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Tax Planning: 1 अप्रैल से पहले निपटा लें ये जरूरी काम, तो टैक्स प्लानिंग हो जाएगी आसान

Tax Planning: आगे की समस्याओं से बचने के लिए यहां कुछ ऐसे महत्वपूर्ण कार्य बताए गए हैं जिन्हें आपको नए वित्तीय वर्ष के शुरू होने से पहले पूरा करना होगा.

Tax Planning: आगे की समस्याओं से बचने के लिए यहां कुछ ऐसे महत्वपूर्ण कार्य बताए गए हैं जिन्हें आपको नए वित्तीय वर्ष के शुरू होने से पहले पूरा करना होगा.

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FE Hindi Desk
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आयकर विभाग ने आपके पैन कार्ड को आधार से लिंक करने की अंतिम तिथि 31 मार्च, 2023 घोषित की है. (IE)

Tax Planning: FY23 कुछ दिनों के बाद समाप्त हो जाएगा और FY24 1 अप्रैल से शुरू होगा. इस समय के आसपास हम में से अधिकांश नई निवेश योजनाओं को बनाने में व्यस्त हैं. अगर आप भी ऐसे ही लोगों में से हैं, तो आगे आने वाली दिक्कतों से बचने के लिए यहां कुछ जरूरी काम बताए जा रहे हैं, जिन्हें आपको नए वित्त वर्ष की शुरुआत से पहले जरूर पूरा कर लेना चाहिए.

पैन कार्ड को आधार से लिंक करें

आयकर विभाग (Income टैक्स3 Department) ने आपके पैन कार्ड को आधार से लिंक करने की अंतिम तारीख 31 मार्च, 2023 रखी है. पैन और आधार को अब 1000 रुपये के जुर्माने के साथ लिंक किया जा सकता है. अगर आप अंतिम समय सीमा से पहले दोनों आईडी कार्ड को लिंक नहीं करते हैं, तो आपका पैन निष्क्रिय हो जाएगा. पैन और आधार को बिना पेनल्टी के लिंक करने की आखिरी तारीख 30 जून 2022 थी.

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अपना अपडेटेड आईटीआर फाइल करें

AY21 के लिए अपडेटेड ITR फाइल करने की अंतिम तारीख 31 मार्च, 2023 है. इसलिए अगर आप AY21 (FY20) के लिए ITR में किसी भी जानकारी का उल्लेख करने से चूक गए हैं, तो अब भरने का का समय आ गया है. आईटी एक्ट के प्रावधान के अनुसार आपको ITR-U फाइल करने की अनुमति है यदि आपने मूल ITR या संशोधित रिटर्न में आय की डिटेल्स में कुछ गलती की है या चूक गए हैं. अगर आपने अपडेट किया हुआ ITR पहले ही फाइल कर दिया है, तो आप इसे फिर से फाइल करने के योग्य नहीं हैं.

अपनी टैक्स सेविंग स्थिति की समीक्षा करें

दरसअल 31 मार्च आपकी टक्स-सेविंग्स इनिशिएटिव के साइज को निर्धारित करने के लिए प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए कट-ऑफ तारीख है, जो उस वित्तीय वर्ष के लिए आईटीआर दाखिल करते समय आपकी कर देयता को कम करने में मदद करेगी. FY23 के दौरान अर्जित आय के लिए, आपको धारा 80C, 80D या 80E के तहत टैक्स कटौती का लाभ प्राप्त करने के लिए उसी वित्तीय वर्ष के दौरान टैक्स-सेविंग्स स्टेप्स उठाने होंगे. उदाहरण के लिए, PPF, ULIP, ELSS, आदि में निवेश धारा 80C के तहत कर कटौती के लिए पात्र हैं, जो एक वित्तीय वर्ष में 1.5 लाख रुपये की सीमा के अधीन है. अगर आपने अभी तक निवेश की अधिकतम सीमा समाप्त नहीं की है, तो आप 31 मार्च, 2023 से पहले निवेश करके ऐसा कर सकते हैं.

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5 लाख रुपये से अधिक प्रीमियम के साथ इंश्योरेंस

बजट 2023 के अनुसार एक वित्तीय वर्ष में 5 लाख रुपये से अधिक के कुल वार्षिक प्रीमियम वाले बीमा से टैक्स योग्य हो जाएगी. यह 1 अप्रैल, 2023 को या उसके बाद खरीदे गए ट्रेडिशनल बीमा (यूलिप के अलावा) पर लागू होगा. अगर आप ऐसे निवेशकों में से एक हैं जो बीमा को टैक्स सेविंग साधन के रूप में पसंद करते हैं, तो वित्तीय वर्ष समाप्त होने से पहले एक कदम उठाने का समय आ गया है. हालांकि, जोखिम कम करने के साधन के रूप में बीमा खरीदने और अपने वित्तीय लक्ष्यों के अनुरूप निवेश का चयन करने की हमेशा सलाह दी जाती है. इसलिए आप कोई जल्दबाजी न दिखाएं.

लास्ट कॉल

  • 31 मार्च प्रत्येक वित्तीय वर्ष में आपकी टैक्स सेविंग्स इनिशिएटिव के साइज को निर्धारित करने की कट-ऑफ तारीख है
  • 1 अप्रैल, 2023 को या उसके बाद खरीदी गई 5 लाख रुपये से अधिक वार्षिक प्रीमियम वाली बीमा पॉलिसियों से आय कर योग्य हो जाएगी
  • एसेसमेंट ईयर 2020-21 के लिए अपडेटेड आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख 31 मार्च, 2023 है
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