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दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना के रजिस्ट्रेशन के लिए हरियाणा सरकार 25 सितंबर को एक ऐप लान्च करेगी. (Image: X/NayabSainiBJP)
Haryana Govt's Deen Dayal Lado Laxmi Yojana for Women: हरियाणा की आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं के लिए खुशखबरी है. गुरूवार, 25 सितंबर से मुख्यमंत्री नायब सैनी के नेतृत्व वाली हरियाणा की बीजेपी सरकार दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना शुरू कर रही है. इस अवसर पर लाडो लक्ष्मी ऐप लॉन्च किया जाएगा और इस ऐप के जरिए पात्र महिलाएं सीधे अपना रजिस्ट्रेशन कर सकेंगी और योजना का लाभ प्राप्त कर सकेंगी.
लाडो लक्ष्मी योजना क्या है?
हरियाणा सरकार की दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 2,100 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी. इस योजना का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना और उनकी आजीविका को बेहतर बनाना है. यह योजना खासकर गरीबी रेखा से नीचे (BPL) और निम्न-आय वर्ग की महिलाओं के लिए है. योजना के लिए सरकार ने चालू वित्त वर्ष के लिए 5,000 करोड़ रुपये बजट का प्रावधान किया है.
कौन उठा सकेगा लाभ
महिला की उम्र कम से कम 23 वर्ष हो.
वह कम से कम 15 साल से हरियाणा की निवासी हो.
परिवार की सालाना आमदनी 1 लाख रुपये से कम हो.
विशेष परिस्थितियों में, जैसे तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कैंसर, दुर्लभ बीमारियां, हीमोफीलिया, थैलेसिमिया, सिकल सेल एनीमिया जैसी गंभीर बीमारियों से ग्रसित महिला भी लाभ के पात्र हैं, भले ही वे पहले से किसी अन्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन का लाभ ले रही हों.
इस योजना के तहत हर पात्र महिला को हर महीने 2,100 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी. इसका मुख्य उद्देश्य हरियाणा की आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को नियमित आर्थिक सहारा प्रदान करना है.
किसे नहीं मिलेगा लाडो लक्ष्मी योजना लाभ
जो महिलाएं वृद्धावस्था सम्मान भत्ता, विधवा या निराश्रित महिला सहायता, दिव्यांग पेंशन, लाडली योजना, कश्मीरी विस्थापित परिवार सहायता, बौना भत्ता, तेजाब पीड़ित महिला सहायता, अविवाहित महिला वित्तीय सहायता या हरियाणा गौरव सम्मान योजना की लाभार्थी हैं, वे इस योजना का लाभ नहीं ले पाएंगी.
मुख्यमंत्री नायब सैनी ने अपने एक बयान में कहा कि लाडो लक्ष्मी योजना का लाभ राज्य की 23 साल से ऊपर की विवाहित और अविवाहित, दोनों महिलाओं को हर महीने 2,100 रुपये मिलेगा बशर्ते उनके पारिवार की सालान इनकम 1 लाख रुपये से अधिक न हो.
अब सवाल है कि इस योजना के पात्र महिलाओं के लिए कोई अधिकतम आयु सीमा भी है क्या है? इसे लेकर बताया जा रहा है कि जिस दिन कोई अविवाहित लाभार्थी महिला 45 साल की उम्र पूरी कर लेगी, उस दिन से वह अपने आप विधवा व निराश्रित महिला के रूप में राज्य सरकार की अन्य वित्तीय सहायता योजना की पात्र बन जाएगी. साथ ही जिस दिन विवाहित महिला 60 साल की आयु की हो जाएगी, उस दिन वे ऑटोमैटिक हरियाणा सरकार की वृद्धावस्था सम्मान भत्ता पेंशन योजना के लिए पात्र हो जाएगी. इस स्थिति में ऐसी मलिहाओं का नाम लाडो लक्ष्मी योजना से हट जाएगा.
रजिस्ट्रेशन के लिए जरूरी डाक्यूमेंट
हरियाणा का स्थायी निवासी प्रमाण पत्र
आधार से लिंक मोबाइल नंबर
परिवार के सभी सदस्यों के आधार कार्ड
विवाहित महिला के लिए ससुराल के सभी सदस्यों के आधार कार्ड
बिजली बिल का कनेक्शन नंबर
बेरोजगारी में एचकेआरएन रजिस्ट्रेशन नंबर
महिला या परिवार के सभी सदस्यों के नाम पर रजिस्टर वाहन का विवरण
महिला के नाम पर रजिस्टर बैंक खाता विवरण