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Bank FD के ब्याज पर अब 1 लाख रुपये तक TDS नहीं कटेगा. Photograph: (Freepik)
TDS Threshold Revised for Senior Citizen: बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट्स यानी बैंक एफडी के ब्याज पर अब 1 लाख रुपये तक TDS नहीं कटेगा. शनिवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में बजट भाषण के दौरान कहा कि वरिष्ठ नागरिकों के लिए ब्याज पर टैक्स डिडक्शन की लिमिट 50,000 रुपये से दोगुनी बढ़ाकर 1 लाख रुपये की जा रही है. सरकार ने बजट 2025 में सीनियर सिटिजन यानी 60 साल और उससे अधिक उम्र के निवेशकों को यह राहत दी है.
लोकसभा में शनिवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपना आठवां और पीएम मोदी के तीसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट पेश किया. वित्त वर्ष के आम बजट में सीनियर सिटिजन के लिए टीडीएस लिमिट में बढ़ोतरी का ऐलान किया, जो 1 अप्रैल 2025 से लागू होगा. टीडीएस की लिमिट बढ़ाए जाने से टैक्स रिफंड में सहूलियत की उम्मीद है लेकिन टैक्स स्लैब के दायरे में आने पर सीनियर सिटिजन को टैक्स भरना पड़ सकता है.
Bank FD के ब्याज पर अब 1 लाख तक TDS नहीं कटेगा
सीनियर सिटिजन्स के लिए टैक्स फ्री इंटरेस्ट की लिमिट 50 हजार से बढ़ाकर 1 लाख रुपये की गई है. बजट पेश करते समय वित्र मंत्री ने कहा कि किराए पर टीडीएस के लिए एन्युअल लिमिट 2.40 लाख से बढ़ाकर 6 लाख की गई है. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की उदारीकृत धनप्रेषण स्कीम (LRS) के तहत रेमिटेंस पर टीसीएस की सीमा को 7 लाख से बढ़ाकर 10 लाख कर दिया गया है.
टीडीएस/टीसीएस को तर्कसंगत बनाया जाएगा
— Ministry of Finance (@FinMinIndia) February 1, 2025
🔹वरिष्ठ नागरिकों के लिए ब्याज पर कर कटौती की सीमा 50,000 रुपये से दोगुनी बढ़ाकर 1 लाख रुपये की जा रही है।
🔹किराए पर टीडीएस के लिए वार्षिक सीमा 2.40 लाख से बढ़ाकर 6 लाख कर दी गई है#ViksitBharatBudget2025#Budget2025#UnionBudget2025pic.twitter.com/TIjOSTgG0r
उन्होंने कहा कि टीडीएस और टीसीएस को भी रैशनलाइज किया जाएगा. टीडीएस के लिए रेट और लिमिट की संख्या कम करके उसे युक्तिसंगत बनाने की बात भी वित्त मंत्री में बजट भाषण के दौरान कही है. माल यानी गुड्स की सेल से जुड़े किसी भी लेन-देन पर सिर्फ टीडीएस, न कि टीसीएस,लागू होगा.