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Budget 2024 NPS: पेंशन स्कीम में बड़े बदलाव की तैयारी, निवेश करने वालों को मिल सकता है बड़ा फायदा

Union Budget 2024 NPS: सरकार पुरानी पेंशन की मांग को तो पूरा नहीं कर सकती लेकिन इस बजट में उन कर्मचारियों की आखिरी सैलरी की 50 फीसदी रकम पेंशन के रूप में मिलने की उम्मीद है जो NPS में रजिस्ट्रेशन कराएंगे और इसमें निवेश करेंगे.

Union Budget 2024 NPS: सरकार पुरानी पेंशन की मांग को तो पूरा नहीं कर सकती लेकिन इस बजट में उन कर्मचारियों की आखिरी सैलरी की 50 फीसदी रकम पेंशन के रूप में मिलने की उम्मीद है जो NPS में रजिस्ट्रेशन कराएंगे और इसमें निवेश करेंगे.

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FE Hindi Desk
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Union Budget 2024 NPS: सरकार बजट में पेंशन स्कीम को लेकर अहम घोषणाएं कर सकती है.

Union Budget 2024 NPS: पेंशन स्कीम में बड़े बदलाव की उम्मीद है. सरकार बजट में पेंशन स्कीम को लेकर अहम घोषणाएं कर सकती है. वह पुरानी पेंशन की मांग को तो पूरा नहीं कर सकती लेकिन उन कर्मचारियों की आखिरी सैलरी की 50 फीसदी रकम पेंशन के रूप में मिल सकती है जो NPS में रजिस्ट्रेशन कराएंगे और इसमें निवेश करेंगे. सरकार का कहना है कि इससे कर्मचारियों को पुरानी पेंशन जितनी ही पेंशन मिलेगी.

क्या है NPS?

रिटायरमेंट की प्लानिंग कर रहे निवेशकों के लिए नेशनल पेंशन सिस्टम यानी NPS भी बेहतर विकल्प है. NPS पेंशन सिस्टम केंद्र सरकार द्वारा चलाई जाती है. एनपीएस दो तरह के खाते प्रदान करता है- टियर I और टियर II. टियर I अनिवार्य रूप से रिटायरमेंट अकाउंट है, जबकि टियर II आपके PRAN से जुड़ा एक स्वैच्छिक बचत खाता है. टियर II निकासी के मामले में अधिक लचीलापन प्रदान करता है, टियर I खाते के विपरीत, आप किसी भी समय अपने टियर II खाते से निकासी कर सकते हैं. ये स्कीम मार्केट लिंक्‍ड होती है. NPS में कम से कम 20 साल निवेश करना जरूरी है. अकाउंट खुलने के बाद 60 साल की उम्र तक या मैच्योरिटी तक इसमें योगदान करना होता है. एनपीएस निवेशकों को रिटायरमेंट से पहले आंशिक निकासी की परमिशन मिलती है.

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NPS पर सबसे अधिक मिलता है टैक्स छूट

बाजार में निवेश करने की वजह से इसमें थोड़ा मार्केट रिस्क भी रहता है हालांकि इसमें हायर रिटर्न की संभावना होती है. ऐसे में रिटायरमेंट फंड अधिक चाहने वाले निवेशकों के लिए एनपीएस एक बेहतर विकल्प भी साबित हो सकता है. एनपीएस में बाकी विकल्पों की तुलना में टैक्स बेनिफिट अधिक मिलते हैं.

इसमें न सिर्फ एक वित्त वर्ष के दौरान 1.5 लाख रुपये तक निवेश पर आयकर कानून की धारा 80C के तहत टैक्स में छूट मिलती है, बल्कि सेक्शन 80CCD(1B) के तहत 1.5 लाख रुपये से ऊपर सालाना 50,000 रुपये तक के निवेश पर भी टैक्स बेनिफिट मिलता है. यानी NPS में निवेश पर एक साल में कुल 2 लाख रुपये तक के निवेश पर टैक्स छूट मिलती है, जो किसी भी और निवेश में उपलब्ध नहीं है. ये स्कीम 18 से 70 साल की उम्र के सभी नागरिकों के लिए उपलब्ध है.

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NPS से कितनी हो सकती निकासी?

आप एनपीएस खाते से कुल जमा राशि का 25 फीसदी हिस्सा निकाल सकते हैं. इस निकासी के लिए आपका एनपीएस खाता कम से कम 3 साल पुराना होना आवश्यक है. NPS अपने सब्सक्राइबर्स को कई तरह के लचीलापन प्रदान करता है. खाताधारक एक वित्त वर्ष में अपनी जरूरत के अनुसार कभी भी एनपीएस फंड में अपना योगदान दे सकते हैं. वह खुद अपने निवेश के विकल्प को चुनकर उसे बदल भी सकते है. इसके साथ ही निवेशकों को अपना खाता ऑनलाइन हैंडल करने की सुविधा मिलती है. रिटायरमेंट पर कोई 60 फीसदी तक राशि निकाल सकता है और बचे फंड से एन्‍युटी खरीद सकता है. एनपीएस की खासियत यह है कि रिटायरमेंट पर न तो कोई 100 फीसदी फंड निकाल सकता है और न ही 100 फीसदी फंड से एन्‍युटी खरीद सकता है. कम से कम 40 फीसदी रकम से एन्‍युटी खरीदना जरूरी है. इस योजना में मंथली पेंशन के लिए एन्‍युटी खरीदना जरूरी है. यानी यह स्‍कीम रिटायरमेंट पर पेंशन और एक मुश्‍त फंड तो देती ही है, एनपीएस में निवेशकों को रिटायरमेंट के पहले टैक्स बेनिफिट मिलते हैं.

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