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Income Tax : नई टैक्स रिजीम में जहां सैलरीड के लिए 12 लाख रुपये तक की सालाना इनकम टैक्स फ्री हो गई, वहीं हर टैक्स स्लैब पर ज्यादा फायदा होगा. Photograph: (Fe Hindi)
Old vs New Tax Regime, Which Should You Select : बजट 2025 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इनकम टैक्स को लेकर बड़ा बदलाव किया है. यह बदलाव न्यू टैक्स रिजीम (New Tax Regime) में किया गया है, जबकि ओल्ड टैक्स रिजीम (Old Tax Regime) में किसी तरह का बदलाव नहीं किया गया है. टैक्स सिस्टम में बदलाव के बाद आप भी सोच रहे होंगे कि आपके लिए अब कौन सी रिजीम बेहतर है. अगर आप अब तक इस बारे में किसी नतीजे तक नहीं पहुंच पाए हैं, तो कोई भी फैसला करने से पहले दोनों टैक्स रिजीम के फायदे-नुकसान को अच्छी तरह समझ लें.
Old Tax Regime : कैसा है ओल्ड टैक्स रीजीम
इनकम स्लैब : 2,50,000 रुपये तक
60 साल से नीचे और HUF के लिए : NIL
60 साल से 80 साल वालों के लिए : NIL
80 साल से अधिक वालों के लिए : NIL
इनकम स्लैब : 2,50,001 रुपये से 3,00,000 रुपये तक
60 साल से नीचे और HUF के लिए : 5%
60 साल से 80 साल वालों के लिए : NIL
80 साल से अधिक वालों के लिए : NIL
इनकम स्लैब : 3,00,001 रुपये से 5,00,000 रुपये तक
60 साल से नीचे और HUF के लिए : 5%
60 साल से 80 साल वालों के लिए : 5%
80 साल से अधिक वालों के लिए : NIL
इनकम स्लैब : 5,00,001 रुपये से 10,00,000 रुपये तक
60 साल से नीचे और HUF के लिए : 20%
60 साल से 80 साल वालों के लिए : 20%
80 साल से अधिक वालों के लिए : 20%
इनकम स्लैब : 10,00,001 रुपये से अधिक
60 साल से नीचे और HUF के लिए : 30%
60 साल से 80 साल वालों के लिए : 30%
80 साल से अधिक वालों के लिए : 30%
New Tax Regime : पहले से बदल गई नई टैक्स रिजीम
बजट 2025 में इनकम टैक्स सिस्टम में बदलाव के बाद नई टैक्स रिजीम पहले से बेहतर हो गई है. इसमें जहां सैलरीड के लिए 12 लाख रुपये तक की सालाना इनकम टैक्स फ्री हो गई है. वहीं हर टैक्स स्लैब पर पहले से कहीं ज्यादा फायदा होगा.
इनकम और टैक्स रेट
सालाना 4,00,000 रुपये तक : NIL
4,00,001 रुपये से 8,00,000 रुपये तक : 5%
8,00,001 रुपये से 12,00,000 रुपये तक : 10%
12,00,001 रुपये से 16,00,000 रुपये तक : 15%
16,00,001 रुपये से 20,00,000 रुपये तक : 20%
20,00,001 रुपये से 24,00,000 रुपये तक : 25%
24,00,000 रुपये से अधिक : 30%
New Tax Regime : 12 लाख रुपये तक कैसे टैक्स फ्री
न्यू टैक्स रिजीम अपनाने वालों को अब 12 लाख रुपये तक की सालाना आय पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा. क्योंकि टैक्स स्लैब के तहत लागू टैक्स पर अब सेक्शन 87A के तहत 12 लाख रुपये की लिमिट तक टैक्स रिबेट मिलेगी. पहले यह रिबेट सालाना 7 लाख रुपये तक आय पर ही मिलती थी. वहीं, नौकरी पेशा लोगों को 75 हजार रुपये तक स्टैंडर्ड डिडक्शन का लाभ भी मिलेगा. इस तरह से सैलरीड क्लास को 12.75 लाख रुपये तक के सालाना वेतन पर अब कोई टैक्स नहीं भरना पड़ेगा. इससे ज्यादा सालाना इनकम पर नए टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स देना पड़ेगा.
New Tax Regime : अब टैक्स में कितनी होगी बचत
न्यू टैक्स रीजीम में अगर आपकी सालाना आमदनी 12 लाख रुपये तक है, तो आपको कुल 80 हजार रुपये का लाभ मिलेगा. जो पहले 60 हजार रुपये था. 16 लाख रुपये सालाना इनकम वालों को न्यू टैक्स रिजीम के तहत टैक्स में 50 हजार रुपये की बचत होगी. उन्हें 1.70 लाख की जगह 1.20 लाख रुपये ही टैक्स देना पड़ेगा.
20 लाख रुपये सालाना इनकम वालों को 90 हजार रुपये बचत होगी और उन्हें 2.90 लाख की जगह 2 लाख रुपये टैक्स देना होगा. जबकि 24 लाख सालाना इनकम पर 90 हजार रुपये की बचत होगी. उन्हें 4.10 लाख की बजाय 3 लाख रुपये टैक्स देना होगा. 50 लाख रुपये सालाना इनकम पर 10.80 लाख रुपये देना होगा, जो पहले 11.90 लाख रुपये था, यानी 1.10 लाख रुपये का फायदा होगा.