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Budget 2024: वित्त मंत्री ने न्यू टैक्स रिजीम के लिए नए इनकम टैक्स स्लैब का एलान किया है. (Image : Financial Express)
Income Tax New Slab Rates : Budget 2024: मोदी सरकार ने इनकम टैक्स स्लैब में बड़े बदलाव का एलान किया है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने यह एलान अपने बजट भाषण में किया. टैक्स स्लैब में यह बदलाव न्यू टैक्स रिजीम (New Tax Regime) में किया गया है. टैक्स स्लैब में बदलाव के साथ ही साथ न्यू टैक्स रिजीम अपनाने वाले नौकरीपेशा करदाताओं के लिए अब स्टैंडर्ड डिडक्शन का लाभ भी पहले से अधिक हो गया है. यह स्टैंडर्ड डिडक्शन मौजूदा 50 हजार रुपये से बढ़ाकर 75 हजार रुपये कर दिया गया है. इन सभी बदलावों की वजह से उन टैक्सपेयर्स को लाभ होगा जो नई टैक्स रिजीम को अपनाएंगे. यह भी संभव है कि जिन करदाताओं को अब तक पुरानी टैक्स रिजीम फायदेमंद लग रही है, उनमें से भी कुछ लोगों को नए स्लैब के एलान के बाद नई रिजीम बेहतर नजर आने लगे.
न्यू टैक्स रिजीम के तहत प्रस्तावित नए टैक्स स्लैब
वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में न्यू टैक्स रिजीम के तहत जो नए टैक्स स्लैब घोषित किए हैं, वो इस प्रकार हैं:
- 3,00,000 रुपये तक सालाना आय : कोई टैक्स नहीं
- 3 लाख 1 रुपये से लेकर 7 लाख रुपये तक सालाना आय : 5%
- 7 लाख 1 रुपये से लेकर 10 लाख रुपये तक सालाना आय : 10%
- 10 लाख 1 रुपये से लेकर 12 लाख रुपये तक सालाना आय : 15%
- 12 लाख 1 रुपये से लेकर 15 लाख रुपये तक सालाना आय : 20%
- 15 लाख रुपये से अधिक सालाना आय : 30%
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नई रिजीम में अभी क्या हैं टैक्स स्लैब
न्यू टैक्स रिजीम में बजट एलान के पहले से लागू मौजूदा टैक्स स्लैब इस प्रकार हैं :
- 3 लाख रुपये तक सालाना आय : कोई टैक्स नहीं
- 3 लाख 1 रु से 6 लाख रु तक सालाना आय : 3 लाख से रुपये ऊपर की आय पर 5%
- 6 लाख 1 रु से 9 लाख रु तक सालाना आय : 15,000 रु + 6 लाख रु से ऊपर की आय पर 10%
- 9 लाख 1 रु से 12 लाख रु तक सालाना आय : 45,000 रु + 9 लाख रु से ऊपर की आय पर 15%
- 12 लाख 1 रु से 15 लाख रु तक सालाना आय : 90,000 रु + 12 लाख रु से ऊपर की आय पर 20%
- 5 लाख 1 रु से ज्यादा सालाना आय : 1.5 लाख रु + 15 लाख रु से ऊपर की आय पर 30%
पुरानी टैक्स रिजीम में कोई बदलाव नहीं
पुरानी टैक्स रिजीम (Old Tax Regime) में कोई बदलाव नहीं हुआ है. मौजूदा नियमों के तहत पुरानी टैक्स रिजीम के स्लैब इस प्रकार हैं:
- 2.50 लाख रु तक सालाना आय पर : कोई टैक्स नहीं
- 2.50 लाख 1 रु से 5 लाख रु तक सालाना आय : 2.50 लाख रु से ऊपर की आय पर 5%
- 5 लाख 1 रु से 10 लाख रु तक सालाना आय : 12,500 रु + 5 लाख रु से ऊपर की आय पर 20%
- 10 लाख 1 रु से ज्यादा सालाना आय : 1,12,500 रु + 10 रु लाख से ऊपर की आय पर 30%
LTCG, STCG टैक्स की दरें बढ़ीं
सरकार ने बजट में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स (LTCG) टैक्स में भी कुछ अहम बदलाव करने का एलान किया है. मौजूदा नियमों के तहत एक वित्त वर्ष के दौरान अधिकतम 1 लाख रुपये तक के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर कोई टैक्स नहीं लगता है. इस लिमिट को बढ़ाकर 1.25 लाख रुपये सालाना कर दिया गया है. लेकिन इसके साथ ही LTCG टैक्स की दर को मौजूदा 10 फीसदी से बढ़ाकर 12.5 फीसदी करने का प्रस्ताव भी बजट में किया गया है. यानी अब साल में 1.25 लाख रुपये तक लॉन्ग टर्म गेन होने पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन अगर मुनाफा इससे ज्यादा है, तो उस पर पहले लागू 10 फीसदी की जगह अब 12.5 फीसदी टैक्स भरना होगा. इसके साथ ही शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स (STCG) टैक्स को भी मौजूदा 15 फीसदी से बढ़ाकर 20 फीसदी कर दिया गया है.