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BSE Alert : बीएसई ने निवेशकों को किया अलर्ट, अनरजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट कंपनी "मेहता इज बैक" के खिलाफ जारी की चेतावानी

BSE की सख्त चेतावनी, Mehta is Back नाम से चल रही अनरजिस्टर्ड इनवेस्टमेंट वेबसाइट से सावधान रहें, निवेशकों को गारंटीड रिटर्न का लालच देकर की जा रही ठगी.

BSE की सख्त चेतावनी, Mehta is Back नाम से चल रही अनरजिस्टर्ड इनवेस्टमेंट वेबसाइट से सावधान रहें, निवेशकों को गारंटीड रिटर्न का लालच देकर की जा रही ठगी.

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FE Hindi Desk
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BSE Alert

BSE ने चेतावनी दी कि यदि कोई निवेशक इस तरह की फर्जी स्कीमों में पैसा लगाता है, तो उसे इनवेस्टर प्रोटेक्शन मेकनिज़्म, डिस्प्यूट रेज़ोल्यूशन मेकनिज़्म और ग्रीवेंस रेड्रेसल सिस्टम का कोई लाभ नहीं मिलेगा. (Image: X/NCSIndia)

BSE Alert on Mehta is Back : देश के प्रमुख स्टॉक एक्सचेंज BSE लिमिटेड ने निवेशकों को एक अहम चेतावनी जारी करते हुए बताया है कि मेहता इज बैक (Mehta is Back) नाम की एक संस्था और उससे जुड़े व्यक्ति अशुतोष मेहता गैरकानूनी तरीके से निवेश और ट्रेडिंग सलाह दे रहे हैं. यह यूनिट BSE में रजिस्टर्ड नहीं है, और फिर भी आम निवेशकों से पैसे जुटाकर फिक्स रिटर्न का झांसा दे रही है. बीएसई ने इस संस्था के खिलाफ चेतावनी जारी करते हुए निवेशकों को इससे दूर रहने की अपील की है.

क्या है पूरा मामला?

बीएसई को जानकारी मिली है कि 'Mehta is Back' नाम की यह अनरजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट कंपनी फर्जी पोर्टल mehtaisback.in और Telegram, Instagram, YouTube, Facebook जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के साथ-साथ Google Play Store ऐप के जरिए निवेशकों को आकर्षित कर रही है. इनका मोबाइल नंबर 8368636924 है. ये लोग खुद को वित्तीय सलाहकार या एक्सपर्ट बताकर निवेशकों को गारंटीड रिटर्न की स्कीम में शामिल होने का लालच दे रहे हैं, जबकि इनके पास न तो SEBI से रिसर्च एनालिस्ट का रजिस्ट्रेशन है और न ही बीएसई की किसी मान्यता प्राप्त संस्था से जुड़ाव.

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बीएसई ने क्या कहा?

बीएसई ने साफ किया है कि न तो 'Mehta is Back' और न ही अशुतोष मेहता को बीएसई का कोई पंजीकृत सदस्य या अधिकृत प्रतिनिधि होने का अधिकार है. बीएसई ने निवेशकों से अपील की है कि वे किसी भी ऐसी स्कीम में पैसा न लगाएं जो “इंडिकेटिव (indicative), एश्योर्ड (assured) या गारंटीड रिटर्न्स (guaranteed returns)” देने का दावा करे, क्योंकि ऐसी स्कीमें कानूनन प्रतिबंधित हैं.

नहीं मिल पाएगी मदद

बीएसई ने स्पष्ट किया कि ऐसी स्कीमों में निवेश करना पूरी तरह से निवेशक की अपनी जिम्मेदारी और जोखिम पर होगा. अगर कोई निवेशक ऐसी गैरकानूनी स्कीम का शिकार होता है, तो उसे बीएसई के तहत मिलने वाली तीन प्रमुख सेवाएं नहीं मिल पाएंगी:

  • इनवेस्टर प्रोटेक्शन मेकनिज़्म (Investor Protection Mechanism)
  • डिस्प्यूट रेज़ोल्यूशन मेकनिज़्म (Dispute Resolution Mechanism)
  • ग्रीवेंस रेड्रेसल सिस्टम (Grievance Redressal System)

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निवेशकों को सलाह

  • किसी भी स्कीम में निवेश करने से पहले व्यक्ति या संस्था की वैलिडिटी BSE की वेबसाइट पर चेक करें.
  • User ID और Password जैसी महत्वपूर्ण जानकारी किसी अनजान व्यक्ति या संस्था से शेयर न करें.
  • गारंटीड या तयशुदा रिटर्न का वादा करने वाली स्कीमों से हमेशा सतर्क रहें.
  • निवेश से पहले SEBI या BSE से पंजीकरण की स्थिति जरूर जांचें.

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