/financial-express-hindi/media/media_files/2025/02/27/q4D12jkWMw6Szo723QA1.jpg)
UPS : यह पहले से दावा किए गए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) लाभों के अतिरिक्त है. Photograph: (Image : Pixabay)
Unified Pension Scheme, UPS: वित्त मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा कि 31 मार्च, 2025 को या उससे पहले मिनिमम 10 साल की सर्विस पूरी करके रिटायर हुए केंद्र सरकार के एनपीएस अकाउंट होल्डर या उनके जीवनसाथी यूनिफाइड पेंशन स्कीम (यूपीएस) के तहत एक्स्ट्रा बेनिफिट का क्लेम कर सकते हैं. यह पहले से दावा किए गए नेशनल पेंशन सिस्टम (एनपीएस) बेनिफिट के अतिरिक्त है.
योजना के अनुसार, यूपीएस का विकल्प चुनने वाले रिटायर कर्मचारी को हर पूर्ण की गई छह महीने की सर्विस के लिए आखिरी मूल वेतन यानी बेसिक पे (Basic Pay) और उस पर महंगाई भत्ते के दसवें हिस्से का एकमुश्त भुगतान मिलेगा. साथ ही एनपीएस के तहत मंथली टॉप-अप अमाउंट की गणना स्वीकार्य यूपीएस पेमेंट और महंगाई राहत यानी डीआर (DR) से एनपीएस के तहत मिले पेंशन रकम को घटाकर की जाती है.
क्लेम करने की अंतिम तारीख
इसमें कहा गया कि रिटायर कर्मचारियों को लागू पीपीएफ दरों के अनुसार साधारण ब्याज भी दिया जाएगा. ऐसे कर्मचारियों या उनके जीवनसाथी द्वारा क्लेम करने की अंतिम तारीख 30 जून, 2025 है.
ऐसे पात्र कर्मचारी या उनके जीवनसाथी 30 जून 2025 तक इस योजना का लाभ लेने के लिए दावा कर सकते हैं. यह विशेष तौर पर उन लोगों के लिए राहत की खबर है जो पहले ही NPS के अंतर्गत लाभ प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन अब UPS का फायदा भी लेना चाहते हैं.
UPS स्कीम की खासियत
वित्त मंत्रालय ने जनवरी में यूपीएस को नोटिफाई किया था, जो रिटायरमेंट से पहले पिछले 12 महीनों में मिले एवरेज बेसिक पे के 50 फीसदी के बराबर पेंशन का वादा करती है.
यूपीएस उन केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों पर लागू होगा जो राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत आते हैं और जो यह विकल्प चुनते हैं.
नोटिफिकेशन के मुताबिक पूरी तरह सुनिश्चित भुगतान की दर सेवानिवृत्ति से ठीक पहले 12 महीने के औसत मूल वेतन यानी एवरेज बेसिक पे का 50 फीसदी होगी.
इससे 23 लाख सरकारी कर्मचारियों को यूपीएस और एनपीएस के बीच चयन करने का विकल्प मिला.
एनपीएस एक जनवरी, 2004 को लागू हुआ था.