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NCLAT admits Google's appeal for hearing: सीसीआई के फैसले के खिलाफ गूगल की अपील पर सुनवाई करेगा NCLAT (File Photo)
NCLAT directs Google to pay 10% of Rs 1,337.76 cr penalty : गूगल (Google) को कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया (CCI) की तरफ से लगाए गए 1,337.76 करोड़ रुपये के जुर्माने की 10 फीसदी रकम अभी जमा करनी होगी. इसके बाद ही नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल (NCLAT) कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के आदेश के खिलाफ दायर उसकी अपील पर सुनवाई करेगा. यह आदेश NCLAT ने बुधवार को सुनाया है. CCI ने अक्टूबर 2022 में गूगल पर 1,337.76 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था, जिसे कंपनी ने NCLAT में चुनौती दी है. CCI ने गूगल पर यह जुर्माना बाजार में अपने वर्चस्व का गलत इस्तेमाल करने की वजह से लगाया है.
CCI के आदेश पर फौरन स्टे लगाने से NCLAT का इनकार
नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल (National Company Law Appellate Tribunal - NCLAT) की दो सदस्यों की बेंच ने बुधवार को दिए अपने निर्देश में CCI के अक्टूबर 2022 के आदेश पर फौरन स्टे लगाने की गूगल की मांग खारिज कर दी. ट्रिब्यूनल का कहना है कि वो इस मामले में कोई भी आदेश दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद ही जारी करेगा. यानी गूगल को फिलहाल इसी बात से संतोष करना होगा कि NCLAT ने उसकी अपील को सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया है. ट्रिब्यूनल ने CCI का पक्ष जानने के लिए उसे भी नोटिस दिया है और मामले की सुनवाई के लिए 13 फरवरी की तारीख तय की है. CCI के आदेश पर अंतरिम स्टे लगाने के बारे में दोनों पक्षों की दलीलें उसी दिन सुनी जाएंगी.
क्या है Google की दलील
NCLAT में सीसीआई के आदेश को चुनौती देने वाली गूगल की याचिका में दलील दी गई है कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के इस आदेश से भारत को मोबाइल यूजर्स को बड़ा झटका लगेगा. गूगल का दावा है कि इस फैसले पर अमल करने से भारत में एंड्रॉयड (Android) मोबाइल डिवाइस काफी महंगे हो जाएंगे. गूगल ने अपनी याचिका में सीसीआई की तरफ से लगाए गए जुर्माने पर अंतरिम रोक लगाने की मांग करते हुए दावा किया है कि एंड्रॉयड की वजह से भारतीय यूजर्स, डेवलपर्स और ओरिजनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स (OEMs) को काफी लाभ हुआ है और भारत के डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में भी इसने महत्वपूर्ण योगदान किया है. गूगल ने अपनी याचिका में यह हैरान करने वाला आरोप भी लगाया है कि सीसीआई के डायरेक्टर जनरल ने अपने आदेश में विदेशी अथॉरिटीज़ के फैसलों के कई पैराग्राफ कॉपी-पेस्ट भी किए हैं.
क्या है CCI का आदेश
सीसीआई ने 20 अक्टूबर 2022 को दिए अपने आदेश में कहा है कि गूगल ने भारत समेत दुनिया भर के बाजारों में एंड्रॉयड मोबाइल डिवाइस इकोसिस्टम (Android mobile device ecosystem) में अपने वर्चस्व का गलत इस्तेमाल किया है, जो स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के खिलाफ है. गूगल एंड्रॉयड मोबाइल डिवाइस के मामले में प्रतिस्पर्धा विरोधी आचरण (anti-competitive practices) का दोषी करार देते हुए सीसीआई ने उस पर 1,337.76 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था. साथ ही कंपनी को भविष्य में ऐसे किसी भी गलत कारोबारी बर्ताव से दूर रहने का आदेश भी दिया था. लेकिन गूगल ने सीसीआई के आदेश पर अमल करने की बजाय उसे NCLAT में चुनौती दे दी.