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GST On Vehicles : कारों, बाइक्स, थ्री-व्हीलर और ट्रैक्टर्स पर अब कितना लगेगा जीएसटी? सवाल-जवाब से दूर होगा कनफ्यूजन

FAQs : GST On Vehicles : कारों, बाइक्स, थ्री-व्हीलर्स, टैक्टर समेत ज्यादातर वेहिकल्स पर टैक्स की दरों में बदलाव किए गए हैं. लेकिन EVs पर पहले की तरह 5% जीएसटी ही लगेगा.

FAQs : GST On Vehicles : कारों, बाइक्स, थ्री-व्हीलर्स, टैक्टर समेत ज्यादातर वेहिकल्स पर टैक्स की दरों में बदलाव किए गए हैं. लेकिन EVs पर पहले की तरह 5% जीएसटी ही लगेगा.

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Viplav Rahi
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GST On Vehicles 2025: जीएसटी की नई दरों में ज्यादातर वाहनों पर टैक्स का कुल बोझ कम होने वाला है. (Image : FE File)

GST On Cars, Bikes, Three Wheelers, Tractors and Other Vehicles : जीएसटी की नई व्यवस्था में कारों, बाइक्स, थ्री-व्हीलर्स, टैक्टर्स समेत ज्यादातर वेहिकल्स पर लागू टैक्स की दरों में अहम बदलाव किए गए हैं. लेकिन इलेक्ट्रिक वेहिकल्स (EVs) और हाइड्रोजन फ्यूल सेल वेहिकल्स पर पहले की तरह की 5 फीसदी जीएसटी लगता रहेगा. यानी इन पर टैक्स की दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है. 

कुछ गाड़ियों पर GST बढ़ने के बावजूद कैसे कम होगा टैक्स 

1500 सीसी से बड़े इंजन वाली कारों समेत कई वाहनों पर जीएसटी के अलावा कंपनसेशन सेस (Compensation Cess) भी लगता रहा  है, जिसे अब हटा दिया गया है. इस वजह से ऐसे वाहनों पर जीएसटी का रेट बढ़ने के बावजूद उन पर टैक्स का कुल बोझ कम हो जाएगा.

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350 सीसी से बड़ी बाइक्स पर टैक्स 9% बढ़ा

350 सीसी से ज्यादा इंजन कैपिसिटी वाली बाइक्स पर कुल टैक्स 31 फीसदी से बढ़कर 40 फीसदी हो गया है. यानी इन पर 9 फीसदी ज्यादा टैक्स लगेगा. बाकी सभी वाहनों पर नई व्यवस्था में टैक्स की दरें कम हो गई हैं. तमाम वाहनों पर पुरानी और नई दरों की तुलना आप नीचे टेबल में देख सकते हैं : 

गाड़ियों पर GST की नई दरें

Category

Old GST

Compensation Cess

GST+Cess (Old Tax)

New GST

Change %

Electric Vehicles

5%

NIL

5%

5%

0%

Hydrogen Fuel Cell Vehicles

12%

NIL

12%

12%

0%

Three Wheeled Vehicles

28%

NIL

28%

18%

-10%

Two-Wheelers upto 350cc Engine

28%

NIL

28%

18%

-10%

Two-Wheelers >350cc Engine

28%

3%

31%

40%

9%

Passenger Vehicles (Petrol, CNG, LPG) Upto 4m & Upto 1200cc engine

28%

1%

29%

18%

-11%

Passenger Vehicles (Diesel) Upto 4m & Upto 1500cc engine

28%

3%

31%

18%

-13%

Passenger Vehicles (Upto 1500cc engine)

28%

17%

45%

40%

-5%

Passenger Vehicles (Above 1500cc engine)

28%

20%

48%

40%

-8%

Passenger Vehicles popularly known as SUVs (Above 4m, >1500cc, ≥170mm Ground Clearance)

28%

22%

50%

40%

-10%

Hybrid Passenger Vehicles (Upto 4m & Upto 1200cc Petrol OR Upto 4m & Upto 1500cc Diesel)

28%

NIL

28%

18%

-10%

Hybrid Passenger Vehicles (Above 4m or Above 1200cc Petrol OR Above 1500cc Diesel)

28%

15%

43%

40%

-3%

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FAQ से दूर करें कनफ्यूजन 

गाड़ियों पर लगने वाले जीएसटी और कुल टैक्स के बारे में अगर आपको अब भी कोई कनफ्यूजन है, तो पीआईबी ने इस बारे में बार-बार पूछे जाने वाले सवालों पर वित्त मंत्रालय की तरफ से दिए गए जवाब जारी किए हैं. इन सवाल-जवाब को ध्यान से पढ़ेंगे तो आपके ज्यादातर कनफ्यूजन दूर हो जाएंगे : 

छोटी पेट्रोल, एलपीजी, सीएनजी या डीज़ल कारों पर संशोधित जीएसटी दर क्या है? छोटी कारों के अंतर्गत क्या-क्या आता है?

सभी छोटी कारों पर जीएसटी दर 28% से घटाकर 18% कर दी गई है. जीएसटी के तहत छोटी कारें पेट्रोल, एलपीजी या सीएनजी कारें हैं जिनकी इंजन क्षमता 1200 सीसी और लंबाई 4000 मिमी तक है और डीजल कारें जिनकी इंजन क्षमता 1500 सीसी और लंबाई 4000 मिमी तक है.

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1500 सीसी से ज़्यादा या 4000 मिमी से ज़्यादा लंबाई वाले वाहनों पर नई GST दर क्या है? यूटिलिटी वाहनों पर जीएसटी दर क्या है?

सभी मध्यम आकार और बड़ी कारों यानी 1500 सीसी से अधिक या 4000 मिमी से अधिक लंबाई वाले वाहनों पर जीएसटी दर 40% है. इसके अलावा, यूटिलिटी वाहनों की श्रेणी में मोटर वाहन, चाहे उन्हें स्पोर्ट्स यूटिलिटी वाहन (SUV), मल्टी यूटिलिटी वाहन (एमयूवी), मल्टी-पर्पज वाहन (एमपीवी) या क्रॉस-ओवर यूटिलिटी वाहन (एक्सयूवी) जैसे किसी भी नाम से पुकारा जाए, जिनकी इंजन क्षमता 1500 सीसी से अधिक, लंबाई 4000 मिमी से अधिक और ग्राउंड क्लीयरेंस 170 मिमी या उससे अधिक हो, उन पर भी बिना किसी उपकर के 40% की जीएसटी दर लागू होगी.

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वर्तमान में मध्यम और बड़ी कारों पर 28% जीएसटी और 17-22% तक क्षतिपूर्ति उपकर लगता है, जिससे कुल कर भार 45-50% तक होता है. नई दर क्या होगी?

मध्यम आकार और बड़ी कारों पर नई जीएसटी दर 40% होगी, जिसमें कोई क्षतिपूर्ति उपकर नहीं लगेगा.

मोटरसाइकिल पर जीएसटी दर क्या है?

350 सीसी तक की इंजन क्षमता वाली मोटरसाइकिलों पर 18% की जीएसटी दर लागू होती है, जबकि 350 सीसी से अधिक इंजन क्षमता वाली मोटरसाइकिलों पर 40% की जीएसटी दर लागू होती है.

350 सीसी तक की मोटर साइकिलों पर GST दर 18% है? क्या इसमें 350 सीसी मोटर साइकिलें शामिल हैं?

40% की दर केवल 350 सीसी से अधिक क्षमता वाली मोटरसाइकिलों पर लागू होती है. इसलिए 18% की दर 350 सीसी या उससे कम क्षमता वाली मोटरसाइकिलों पर भी लागू होती है.

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क्या साइकिल और उसके पार्ट्स पर जीएसटी दर कम कर दी गई है?

साइकिल और उसके पुर्जों पर जीएसटी दर 12% से घटाकर 5% कर दी गई है.

तिपहिया वाहनों पर जीएसटी दर क्या है?

एचएसएन 8703 के अंतर्गत वर्गीकृत तिपहिया वाहनों पर जीएसटी दर 18% है. इसे 28% से घटा दिया गया है.

बसों और अन्य वाहनों जैसे कि बसों में चालक सहित 10 या अधिक व्यक्तियों को ले जाने वाले वाहनों पर जीएसटी दर क्या है?

चालक सहित दस या अधिक व्यक्तियों के परिवहन के लिए डिज़ाइन किए गए और एचएसएन 8702 के अंतर्गत वर्गीकृत सभी मोटर वाहनों पर 18% की जीएसटी  दर लागू होगी. इसे 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है.

एम्बुलेंस के रूप में आपूर्ति किये जाने वाले वाहनों पर जीएसटी दर क्या है?

एम्बुलेंस के रूप में स्वीकृत मोटर वाहन, जिनमें कारखाने से निकासी के समय एम्बुलेंस के लिए आवश्यक सभी आवश्यक फिटिंग, फर्नीचर और सहायक उपकरण लगे हों, उन पर 18% जीएसटी लगेगा. इसे 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है.

लॉरी और ट्रक जैसे माल परिवहन वाहनों पर जीएसटी दर क्या है?

माल परिवहन के लिए डिज़ाइन किए गए मोटर वाहन, जैसे लॉरी और ट्रक, जिन्हें एचएसएन 8704 के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है, पर अब 18% की जीएसटी दर लागू होगी. इसे 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है.

ट्रैक्टरों के ट्रेलरों और सेमी-ट्रेलरों पर जीएसटी दर क्या है?

1800 सीसी से अधिक इंजन क्षमता वाले सेमी-ट्रेलरों के लिए सड़क ट्रैक्टरों को छोड़कर अन्य ट्रैक्टरों पर 5% की जीएसटी दर लागू होती है. हालांकि, 1800 सीसी से अधिक इंजन क्षमता वाले सेमी-ट्रेलर रोड ट्रैक्टरों पर 18% जीएसटी लगता है. इसे 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है.

छोटे कृषि ट्रैक्टरों को जीएसटी से पूरी तरह छूट क्यों नहीं दी गई है?

इसका उद्देश्य किसानों को राहत प्रदान करना है, जबकि घरेलू उत्पादकों को हतोत्साहित नहीं करना है. छोटे ट्रैक्टरों को पूरी तरह से छूट देना प्रतिकूल परिणाम देगा. जब किसी वस्तु पर कर की दर शून्य होती है, तो आपूर्तिकर्ता, वस्तु के विनिर्माण में प्रयुक्त इनपुट पर इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) का दावा नहीं कर सकते हैं. इसका मतलब यह है कि उत्पादकों को यह लागत वहन करनी होगी, जो अंततः खरीदारों पर डाल दी जाएगी.

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