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Aadhaar PAN लिंकिंग पर फॉलो नहीं की नई गाइडलाइन, तो इस तारीख से निष्क्रिय हो सकता है आपका पैन कार्ड !

PAN Aadhaar Linking : CBDT ने हाल ही में पैन-आधार से जुड़ा एक नोटिफिकेशन जारी किया है. यह आदेश उन लोगों के लिए है, जिन्होंने अपना पैन नंबर आधार एनरॉलमेंट ID के जरिए हासिल किया था.

PAN Aadhaar Linking : CBDT ने हाल ही में पैन-आधार से जुड़ा एक नोटिफिकेशन जारी किया है. यह आदेश उन लोगों के लिए है, जिन्होंने अपना पैन नंबर आधार एनरॉलमेंट ID के जरिए हासिल किया था.

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FE Hindi Desk
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PAN Aadhaar Linking: पैन-आधार लिंकिंग को लेकर एक नया नोटिफिकेशन जारी हुआ है. (Image Courtesy : IT Dept X Post)

CBDT Notification on PAN Aadhaar Linking : अगर आपने पैन कार्ड बनवाते वक्त आधार नंबर की जगह आधार एनरॉलमेंट आईडी का इस्तेमाल किया था, तो अब आपके लिए जरूरी अलर्ट है. आयकर विभाग ने इस तरह के मामलों को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है, जिसमें साफ कहा गया है कि आधार एनरॉलमेंट आईडी की जगह असली आधार नंबर की जानकारी मुहैया कराना जरूरी है. अगर बताई गई डेडलाइन तक आधार नंबर को पैन से लिंक करने की प्रक्रिया पूरी नहीं की गई, तो आपका पैन कार्ड निष्क्रिय (inoperative) भी हो सकता है.

किनके लिए है नई गाइडलाइन ?

यह गाइडलाइन उन लोगों पर लागू होती है जिन्होंने 1 अक्टूबर 2024 या इससे पहले पैन कार्ड के लिए आवेदन करते समय आधार नंबर की बजाय आधार एनरॉलमेंट आईडी का इस्तेमाल किया था. आमतौर पर ऐसा तब होता है जब आवेदन करते समय किसी का आधार नंबर जारी नहीं हुआ होता. ऐसे मामलों में आधार नंबर और पैन की लिंकिंग नहीं हो पाती. यही वजह है कि अब इन लोगों से अपने असली आधार नंबर की जानकारी आयकर विभाग को देने के लिए कहा जा रहा है.

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क्या है नई डेडलाइन?

सरकार ने पैन और आधार लिंक करने के लिए 31 दिसंबर 2025 तक की अंतिम तारीख तय की है. इस समयसीमा तक अगर किसी पैन होल्डर ने अपने आधार नंबर की जानकारी विभाग को नहीं दी, तो उनका पैन कार्ड 1 जनवरी 2026 से निष्क्रिय घोषित किया जा सकता है. इसका सीधा असर आर्थिक लेन-देन और टैक्स से जुड़े कामों पर पड़ेगा क्योंकि निष्क्रिय पैन कार्ड मान्य नहीं होगा.

इनकम टैक्स रिटर्न भरने वाले ध्यान रखें

जिन लोगों को इनकम टैक्स रिटर्न भरना है, उन्हें यह काम 31 जुलाई से पहले ही पूरा कर लेना चाहिए. अगर आधार नंबर की जानकारी समय रहते नहीं दी गई, तो इनकम टैक्स रिटर्न भरने में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है. इसलिए समय से पहले लिंकिंग की प्रक्रिया पूरी करना फायदेमंद रहेगा.

नोटिफिकेशन में क्या कहा गया है?

यह निर्देश केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) की ओर से जारी किया गया है, जो वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आता है. इसमें कहा गया है कि पैन होल्डर्स के रिकॉर्ड में सही और अपडेटेड जानकारी दर्ज रहनी चाहिए, ताकि भविष्य में किसी तरह की तकनीकी या कानूनी अड़चन से बचा जा सके. यह कदम डेटा की पारदर्शिता और टैक्स सिस्टम की मजबूती के लिए जरूरी माना गया है.

 आधार नंबर कैसे करें अपडेट?

हालांकि CBDT की तरफ से नोटिफिकेशन में यह साफ नहीं किया गया है कि आधार नंबर की जानकारी आयकर विभाग को देने की प्रॉसेस क्या होगी. लेकिन माना जा रहा है कि इसके लिए वही प्रक्रिया अपनानी होगी जो सामान्य तौर पर पैन-आधार लिंकिंग के लिए की जाती है. यानी ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाकर पैन और आधार की डिटेल्स अपडेट करनी होंगी. माना जा रहा है कि इस अपडेट के लिए किसी तरह की पेनल्टी नहीं ली जाएगी.

समय पर कदम न उठाया तो क्या होगा?

अगर कोई पैन होल्डर 31 दिसंबर 2025 तक अपने आधार नंबर की जानकारी नहीं देता है, तो उसका पैन कार्ड निष्क्रिय घोषित किया जा सकता है. ऐसा होने पर टैक्स रिटर्न फाइल करने से लेकर बैंकिंग या फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन से जुड़े तमाम जरूरी कामों में पैन कार्ड का इस्तेमाल करना मुश्किल हो जाएगा. ऐसी किसी भी परेशानी से बचने के लिए डेडलाइन से पहले यह काम कर लेना जरूरी है.

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