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NPS: एनपीएस के नियमों में बदलाव करेगी मोदी सरकार! सरकारी कर्मचारियों को मिलेगी मिनिमम 45% पेंशन

NPS: NPS में बदलाव के बाद केंद्र सरकार के कर्मचारियों को उनके अंतिम वेतन का 40-45% न्यूनतम पेंशन मिल सकेगी.

NPS: NPS में बदलाव के बाद केंद्र सरकार के कर्मचारियों को उनके अंतिम वेतन का 40-45% न्यूनतम पेंशन मिल सकेगी.

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FE Hindi Desk
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NPS: रायटर्स ने अपनी एक रिपोर्ट में इस बात की जानकारी दी. (Representational image/Pixabay)

NPS: ओल्ड और न्यू पेंशन स्कीम को लेकर अभी भी राजनीति चल रही है. इस बीच सरकारी कर्मचारियों के लिए एक अच्छी खबर सामने आ रही है. मोदी सरकार न्यू पेंशन स्कीम (New Pension Scheme) में बदलाव करने की विचार कर रही है. खबरों के मुताबिक सरकार अब सरकारी कर्मचारियों को मिनिमम एश्योर्ड पेंशन की गारंटी दे सकती है. रायटर्स ने अपनी एक रिपोर्ट में इस बात की जानकारी दी.

मिनिमम एश्योर्ड पेंशन कितनी होगी?

NPS में बदलाव के बाद केंद्र सरकार के कर्मचारियों को उनके अंतिम वेतन का 40-45 फीसदी न्यूनतम पेंशन मिल सकेगी. सरकारी कर्मचारियों को रिटायरमेंट से पहले जो आखिरी पेंशन मिलेगी उसके आधार पर मिनिमम पेंशन तय होगी. दो सरकारी अधिकारियों ने रॉयटर्स को बताया कि मोदी सरकार पुरानी पेंशन योजना पर स्विच कर चुके कुछ राज्यों को राहत देने के लिए मौजूदा बाजार से जुड़ी नई पेंशन योजना में बदलाव करेगी. सरकार ने NPS की समीक्षा के लिए अप्रैल में एक कमेटी गठित की थी. फाइनेंस सेक्रेटरी के अध्यक्षता में कमेटी न्यू पेंशन स्कीम की समीक्षा कर रही है. इससे पहले सदन में फाइनेंस बिल पेश करते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ये बात कह चुकी हैं.

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ये राज्य अपना चुके हैं OPS

सरकार के तरफ से ये निर्णय तब लिया जा रहा है जब NPS को लेकर देश में राजनीति चल रही है. कई विपक्षी शासित राज्य पुराने पेंशन स्कीम (OPS) की तरफ वापस लौट रहे हैं. हालांकि, एक वरिष्ठ अधिकारी ने इस बात पर जोर दिया कि सरकार पुरानी पेंशन योजना पर पूरी तरह से वापस नहीं लौटेगी. सूत्रों ने कहा कि प्रस्ताव का उद्देश्य उन राज्यों की चिंताओं को दूर करना है जो OPS पर स्विच कर चुके हैं. राजस्थान, झारखंड समेत राज्य छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश और पंजाब ने अब तक पुरानी पेंशन प्रणाली पर वापस जाने का विकल्प चुना है.

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OPS vs NPS

ओल्ड पेंशन स्कीम के तरफ आखिर लोगों का आकर्षण क्यों बना हुआ है? इसका जवाब यह है कि OPS में सरकार कर्मचारी की लास्ट सैलरी की 50 फीसदी पेंशन की गारंटी देती है. वहीं, OPS में कर्मचारी को अपनी जॉब के दौरान कोई योगदान नहीं देना होता, जबकि NPS में कर्मचारी को अपनी बेसिक सैलरी का 10 फीसदी योगदान देना होता है. OPS को साल 2004 में शुरू किया गया था. हालांकि ठीक इसके अगले साल यानी साल 2005 में अटल विहारी वाजपेई की सरकार ने इसके बंद कर NPS लागू किया था.

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