जरूरी है? क्या हैं इससे जुड़े नियम?

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Viplav Rahi
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ITR Deadline 2025 : जो लोग ऑडिट के दायरे में नहीं आते, उनके लिए ITR फाइल करने की डेडलाइन 15 सितंबर 2025 है. (Image : Freepik)

Income Tax Filing Deadline : Who Must File ITR for FY 2024-25 : इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरने की डेडलाइन 15 सितंबर 2025 नजदीक आ रही है. इनकम टैक्स विभाग भी लगातार SMS भेजकर लोगों को याद दिला रहा है कि उन्हें वक्त पर रिटर्न फाइल करके उसे ई-वेरिफाई कर लेना चाहिए. लेकिन कई लोगों के मन में यह सवाल भी उठ रहा होगा कि अगर आपकी सालाना आमदनी 3 लाख रुपये की बेसिक एग्जम्पशन लिमिट (Basic Exemption Limit) से कम है, तो भी ITR भरना जरूरी है? 

इस सवाल का जवाब ये है कि भले ही आपकी आय बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से कम क्यों न हो, कुछ खास परिस्थितियों में आपके लिए रिटर्न भरना जरूरी हो सकता है. आइए समझते हैं, क्या हैं वो खास हालात. लेकिन पहले जान लेते हैं कि न्यू और ओल्ड टैक्स रिजीम में बेसिक एग्जम्पशन लिमिट क्या है.

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बेसिक एग्जम्पशन लिमिट क्या है?

ITRभरने की जरूरत आपकी चुनी हुई टैक्स रिजीम पर भी निर्भर करती है. नई टैक्स रिजीम (New Tax Regime) में 3 लाख रुपये तक की सालाना इनकम टैक्स फ्री है जबकि पुरानी रिजीम (Old Tax Regime) में यह लिमिट 2.5 लाख रुपये है. यानी अगर आपकी कुल सालाना आय इन लिमिट्स से अधिक है तो ITR भरना जरूरी है. सैलरीड लोगों को इस लिमिट के ऊपर स्टैंडर्ड डिडक्शन का लाभ भी मिलता है. लेकिन कुछ खास हालात में सालाना आय इस लिमिट से कम होने पर भी रिटर्न भरना जरूरी होता है. 

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किन हालात में ITR भरना हर हाल में जरूरी है?

सालाना आमदनी बेसिक एग्जम्प्शन लिमिट से कम होने के बावजूद जिन खास परिस्थितियों में इनकम टैक्स रिटर्न भरना जरूरी है, उनकी जानकारी आप यहां देख सकते हैं:

1. कंपनियों और फर्मों के लिए

हर कंपनी और फर्म (LLP समेत) के लिए हर साल ITR भरना कानूनी तौर पर जरूरी है. उन्हें कोई मुनाफा हो या नहीं, या फिर घाटा हो रहा हो, तब भी ऐसा करना अनिवार्य है.

2. विदेश में एसेट्स या इनकम हो

अगर आप भारतीय निवासी हैं और आपके पास विदेश में बैंक अकाउंट, प्रॉपर्टी, शेयर या कोई और संपत्ति है, तो आपको ITR फाइल करना होगा, भले ही आपकी सालाना आमदनी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से कम हो.

3. हाई-वैल्यू ट्रांजैक्शन किए हों

अगर आपने बड़ी रकम बैंक खाते में जमा की है, बहुत अधिक बिजली का बिल भरा है, विदेश यात्रा की है या कोई ऐसा बड़ा लेन-देन किया है, तो आपको ITR भरना पड़ेगा.

4. TDS/TCS रिफंड लेना हो

कई बार बैंक ब्याज या सैलरी पर टैक्स कट जाता है. अगर आपकी कुल आमदनी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से कम भी है लेकिन आप वह कटा हुआ टैक्स वापस लेना चाहते हैं, तो ITR फाइल करना जरूरी है.

5. घाटा कैरी-फॉरवर्ड करना हो

अगर आपको शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड या बिजनेस में घाटा हुआ है और आप इसे आने वाले सालों में कैरी-फॉरवर्ड करके अपनी इनकम से एडजस्ट करना चाहते हैं, तो ITR समय पर भरना जरूरी है.

क्यों जरूरी है समय पर ITR भरना?

ITR फाइल करने से न सिर्फ आप टैक्स नियमों का पालन करते हैं, बल्कि यह आपके फाइनेंशियल रिकॉर्ड को भी मजबूत बनाता है. बैंक लोन, वीजा या किसी भी बड़ी फाइनेंशियल डील में ITR आपकी इनकम का सबूत होता है. इसके अलावा अगर आप जरूरी होने के बावजूद समय पर ITR नहीं भरते तो कानूनी तौर पर भी परेशानी में पड़ सकते हैं.

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अगर आपकी सैलरी 3 लाख रुपये से कम है, तो भी ITR भरना कई बार जरूरी हो सकता है. खासकर जब आपके पास दूसरी इनकम हो, हाई-वैल्यू ट्रांजैक्शन किए हों या TDS कट गया हो और आप रिफंड लेना चाहते हों. इसलिए सिर्फ सालाना इनकम के आधार पर अंदाजा लगाने की बजाय सारी बातों को समझकर फैसला करें. और अगर आपके लिए रिटर्न भरना जरूरी है, तो डेडलाइन से पहले ऐसा करना न भूलें.

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ITR फाइलिंग की डेडलाइन क्या है

वित्त वर्ष 2024-25 के लिए जो लोग ऑडिट के दायरे में नहीं आते, उनके लिए ITR फाइल करने की आखिरी तारीख पहले ही बढ़ाकर 15 सितंबर 2025 की जा चुकी है. टैक्स विभाग के मुताबिक अब तक 3 करोड़ से ज्यादा लोग ITR फाइल कर चुके हैं. हालांकि कुछ कारणों से यह मांग भी जोर पकड़ रही है कि इस डेडलाइन को थोड़ा और आगे बढ़ाया जाना चाहिए

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