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ITR Filing 2025 : PAN को लेकर चेक कर लें हर स्‍टेटस, नहीं तो इनकम टैक्‍स रिटर्न को लेकर खड़ी हो जाएगी मुसीबत

PAN Card Status : इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए पैन कार्ड सबसे अहम डॉक्यूमेंट है. पैन कार्ड किसी वजह से एक्टिव नहीं है या आधार कार्ड से लिंक नहीं हो पाया तो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना मुश्किल हो जाएगा.

PAN Card Status : इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए पैन कार्ड सबसे अहम डॉक्यूमेंट है. पैन कार्ड किसी वजह से एक्टिव नहीं है या आधार कार्ड से लिंक नहीं हो पाया तो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना मुश्किल हो जाएगा.

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Sushil Tripathi
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ITR 2025 : समय रहते पैन कार्ड से जुड़ी हर तैयारी पूरी कर लें. जिससे बाद में आईटीआर फाइल करने में किसी तरह की दिक्कत न आए. (AI Generated)

Income Tax Return, PAN Card : इनकम टैक्स रिटर्न फाइल (ITR) करने के लिए पैन कार्ड सबसे अहम डॉक्यूमेंट है. अगर आपका पैन कार्ड किसी वजह से एक्टिव नहीं है या अबतक आधार कार्ड से लिंक नहीं हो पाया तो आपके लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना मुश्किल हो जाएगा. इसलिए समय रहते पैन कार्ड से जुड़ी हर तैयारी पूरी कर लें. जिससे बाद में किसी तरह की दिक्कत का सामना न करना पड़े. आईटीआर फाइल करने के लिए आखिरी तारीख 31 जुलाई 2025 है. 

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पैन कार्ड इनकम टैक्‍स डिपार्टमेंट (Income Tax) द्वारा जारी किया गया 10 अंकों का एक यूनिक अल्फान्यूमेरिक नंबर होता है. पैन में नीचे की ओर 10 डिजिट लिखे होते हैं, जिसमें आपकी डिटेल छुपी होती है. पैन कार्ड किसी भी व्यक्ति के लिए सबसे जरूरी डाक्यूमेंट्स में से एक हैं. नौकरी से लेकर आईटीआर फाइल करने, बैंक से पोस्ट ऑफिस तक, सभी स्थानों पर पैन कार्ड काम आता है. यह आपका परमानेंट अकाउंट नंबर है.

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चेक करें पैन और आधार लिंक स्टेटस 

सबसे पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की आधिकारिक वेबसाइट https://www.incometax.gov.in/ पर जाएं.
होम पेज पर 'Link Aadhaar Status' के ऑप्शन पर क्लिक करें. 
फिर अपना पैन कार्ड नंबर और आधार कार्ड नंबर दर्ज करें.
इसके बाद सबमिट पर क्लिक करें.
स्क्रीन पर दिख जाएगा कि आपका पैन, आधार से लिंक है या नहीं.

पैन और आधार कैसे करें लिंक 

इनकम टैक्‍स ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाएं : https://eportal.incometax.gov.in/iec/foservices/#/pre-login/bl-link-aadhaar
"क्विक लिंक" के तहत "लिंक आधार" पर क्लिक करें.
पैन और आधार नंबर दर्ज करें.
"वैलिडेट" बटन पर क्लिक करें.
नाम और मोबाइल नंबर दर्ज करें.
"लिंक आधार" बटन पर क्लिक करें.
मोबाइल नंबर पर मिला ओटीपी दर्ज करें और "वैलिडेट" पर क्लिक करें.
फिर वेरिफिकेशन के लिए यूआईडीएआई को अनुरोध जाएगा. 
पेमेंट डिटेल के लिए "ई-पे टैक्स के जरिए पेमेंट जारी रखें" पर क्लिक करें.
पेमेंट करने के बाद, लिंकिंग पर सबमिट करें. 

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चेक करें : पैन कार्ड एक्टिव है या नहीं

इनकम टैक्‍स ई-फाइलिंग वेबसाइट https://www.incometax.gov.in/ पर जाएं. 
होमपेज पर  ' क्विक लिंक 'के तहत ' पैन स्‍टेटस वेरिफाई' विकल्प पर क्लिक करें.
अपना पैन नंबर, नाम, जन्म तिथि और मोबाइल नंबर दर्ज करें और ' जारी रखें ' बटन पर क्लिक करें.
इसके बाद, अपने मोबाइल नंबर पर भेजे गए ओटीपी को दर्ज करें और ' वैलिडेट ' बटन पर क्लिक करें.
आपके पैन कार्ड का स्‍टेटस पता चल जाएगा. 

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पैन कार्ड इन-एक्टिव होने के कारण

पैन को आधार से लिंक न करना
एक से अधिक पैन कार्ड रखना
डुप्लिकेट पहचान के आधार पर जारी करना
व्यक्तिगत जानकारी का बेमेल होना

अगर आधार से लिंक न होने के चलते पैन निष्क्रिय है तो तुरंत लिंक करें. अन्‍य कोई वजह है तो अपने पैन कार्ड को सक्रिय करने के लिए करण बताते हुए और जरूरी डॉक्‍यूमेंट के साथ इनकम टैक्‍स डिपाटमेंट को मेल या लेटर भेजना होगा.

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