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LTCG : शेयर मार्केट में लिस्टेड शेयरों को खरीदने के 12 महीने के बाद बेचने पर जो कमाई होती है, वह लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स के दायरे में आती है.(Pixabay)
Budget Capital Gains Tax: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में शेयर बाजार से होने वाली कमाई पर लगने वाले टैक्स को लेकर बड़ा एलान किया है. बजट में कैपिटल गेन्स टैक्स में बदलाव का एलान किया गया है. बजट में लॉन्ग-टर्म कैपिटल गेंस (LTCG) टैक्स को 10 फीसदी से बढ़ाकर 12.5 फीसदी करने का ऐलान किया गया. हालांकि इसकी लिमिट भी 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 1.25 लाख कर दिया गया है. इक्विटी के अलावा लॉन्ग-टर्म कैपिटल गेंस को सभी तरह के फाइनेंशियल एसेट्स यानी सभी फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल एसेट्स पर बढ़ाया गया है. अनलिस्टेड बॉन्ड्स, डिबेंचर्स पर कैपिटल गेन्स लगेगा.
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क्या है LTCG
शेयर मार्केट में लिस्टेड शेयरों को खरीदने के 12 महीने के बाद बेचने पर जो कमाई होती है, वह लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स के दायरे में आती है. इस पर अबतक 1 लाख रुपये से ज्यादा होने वाली कमाई पर 10 फीसदी की दर से इनकम टैक्स देना पड़ रहा था. लेकिन आज से 1.25 लाख रुपये से कम के गेंस पर कोई टैक्स नहीं होगा, लेकिन 1.25 लाख या इससे ज्यादा कमाई पर 12.5 फीसदी टैक्स देना होगा.
STCG भी 20 फीसदी बढ़ा
वहीं चुनिंदा एसेट्स पर शॉर्ट-टर्म कैपिटल गेंस (STCG) टैक्स को बढ़ाकर अब 20 फीसदी कर दिया गया है. वित्त मंत्री ने बजट एलान किया कि कुछ निश्चित फाइनेंशियल एसेट्स पर STCG टैक्स को बढ़ाकर 20 फीसदी कर दिया गया है. अभी यह 15 फीसदी है. अन्य फाइनेंशियल एसेट्स पर 15 फीसदी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स बरकरार रखा गया है.
शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स उसे कहते हैं, जब शेयर मार्केट में लिस्टेड शेयरों को खरीदने के 12 महीनों के अंदर बेच दिया जाता है. अभी तक इससे होने वाली इनकम पर 15 फीसदी की दर से शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स देना होता है. लेकिन आज से कुछ चुनिंदा एसेट्स पर 20 फीसदी की दर से टैक्स देना होगा.
सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स (STT)
2024 के बजट में सिक्योरिटीज के एफएंडओ पर सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स (एसटीटी) को 0.02 फीसदी और 0.1 फीसदी तक बढ़ा दिया गया है. वहीं शेयर बायबैक से इनकम रिसिप्ट पर टैक्स लगाया जाएगा.
फ्यूचर 0.0125% से बढ़ाकर 0.02% तक
आप्शंस 0.0625% से बढ़ाकर 0.1% तक
सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स (STT) को 2004 में इनकम टैक्स रूल में शामिल किया गया था. स्टॉक एक्सचेंज में बेचे और खरीदे जाने वाले शेयरों पर सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स यानी STT लगता है. जब भी शेयर बाजार में शेयरों की खरीद-बिक्री की जाती है, इस पर यह टैक्स देना पड़ता है.