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ITR Filing: देखें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने रिफंड में देरी पर टैक्सपेयर्स को क्या सलाह दी. (फोटो एक्सप्रेस)
Income Tax Refund Date 2023: एसेसमेंट ईयर 2023-24 के लिए 6.8 करोड़ से अधिक इनकम टैक्सपेयर्स ने आईटीआर फाइल किए. जिनमें से ज्यादातर टैक्सपेयर्स को रिफंड मिल गए और कुछ लोगों ने दावा कि उन्हें अब तक रिफंड नहीं मिला. हाल ही में सोशल मीडिया पर कुछ टैक्स पेयर्स ने आयकर विभाग से पूछा कि तय तारीख से बहुत पहले आईटीआर दाखिल करने के बाद भी अभी तक रिफंड क्यों नहीं आया.
इनकम टैक्स विभाग को ट्विटर पर टैग कर टैक्सपेयर ने पूछा कि “मैंने अपना टैक्स समय पर चुकाया, मैंने तय तारीख से काफी दिन पहले अपना आईटीआर फाइल किया. लेकिन क्यों अभी तक रिफंड नहीं मिला? टैक्सपेयर वे पीएमओ को भी इसी ट्वीट में टैग कर मामले को संज्ञान में लेने और त्वरित कार्रवाई की मांग की. इनकम टैक्स विभाग इस पर प्रतिक्रिया देते हुए टैक्सपेयर्स को संबंधित मामले का ब्योरा विभाग को मेल करने की सलाह दी. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ट्विटर पर जबाव में कहा है कि कृपया पैन और अपने मोबाइल नंबर के साथ अपने डिटेल को इस पते orm@cpc.incometax.gov.in पर मेल करें ताकि विभाग की टीम आपसे संपर्क कर सके.
बता दें कि एसेसमेंट ईयर 2023-24 के लिए बिना किसी जुर्माना के आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई, 2023 थी. इनकम टैक्स डिपॉर्टमेंट की वेबसाइट के आंकड़ों के मुताबिक 6 अगस्त तक 6.8 करोड़ से अधिक आईटीआर फाइल किए गए थे. जिनमें से विभाग द्वारा 6 करोड़ से अधिक करोड़ के रिटर्न वेरिफाइड किए गए. वहीं 4.34 करोड़ से अधिक रिटर्न आयकर विभाग द्वारा प्रासेज्ड किए गए.
आंकड़ें बताते हैं कि कुछ टैक्सपेयर्स को रिफंड में देरी का सामना करना पड़ सकता है क्योंकि 2 करोड़ से अधिक रिटर्न अभी भी प्रोसेज्ड नहीं हुए हैं. इसके अलावा, कुछ टैक्सपेयर्स को अपने रिटर्न के वेरीफाई न होने के कारण देरी का सामना करना पड़ सकता है. टैक्सपेयर्स के लिए आईटीआफ फाइल करने के 30 दिनों के भीतर वेरीफिकेशन करना जरूरी होता है. आंकड़ें बताते हैं कि 6 अगस्त तक, टैक्सपेयर्स की ओर से 80 लाख से अधिक रिटर्न अभी भी वेरीफाई किए जाने बाकी थे.
टैक्स एक्सपर्ट बताते हैं कि रिफंड की तेज प्रोसेसिंग कई कारकों पर निर्भर करती है. इनकम टैक्स विभाग आईटीआर दाखिल करने की तारीख से 20 से 45 दिनों के भीतर रिफंड प्रासेस करने का प्रयास करता है. हालांकि, यह एक सामान्य समय-सीमा है. आईटीआर प्रासेस करने और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा सूचना भेजने की अधिकतम समय सीमा उस वित्तीय वर्ष के अंत से 9 महीने है जिसमें रिटर्न प्रस्तुत किया गया है. अगर आईटीआर फाइलिंग के दौरान दर्ज कराए गए डिटेल में किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं है तो विभाग द्वारा जरूर रिफंड जारी की जाएगी.