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UPS : सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम को और आकर्षक बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है. (IE File)
Govt employees under Unified Pension Scheme to get tax benefit akin to NPS:यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने इसमें NPS जैसा टैक्स बेनिफिट देने का फैसला किया है. वित्त मंत्रालय ने शुक्रवार को अपने एक बयान में कहा कि यूपीएस को कर ढांचे के तहत शामिल करना पारदर्शी, लचीले और कर-कुशल विकल्पों के माध्यम से केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में सरकार का एक और कदम है. इससे पहले सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों द्वारा UPS विकल्प को चुनने की डेडलाइन 30 जून से 3 महीने के लिए बढ़ाकर 30 सितंबर 2025 की थी.
वित्त मंत्रालय के अनुसार, UPS को एनपीएस के तहत एक वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में मान्यता दी गई है और इसलिए एनपीएस पर लागू सभी टैक्स छूटें अब UPS पर भी लागू होंगी. यह बदलाव उन सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत है जिन्होंने UPS का विकल्प चुना है या भविष्य में चुनने की योजना बना रहे हैं. इससे UPS के तहत आने वाले कर्मचारियों को टैक्स में पर्याप्त छूट और निवेश के लिए प्रोत्साहन मिलेगा.
गौरतलब है कि UPS को पहली बार 24 जनवरी, 2025 को अधिसूचित किया गया था, जिसके तहत 1 अप्रैल, 2025 से केंद्र सरकार की सिविल सेवाओं में नियुक्त नए कर्मचारियों को एनपीएस के विकल्प के रूप में UPS चुनने की सुविधा दी गई. इसके बाद पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) ने UPS के संचालन को लेकर विस्तृत नियम 19 मार्च, 2025 को जारी किए.
इस योजना का लाभ उन सभी कर्मचारियों को मिलेगा जो वर्तमान में एनपीएस के तहत हैं और UPS का विकल्प चुनते हैं. अनुमान है कि लगभग 23 लाख सरकारी कर्मचारी इस विकल्प का लाभ उठा सकते हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 24 अगस्त, 2024 को UPS को मंजूरी दी थी.
यह फैसला उन कर्मचारियों के लिए राहत लेकर आया है जो पुरानी पेंशन योजना (OPS) की वापसी की मांग कर रहे थे. अब UPS के जरिए उन्हें सुरक्षा, स्थायित्व और टैक्स छूट – तीनों का लाभ मिल सकेगा.