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ITR filing: अब ये टैक्सपेयर्स 15 नवंबर तक भर सकेंगे आईटीआर, सरकार ने फिर से बढ़ाई डेडलाइन

ITR filing deadline extended: यह बढ़ोतरी उन टैक्सपेयर्स के लिए है, जो इनकम टैक्स की धारा 139 के उप-धारा (1) के तहत आते हैं. केंद्रीय वित्र मंत्रालय के डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के CBDT ने इसी शनिवार 26 अक्टूबर 2024 को एक सर्कुलर के जरिए यह जानकारी दी.

ITR filing deadline extended: यह बढ़ोतरी उन टैक्सपेयर्स के लिए है, जो इनकम टैक्स की धारा 139 के उप-धारा (1) के तहत आते हैं. केंद्रीय वित्र मंत्रालय के डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के CBDT ने इसी शनिवार 26 अक्टूबर 2024 को एक सर्कुलर के जरिए यह जानकारी दी.

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FE Hindi Desk
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Tax Retun filing deadline extended: सरकार ने कॉर्पोरेट को बड़ी राहत देते हुए टैक्स रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन और 15 दिनों के लिए बढ़ा दी है. (Image: Freepik)

ITR filing deadline extended to November 15 2024 for corporates: सरकार ने फिर से आयकर रिटर्न दाखिल करने की डेडलाइन बढ़ा दी है. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए टैक्स रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन को बढ़ाकर 15 नवंबर 2024 कर दिया है. पहले यह डेडलाइन 31 अक्टूबर 2024 थी. यह बढ़ोतरी उन टैक्सपेयर्स के लिए है, जो इनकम टैक्स की धारा 139 के उप-धारा (1) के तहत आते हैं. केंद्रीय वित्र मंत्रालय के डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के CBDT ने इसी शनिवार 26 अक्टूबर 2024 को एक सर्कुलर के जरिए यह जानकारी दी.

अब कंपनियों के पास और 15 दिन यानी 15 नवंबर 2024 तक अपना टैक्स रिटर्न फाइल करने का समय है, जो पहले की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर 2024 से बढ़ाई गई है. इस बढ़ोतरी से कंपनियों को अपने रिटर्न को सही और पूरी तरह से दाखिल करने के लिए अतिरिक्त समय मिलेगा.

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