/financial-express-hindi/media/media_files/2025/09/15/itr-filing-deadline-extension-2025-09-15-09-58-45.jpg)
वायरल रिलीज को लेकर आयकर विभाग ने क्या जानकारी दी है, पढ़िए डिटेल. ( Image: X/@IncomeTaxIndia)
ITR Filing Deadline Extended News: इंटरनेट, तमाम डिजिटल प्लेटफार्म और लोगों के मैसेजिंग ऐप पर इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग की डेडलाइन फिर से बढ़ाए जाने से जुड़ा एक प्रेस रिलीज तेजी से वायरल हो रहा है. वायरल रिलीज में दावा किया गया है कि आईटीआर भरने की डेडलाइन फिर से बढ़ा दी गई है. इन दावों को लेकर भारत सरकार के आयकर विभाग ने क्या जानकारी दी है, नीचे डिटेल पढ़िए.
क्या है दावा?
वायरल रिलीज में दावा किया गया है कि आयकर विभाग आईटीआर भरने की डेडलाइन को आगे बढ़ाने का फैसला किया है. दरअसल, इस बार विभाग ने ITR फॉर्म में कई बदलाव किए गए जैसे फॉर्म की बनावट बदली गई, जानकारी देने के नियम आसान किए गए, और नए सिस्टम के मुताबिक डाटा भरना पारदर्शी बनाया गया है. इन बदलावों के चलते विभाग को नया सिस्टम डेवलप करने, उसपर टेस्टिंग करने और पूरे प्रोसेस को ठीक से जोड़ने में ज्यादा वक्त लगा.
A fake news is in circulation stating that the due of filing ITRs (originally due on 31.07.2025, and extended to 15.09.2025) has been further extended to 30.09.2025.
— Income Tax India (@IncomeTaxIndia) September 14, 2025
✅ The due date for filing ITRs remains 15.09.2025.
Taxpayers are advised to rely only on official… pic.twitter.com/F7fPEOAztZ
साथ ही, जिन टैक्स रिटर्न में TDS की क्रेडिट मिलती है, वो फाइलिंग के लिए आमतौर पर 31 मई 2025 तक दे दिए जाते हैं, लेकिन उनका डाटा सिस्टम में जून के आसपास दिखना शुरू होता है. इस वजह से बिना डेडलाइन बढ़ाए इनकम टैक्स रिटर्न भरना मुश्किल हो जाता. इन तमाम दिक्कतों और तैयारियों को ध्यान में रखते हुए, आयकर विभाग ने ITR भरने की तारीख बढ़ाने का फैसला लिया है.
रिलीज में आगे दावा है कि अब टैक्सपेयर्स को ITR फाइल करने के लिए 14 सितंबर 2025 की बजाय 30 सितंबर 2025 तक का समय मिलेगा. इसका आधिकारिक नोटिफिकेशन विभाग ने अलग से जारी किया है.
रिटर्न भरने की डेडलाइन में यह विस्तार देने से टैक्सपेयर्स और कारोबारी दोनों को सिस्टम में बदलाव, डाटा अपलोड, और सही तरह से रिटर्न भरने के लिए पर्याप्त समय मिल जाएगा, जिससे रिटर्न प्रोसेस की विश्वसनीयता और शुद्धता बनी रहेगी.
क्या है हकीकत?
असेसमेंट ईयर 2025-26 के लिए वायरल रिलीज के सब्जेक्ट लाइन में डेडलाइन 15 सितंबर 2025 बताई गई है, जो फिलहाल ज्यादातर लोगों के लिए है भी. लेकिन इसके एक्सटेंशन से जुड़ी जानकारी के तीसरे पैरा में 14 सितंबर 2025 का जिक्र किया गया है जो की सही नहीं है और इस गलत डेडलाइन को 16 दिनों के लिए बढ़ाकर 30 सितंबर 2025 तक बताई जा रही है, जो पूरी तरह फर्जी और भ्रामक यानी फेक है.
आयकर विभाग ने इन अफवाहों का खंडन करते हुए साफ कहा है कि ITR भरने की आखिरी तारीख 15 सितंबर 2025 ही है, इसे 30 सितंबर तक नहीं बढ़ाया गया है. टैक्सपेयर्स को विभाग की नसीहत है कि वे आईटीआर डेडलाइन और अन्य अपडेट्स के लिए सिर्फ आयकर विभाग के आधिकारिक वेबसाइट पर ही भरोसा करें, कोई फर्जी खबर या फेक सोशल मीडिया पोस्ट देखकर भ्रमित न हों और नही उनके झांसे में आए. ITR फाइलिंग, टैक्स पेमेंट और बाकी सेवाओं में मदद के लिए आयकर विभाग का हेल्पडेस्क सप्ताह के चौबीसों घंटे उपलब्ध है. विभाग कॉल, लाइव चैट, WebEx सेशन और ट्विटर/X के रिए भी सपोर्ट दे रहा है, ताकि टैक्सपेयर्स को सही समय पर पूरी जानकारी और सहायता मिले.