scorecardresearch

केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बिग अपडेट, UPS से NPS में स्विच करने का सिर्फ एक बार मिलेगा मौका, कब तक ले सकते हैं ये फैसला?

केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए UPS से NPS में स्विच करने का सिर्फ एक बार विकल्प देने की घोषणा की है. वन टाइम स्विच सुविधा का इस्तेमाल यूपीएस का विकल्प चुनने वाले कर्मचारी कब तक ले सकते हैं यहां डिटेल देखें.

केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए UPS से NPS में स्विच करने का सिर्फ एक बार विकल्प देने की घोषणा की है. वन टाइम स्विच सुविधा का इस्तेमाल यूपीएस का विकल्प चुनने वाले कर्मचारी कब तक ले सकते हैं यहां डिटेल देखें.

author-image
FE Hindi Desk
New Update
UPS to NPS Switch One time AI Image

वित्त मंत्रालय के मुताबिक 20 जुलाई तक लगभग 31,555 कर्मचारियों ने UPS का विकल्प चुना है. इस योजना में पंजीकरण की डेडलाइन 30 सितंबर 2025 है. (AI Image)

UPS to NPS Switch: केंद्र सरकार ने नई यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) के तहत नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) में पन टाइम स्विच विकल्प देने की घोषणा की. सरकार ने यह सुविधा 1 अप्रैल, 2025 से लागू की है. वित्त मंत्रालय ने कहा कि यह कदम केंद्रीय कर्मचारियों को पेंशन में अधिक लचीलापन और भविष्य की योजना के अनुसार विकल्प चुनने की स्वतंत्रता देने के लिए उठाया गया है. वित्त मंत्रालय के अनुसार, 20 जुलाई तक लगभग 31,555 कर्मचारियों ने UPS का विकल्प चुना है, जबकि योजना के तहत रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट 30 सितंबर 2025 है.

क्या हैं वन टाइम स्विच विकल्प के नियम

सरकार ने 1 अप्रैल, 2025 से UPS को केंद्रीय कर्मचारियों के लिए NPS के विकल्प के रूप में पेश किया है. UPS चुनने वाले कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद एश्योर्ड पेंशन का लाभ मिलेगा. फिलहाल सरकार ने UPS विकल्प चुनने वाले कर्मचारियों को NPS में स्विच करने का सिर्फ एक बार मौका देने की घोषणा की है.

Advertisment

कर्मचारियों को कब तक मिलेगी स्विच करने की सुविधा?

ऐसे कर्मचारी जो UPS से NPS में स्विच करने की सोच रहे हैं उन्हें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए. 

  • UPS का विकल्प चुनने वाले कर्मचारी किसी भी समय NPS में जाने का विकल्प ले सकते हैं.
  • यह विकल्प रिटायरमेंट की तारीख से एक साल पहले तक या वॉलंटरी रिटायरमेंट की स्थिति में तीन महीने पहले तक इस्तेमाल किया जा सकता है.
  • UPS के तहत कर्मचारियों को रिटायरमेंट ग्रैच्युटी और मृत्यु ग्रैच्युटी का लाभ मिलेगा.
  • NPS में स्विच करने वाले कर्मचारी सेवा के दौरान मृत्यु या विकलांगता की स्थिति में भी CCS (पेंशन) नियम, 2021 या CCS (असाधारण पेंशन) नियम, 2023 के तहत लाभ के हकदार होंगे.
  • UPS को आयकर अधिनियम, 1961 के तहत NPS जैसे टैक्स लाभ भी दिए गए हैं.

Also read : ITR filing: पहली बार फाइल करना है इनकम टैक्स रिटर्न? सबसे पहले ई-फाइलिंग वेबसाइट पर ऐसे करें रजिस्ट्रेशन, समझें पूरी प्रॉसेस

केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों को यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) से नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) में स्विच करने का एक बार विकल्प दिया है. इस फैसले के तहत कर्मचारी अपनी रिटायरमेंट डेट से एक साल पहले तक इस विकल्प का इस्तेमाल कर सकते हैं. वहीं, अगर कोई कर्मचारी वॉलंटरी रिटायरमेंट लेता है, तो उसे रिटायरमेंट से 3 महीने पहले तक यह सुविधा मिलेगी. हालांकि, जिन कर्मचारियों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई चल रही है या जिन्हें सेवा से हटाया जा रहा है, वे इसके पात्र नहीं होंगे.

सरकार ने यह व्यवस्था 1 अप्रैल 2025 से लागू होने वाली यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) के तहत शुरू की है. UPS में कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद एश्योर्ड पेंशन मिलती है, जबकि NPS एक मार्केट-लिंक्ड स्कीम है, जहां पेंशन कॉर्पस का ग्रोथ बाजार के प्रदर्शन पर निर्भर करता है. अब कर्मचारियों को यह मौका दिया गया है कि वे चाहें तो UPS छोड़कर NPS में स्विच कर सकते हैं.

Nps UPS