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New GST Rates: नवरात्रि से सस्ती होंगी छोटी कारें और बाइक्स, सिर्फ ये बाइक्स होंगी महंगी

जीएसटी काउंसिल ने छोटी कारों और 350cc तक की बाइक्स पर जीएसटी घटाकर 18% कर दिया है. इससे स्विफ्ट, बलेनो, वैगनआर, वेन्यू, पंच जैसी कारें और हीरो स्प्लेंडर, होंडा एक्टिवा, बजाज पल्सर जैसी बाइक्स सस्ती होंगी

जीएसटी काउंसिल ने छोटी कारों और 350cc तक की बाइक्स पर जीएसटी घटाकर 18% कर दिया है. इससे स्विफ्ट, बलेनो, वैगनआर, वेन्यू, पंच जैसी कारें और हीरो स्प्लेंडर, होंडा एक्टिवा, बजाज पल्सर जैसी बाइक्स सस्ती होंगी

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FE Hindi Desk
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New GST rates

22 सितंबर से लागू होने वाले नए जीएसटी रेट्स से गाड़ियों और टू-व्हीलर्स की कीमतों में बड़ा बदलाव आने वाला है. (Image: FE File)

New GST rates: गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) काउंसिल ने आखिरकार गाड़ियों और उपभोक्ता सेवाओं पर नए टैक्स रेट्स का ऐलान कर दिया है. उम्मीद के मुताबिक, इन बदलावों का सीधा असर ऑटोमोबाइल की कीमतों पर पड़ेगा. कुछ गाड़ियां सस्ती होंगी और कुछ महंगी.

काउंसिल ने कम्पेनसेशन सेस में भी फेरबदल किया है, जिसकी वजह से कुल मिलाकर गाड़ियों की कीमतों में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा. नए टैक्स रेट्स 22 सितंबर 2025 से लागू होंगे. यानी शारदीय नवरात्रि से. आइए जानते हैं कौन-सी गाड़ियां होंगी सस्ती और कौन-सी होंगी महंगी.

छोटी ही नहीं, मिड-रेंज कारें भी होंगी सस्ती

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छोटी कारों पर अब सिर्फ 18% GST लगेगा, जबकि पहले 28% लगता था. यानी 4 मीटर से कम लंबाई वाली पेट्रोल (1200cc तक), डीजल (1500cc तक) और हाइब्रिड छोटी कारें अब 5% से 13% तक सस्ती हो जाएंगी.

नए जीएसटी नियमों के तहत अब सिर्फ मारुति ऑल्टो (Maruti Suzuki Alto K10), एस प्रेसो (Maruti Suzuki S-Presso) या रेनॉ क्विड (Renault Kwid) जैसी एंट्री-लेवल कारें ही नहीं, बल्कि स्विफ्ट (Maruti Suzuki Swift), बलेनो (Baleno), वैगनआर (WagonR), फ्रॉन्क्स (Fronx) और डिजायर (Dzire), हुंडई वेन्यू (Hyundai Venue), एक्सटर (Exter), हुडंई i20 (Hyundai i20), ग्रैंड i10 निओस (Grand i10 Nios) टाटा पंच (Tata Punch), टियागो (Tiago), टिगोर (Tigor), महिंद्रा XUV 3XO (Mahindra XUV 3XO) और किया सोनेट (Kia Sonet), टोयोटा ग्लैंजा (Toyota Glanza) और अर्बन क्रूजर टेजर (Urban Cruiser Taisor), निसान मैग्नाइट (Nissan Magnite), रेनॉल्ट काईगर (Renault Kiger) जैसी भारत की सबसे ज्यादा बिकने वाली कारों पर भी टैक्स राहत मिलेगी

अभी तक 1200cc तक की पेट्रोल और 1500cc तक की डीजल इंजन वाली 4 मीटर से छोटी कारों पर 28% जीएसटी के साथ 1-3% सेस लगता था. यानी कुल टैक्स करीब 31% तक पहुंच जाता था. वहीं 1500cc से बड़ी इंजन वाली SUV पर टैक्स का असर लगभग 50% तक हो जाता था (28% जीएसटी + 22% सेस). 22 सितंबर से लागू होने वाले नए नियमों में सेस पूरी तरह हटा दिया गया है. इसका मतलब है कि टैक्स स्ट्रक्चर अब सीधा और साफ होगा और ग्राहकों के लिए कारों की कीमत समझना भी आसान हो जाएगा.

बीते कुछ सालों से भारत की पैसेंजर व्हीकल मार्केट की रीढ़ मानी जाने वाली छोटी कारों की बिक्री लगातार धीमी पड़ रही थी. अब नए टैक्स रेजीम से उम्मीद है कि इस सेगमेंट की मांग दोबारा बढ़ेगी और बाजार को नई जान मिलेगी.ॉ

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नए जीएसटी रेट के लागू होने से ज्यादातर छोटी और मिड-साइज कारों पर 18% जीएसटी लगेगा लेकिन लग्जरी कारों को 40% स्लैब में रखा गया है. दिलचस्प बात यह है कि टैक्स दर बढ़ने के बावजूद लग्जरी गाड़ियों पर पहले से कम टैक्स बोझ पड़ेगा. 

लक्जरी ब्रांड्स जैसे मर्सिडीज, ऑडी, BMW और जगुआर लैंड रोवर पर पहले 50% तक टैक्स लगता था (28% GST + 22% सेस). अब सभी लग्जरी गाड़ियों पर फ्लैट 40% टैक्स लगेगा. यानी मर्सिडीज़ और BMW जैसी महंगी गाड़ियां भी पहले से सस्ती होंगी.

जीएसटी काउंसिल ने साफ किया है कि आयातित बुलेटप्रूफ लग्जरी सेडान पर जीएसटी से छूट केवल खास मामलों में ही मिलेगी, जैसे राष्ट्रपति सचिवालय द्वारा खरीदी गई गाड़ियां.

ये पापुलर बाइक्स होंगी सस्ती

जीएसटी काउंसिल ने बड़ा फैसला लेते हुए 350cc तक की बाइक्स और स्कूटर पर टैक्स घटा दिया है. अब इन पर 28% की जगह सिर्फ 18% जीएसटी लगेगा. इससे हीरो HF डिलक्स, स्प्लेंडर प्लस, होंडा एक्टिवा 110, होंडा शाइन 125, टीवीएस ज्यूपिटर, बजाज पल्सर 125, पल्सर RS200 और रॉयल एनफील्ड बुलेट 350 व क्लासिक 350 जैसी पॉपुलर बाइक्स और स्कूटर की कीमतें कम हो जाएंगी. यानी 1 लाख रुपये की बाइक अब करीब 90,000 रुपये (एक्स-शोरूम) में मिलेगी.

सिर्फ ये बाइक्स महंगी होंगी 

लेकिन 350cc से ऊपर वाली बाइक्स महंगी हो जाएंगी. उन पर अब फ्लैट 40% GST लगेगा, जो पहले 28% GST + 3% सेस था. यानी 2 लाख रुपये की बड़ी बाइक की कीमत अब करीब 2.18 लाख रुपये हो जाएगी (एक्स-शोरूम). इसके साथ रोड टैक्स भी बढ़ेगा.

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इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर राहत जस की तस

पहले खबर थी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (EVs) पर टैक्स 5% से बढ़ाकर 18% कर दिया जाएगा. लेकिन काउंसिल ने EVs पर कोई बदलाव नहीं किया है. यानी EVs पर पहले की तरह ही सिर्फ 5% GST लगेगा और इनकी कीमतों में कोई फर्क नहीं आएगा.

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