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ITR Late Filing Consequences : अगर आप 15 सितंबर तक की डेडलाइन पद रिटर्न फाइल करने से चूक गए तो इसकी क्या कीमत चुकानी होगी. (AI Image)
ITR Filing Last Date 2025 : फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइन (ITR) करने के लिए डेडलाइन आज 15 सितंबर 2025 को खत्म होने वाली है. 15 सितंबर के बाद इसे आगे बढ़ाने को लेकर सरकार की आरे से किसी तरह के संकेत नहीं मिले हैं. 14 सितंबर 2025 तक कुल 6,69,00,223 लोगों ने रिटर्न फाइल किया है, लेकिन अभी भी करीब 1.3 करोड़ लोगों को रिटर्न फाइल करना है, जबकि आज डेडलाइन नहीं बढ़ती है तो सिर्फ कुछ घंटों का ही समय बचा है.
अब सवाल उठ रहा है कि क्या 15 सितंबर 2025 तक पूरे 8 करोड़ लोग रिटर्न फाइल (Income Tax Return) कर पाएंगे. इस बार अनुमान है कि 8 करोड़ लोगों को रिटर्न फाइल करना है. ऐसे में इनकम टैक्स रिटर्न (ITR 2025) फाइल करने की आखिरी तारीख को आगे बढ़ाए जाने की संभावनाएं बढ़ रही हैं. लेकिन अगर डेडलाइन आगे नहीं बढ़ाई जाती है, तो क्या होगा. आप 15 सितंबर तक की डेडलाइन चूक गए तो इसकी क्या कीमत चुकानी होगी. ऐसा हुआ तो आपको क्या करना चाहिए.
ITR लेटेस्ट डाटा (AY 2025-26)
अब तक रिटर्न फाइल : 6,69,00,223
अब तक वेरिफाइड : 6,03,98,408
वेरिफाइड रिटर्न प्रॉसेस्ड : 4,00,82,620
कितने टैक्सपेयर्स को अभी करना है फाइल : करीब 1.30 करोड़
इस साल 14 सितंबर तक की बात करें तो 6.69 करोड़ लोगों ने रिटर्न (Income Tax Return) फाइल कर दिया है. जिनमें से 6.04 करोड़ लोगों ने वेरिफाई भी कर दिया है. कुल वेरिफाइड मामलों में अबतक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा करीब 4,00,82,620 प्रॉसेस भी कर दिया गया है. अभी अनुमानित 1.30 करोड़ टैक्सपेयर्स को रिटर्न फाइल करना है.
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देर से ITR भरने पर क्या होगा
अगर आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ई-फाइलिंग वेबसाइट पर डेडलाइन के बाद ITR भरते हैं, तो आपको पेनल्टी और अतिरिक्त चार्ज देना पड़ सकता है. देर से ITR भरने पर क्या होगा:
अगर आपकी सालाना इनकम 5 लाख रुपये से कम है और आप डेडलाइन के बाद ITR भरते हैं, तो 1,000 रुपये लेट फीस देनी होगी.
अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपये से ज्यादा है, तो पेनल्टी 5,000 रुपये हो जाएगी.
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डेडलाइन के बाद ITR भरने पर आप कई टैक्स डिडक्शन (जैसे धारा 10A, 10B, 80-IA, 80-IB, 80-IC, 80-ID और 80-IE) का फायदा नहीं उठा पाएंगे.
बकाया टैक्स पर हर महीने (या महीने के हिस्से पर भी) 1% ब्याज लगेगा, यह धारा 234A के तहत वसूला जाता है.
अगर ITR देर से भरेंगे, तो टैक्स रिफंड प्रॉसेस भी देरी से होगा.
अगर आप समय पर ITR नहीं भरते, तो आप अपने बिजनेस लॉस और कैपिटल गेन लॉस को आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे.
ITR फाइलिंग की डेडलाइन चूके तो क्या करें?
अगर आप समय पर ITR नहीं भर पाए हैं, तो आप 31 दिसम्बर 2025 तक पेनल्टी के साथ रिटर्न भर सकते हैं. इस पर लेट फीस देनी होगी.
धारा 139(4) के अनुसार देरी से रिटर्न भरने पर 5,000 रुपये तक की पेनल्टी और बकाया टैक्स पर ब्याज देना पड़ सकता है.
अगर आप 31 दिसंबर 2025 की डेडलाइन भी मिस कर देते हैं, तो आप अपडेटेड रिटर्न (ITR-U) फाइल कर सकते हैं. यह धारा 139(8A) के तहत असेसमेंट ईयर खत्म होने के बाद 48 महीने तक किया जा सकता है. लेकिन यह कुछ कंडीशंस में ही संभव है और इसमें अतिरिक्त टैक्स देना पड़ता है.
बेहतर है कि आप 15 सितंबर तक की डेडलाइन को फॉलो करें, ताकि पेनल्टी और टैक्स नोटिस जैसी परेशानियों से बचा जा सके.