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PAN Detail : पैन कार्ड 10 अल्फान्युमेरिक डिजिट लिखे होते हैं, जिसमें कार्डहोल्डर के सभी तरह के ट्रांजेक्शन का लेखा-जोखा होता है. (Image: social media)
Pan Card Deactivation: किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसके नाम पर जारी दस्तावेजों को निष्क्रिय कराना एक ज़रूरी प्रक्रिया है, और इनमें पैन-कार्ड (PAN Card) भी शामिल है. भले ही मृतक का पैन-कार्ड रद्द कराना कानूनी रूप से अनिवार्य न हो, लेकिन ऐसा न करने पर भविष्य में टैक्स धोखाधड़ी, अवैध लेन-देन या पहचान के दुरुपयोग जैसी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं. यहां तक कि कानूनी कार्रवाई का खतरा भी रहता है. इसलिए परिजनों के लिए यह एक जरूरी जिम्मेदारी बन जाती है. इस लेख में हम जानेंगे कि मृतक का पैन-कार्ड कैंसिल कराना क्यों जरूरी है, इसमें किन दस्तावेजों की ज़रूरत होती है, और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए.
मृत्यु के बाद पैन कार्ड क्यों कैंसिल कराना है जरूरी
मृतक की फाइनेंशियल आइडेंटिटी सुरक्षित रखने के लिए.
मृतक के बैंक और डिमेट खातों को बंद करने के लिए.
मृतक की फाइनेंशियल विरासत को सही वारिस तक ट्रांसफर करने के लिए.
पैन कार्ड का गलत इस्तेमाल रोकने के लिए
भविष्य में आयकर विभाग के किसी भी नोटिस से बचने के लिए.
बैंक अकाउंट खुलवाने या लोन लेने जैसे फ्रॉड को रोकने के लिए.
पैन कार्ड कैंसिल कराते समय कानूनी वारिस को ध्यान रखना चाहिए कि मृतक का अंतिम इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना भी होगा. इस काम को निपटाने के बाद ही पैन कैंसिल कराने के लिए अप्लाई करें.
पैन कार्ड कैंसिल कराते समय मांगे जाएंगे ये डाक्युमेंट्स
मृतक का ओरिजिनल पैन कार्ड.
मृत्यु प्रमाण पत्र की कॉपी.
पैन कार्ड कैंसिल कराने के लिए एक प्रार्थना पत्र.
आवेदक (कानूनी वारिस) की पैन कार्ड की कॉपी.
मृतक से संबंध साबित करने वाले प्रूफ जैसे- कानूनी वारिस
प्रमाण पत्र, आधार कार्ड या वसीयत.
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