scorecardresearch

LTCG Tax Rollback: होम ओनर्स को बड़ी राहत, प्रॉपर्टी पर इंडेक्सेशन बेनिफिट खत्म करने के बजट प्रस्ताव में संशोधन का एलान

LTCG Tax Rollback: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में प्रॉपर्टी पर इंडेक्सेशन बेनिफिट खत्म करके होम ओनर्स को जो झटका दिया था, उसे अब कुछ हद तक वापस ले लिया गया है.

LTCG Tax Rollback: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में प्रॉपर्टी पर इंडेक्सेशन बेनिफिट खत्म करके होम ओनर्स को जो झटका दिया था, उसे अब कुछ हद तक वापस ले लिया गया है.

author-image
Viplav Rahi
New Update
Budget 2024, Amendments to Finance Bill 2024, LTCG, LTCG Tax,  LTCG New Tax Rule, Impact on Property Selling, indexation benefit, No indexation benefit, LTCG Tax calculation

LTCG Tax Rollback: वित्त मंत्री ने प्रॉपर्टी पर इंडेक्सेशन बेनिफिट खत्म करके बजट में होम ओनर्स को जो झटका दिया था, उसे कुछ हद तक वापस ले लिया है. (Photo : PTI)

LTCG Tax Rollback: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 23 जुलाई 2024 को पेश बजट में प्रॉपर्टी पर इंडेक्सेशन बेनिफिट खत्म करके होम ओनर्स को जो झटका दिया था, उसे अब कुछ हद तक वापस ले लिया गया है. सरकार ने अपने बजट प्रस्ताव में संशोधन करते हुए उन टैक्सपेयर्स को राहत देने का एलान किया है, जिन्होंने अपनी प्रॉपर्टी 23 जुलाई 2024 से पहले खरीद ली थी. सरकार के ताजा फैसले के मुताबिक अब ऐसे होम ओनर्स को प्रॉपर्टी पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स (LTCG) टैक्स वसूलते इंडेक्सेशन बेनिफिट के साथ 20 फीसदी LTCG टैक्स भरने का पुराना विकल्प भी मुहैया कराया जाएगा. साथ ही अगर वे चाहें, तो इंडेक्सेशन बेनिफिट के बिना नए नियम के मुताबिक 12.5 फीसदी LTCG टैक्स भी दे सकेंगे. 

23 जुलाई से पहले घर खरीदने वालों को लाभ

सरकार के नए संशोधन का लाभ सिर्फ 23 जुलाई 2024 से पहले घर खरीदने वालों को ही मिलेगा. 23 जुलाई 2024 को या उसके बाद प्रॉपर्टी खरीदने वालों को यह राहत नहीं मिलेगी. लोकसभा सदस्यों के बीच सर्कुलेट किए गए वित्त विधेयक 2024 संशोधन (Amendments to Finance Bill, 2024) के मुताबिक ऐसे व्यक्तिगत करदाता या हिंदू अविभाजित परिवार (HUF) जिन्होंने 23 जुलाई 2024 से पहले अपने घर खरीद लिये थे, अपने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स का कैलकुलेशन पुरानी टैक्स स्कीम के तहत भी कर पाएंगे, जिसमें उन्हें इंडेक्सेशन बेनिफिट के साथ 20 फीसदी LTCG टैक्स देना होगा. लेकिन अगर वे चाहें तो नई स्कीम के तहत इंडेक्सेशन बेनिफिट के बिना 12.5 फीसदी LTCG टैक्स भी दे सकते हैं. सरकार ने यह संशोधन मंगलवार को ही सर्कुलेट कर दिया था, जिसे बुधवार को संसद में पेश कर दिया गया. 

Advertisment

Also read : Mutual Fund : सिर्फ 2800 रुपये की SIP से जमा हुए 1 करोड़, Quant की इस स्कीम पर टैक्स छूट का भी फायदा

बजट प्रस्ताव पर आई प्रतिक्रियाओं के बाद फैसला 

माना जा रहा है कि सरकार ने अपने बजट प्रस्ताव में संशोधन का यह फैसला रियल एस्टेट सेक्टर और मिडिल क्लास मकान मालिकों की तरफ से आई कड़ी प्रतिक्रियाओं को ध्यान में रखते हुए किया है. हालांकि बजट के बाद वित्त मंत्रालय और सीबीडीटी (CBDT) की तरफ से बार-बार दलीलें दी गई थीं कि इंडेक्सेशन बेनिफिट खत्म करके टैक्स रेट घटाने का फैसला टैक्सपेयर्स के लिए फायदेमंद साबित होगा. लेकिन इसके बावजूद बहुत सारे लोग इस प्रस्ताव से नाराज बताए जा रहे थे.

Ltcg Budget 2024