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New Income Tax Slab 2025: न्यू टैक्स रिजीम अपनाने वालों को अब 12 लाख रुपये तक की सालाना आय पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा. (Photo : PTI)
Income Tax New Slab Announced in Budget 2025 : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में एलान किया है कि 12 लाख रुपये तक की सालाना आय पर नई टैक्स रिजीम में कोई टैक्स नहीं देना होगा. यह फायदा नई टैक्स रिजीम का विकल्प अपनाने वालों को मिलेगा. वित्त मंत्री ने अपने भाषण में ओल्ड टैक्स रिजीम का कोई जिक्र नहीं किया है, जिससे यही लगता है कि उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है. लेकिन वित्त मंत्री के एलान के बाद भी अपनी टैक्स देनदारी को लेकर बहुत से लोग कनफ्यूज हैं. यह कनफ्यूजन दरअसल न्यू टैक्स रिजीम के तहत घोषित नए टैक्स स्लैब को ठीक से नहीं समझ पाने की वजह से हो रहा है.
क्या हैं नए टैक्स स्लैब
वित्त मंत्री ने नई टैक्स रिजीम का जो संशोधित टैक्स स्लैब (Revised Tax Slab or New Tax Slab) घोषित किया गया है, उसमें : सालाना टैक्स फ्री इनकम की लिमिट 4 लाख रुपये बताई गई है. उससे ऊपर 4 लाख 1 रुपये से लेकर 8 लाख रुपये तक की सालाना आमदनी पर 5 फीसदी टैक्स लगेगा, जबकि 8 लाख 1 रुपये से लेकर 12 लाख रुपये तक की सालाना आमदनी पर 10 फीसदी की दर से टैक्स लगेगा. 12 लाख 1 रुपये से 16 लाख रुपये तक आमदनी पर 15 फीसदी और 16 लाख 1 रुपये से 20 लाख रुपये तक की सालाना आय पर 20 फीसदी टैक्स लगेगा. इसके अलावा 20 लाख 1 रुपये से लेकर 24 लाख रुपये तक की सालाना आमदनी पर 25 फीसदी और 25 लाख रुपये से ज्यादा सालाना आय पर 30 फीसदी की दर से टैक्स लगना है.
नए टैक्स स्लैब पर कोई कनफ्यूजन तो नहीं?
इस नए टैक्स स्लैब को लेकर बहुत सारे लोगों में कनफ्यूजन है कि उन्हें अब कितना टैक्स देना पड़ेगा. इस कनफ्यूजन की वजह ये है कि वित्त मंत्री ने 12 लाख रुपये तक टैक्स नहीं लगने की बात कही है, जबकि टैक्स स्लैब में तो 4 लाख रुपये तक की आय ही टैक्स-फ्री बताई गई है.
(Source : Budget 2025 Documents)
नए टैक्स स्लैब को ठीक से समझें
नई टैक्स रिजीम के तहत घोषित नए टैक्स स्लैब को लेकर कनफ्यूज होने की जरूरत नहीं है. वित्त मंत्री ने बिलकुल सही कहा है. न्यू टैक्स रिजीम अपनाने वालों को अब 12 लाख रुपये तक की सालाना आय पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा. इसकी वजह ये है कि टैक्स स्लैब के तहत लागू टैक्स पर अब सेक्शन 87A के तहत 12 लाख रुपये की लिमिट तक टैक्स रिबेट मिलेगी. पहले यह रिबेट सालाना 7 लाख रुपये तक आय पर ही मिलती थी. इसका मतलब ये है कि 12 लाख रुपये तक वेतन पाने वालों की टैक्स देनदारी को सरकार रिबेट यानी छूट देकर माफ कर देगी. इतना ही नहीं, नौकरी पेशा लोगों को 75 हजार रुपये तक स्टैंडर्ड डिडक्शन का लाभ भी मिलेगा. यानी अगर आप सैलरीड क्लास में आते हैं, तो 75 हजार रुपये के स्टैंडर्ड डिडक्शन को मिलाकर आपको कुल 12.75 लाख रुपये तक के सालाना वेतन पर अब कोई टैक्स नहीं भरना पड़ेगा. उससे ज्यादा वेतन होने पर भी अब नए टैक्स स्लैब के हिसाब से पहले की तुलना में कम टैक्स देना पड़ेगा.
नए टैक्स स्लैब में किसे कितना होगा फायदा?
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा बजट में घोषित नए टैक्स स्लैब की वजह से कितनी सालाना आय वाले टैक्सपेयर्स को कितना फायदा होगा, उसका डिटेल नीचे दिए टेबल में देख देख सकते हैं. यह टेबल खुद वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण के साथ उदाहरण के तौर पर पेश किया है.
(Source : Budget 2025 Documents)
हर आय वर्ग के टैक्सपेयर को होगा फायदा
ऊपर दिया गया उदाहरण का टेबल वित्त मंत्री द्वारा संसद में दिए गए बजट भाषण के साथ ही पेश किया गया है. इसमें साफ बताया गया है :
- अगर आपकी सालाना आमदनी 12 लाख रुपये तक है, तो टैक्स स्लैब में बदलाव और टैक्स रिबेट का लाभ मिलाकर आपको कुल 80 हजार रुपये का लाभ मिलेगा.
- इसमें 20 हजार रुपये स्लैब में बदलाव की वजह से और 60 हजार रुपये का लाभ टैक्स रिबेट की वजह से मिलेगा.
- अगर आपकी आय 16 लाख रुपये है, तो न्यू टैक्स रिजीम में टैक्स स्लैब बदलने की वजह से अब आपको 1.70 लाख रुपये की जगह 1.20 लाख रुपये ही टैक्स देना पड़ेगा.
- यह सारा लाभ सिर्फ स्लैब बदलने की वजह से होगा, क्योंकि जिनकी सालाना आय 12 लाख रुपये से ज्यादा है, उन्हें टैक्स रिबेट का फायदा नहीं मिलेगा.
- इसी तरह जिनकी सालाना आय 20 लाख रुपये है, उन्हें न्यू टैक्स रिजीम में 2.90 लाख रुपये की जगह 2 लाख रुपये और सालाना आय 24 लाख होने पर 4.10 लाख रुपये की बजाय 3 लाख रुपये इनकम टैक्स भरना होगा.
- जिनकी सालाना आमदनी 50 लाख रुपये है, उन्हें नई टैक्स रिजीम में अब 10.80 लाख रुपये टैक्स भरना होगा, जबकि पहले उनकी टैक्स देनदारी 11.90 लाख रुपये होती.
- इस तरह नए टैक्स स्लैब की वजह से न्यू टैक्स रिजीम अपनाने वाले हर आय वर्ग के टैक्सपेयर को लाभ होने की उम्मीद है.