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ECI Chief: मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार (Express File)
Bye-Election Schedule: चुनाव आयोग (Election Commission) ने गुजरात, केरल, पंजाब और पश्चिम बंगाल की पांच विधानसभा सीटों पर उपचुनाव (Assembly Elections 2025) कराने की घोषणा की. शनिवार को जारी एक प्रेस नोट के जरिए आयोग ने उपचुनावों की तारीखों का एलान किया है. इसी के साथ संबंधित इलाकों में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है.
4 राज्यों की इन 5 सीटों पर होंगे मतदान
इन उपचुनावों का आयोजन विभिन्न कारणों से रिक्त हुई सीटों को भरने के लिए किया जा रहा है. गुजरात की कड़ी (अनुसूचित जाति) सीट विधायक कर्सनभाई पंजाभाई सोलंकी के निधन के चलते खाली हुई है, जबकि राज्य की विसावदर सीट पर विधायक भूपेन्द्रभाई गांधीभाई भायानी ने इस्तीफा दिया था. केरल की नीलांबूर सीट भी विधायक पी.वी. अनवर के इस्तीफे के कारण रिक्त हुई है. पंजाब की लुधियाना पश्चिम और पश्चिम बंगाल की कालिगंज सीटें क्रमशः गुरप्रीत बासी गोगी और नसीरुद्दीन अहमद के निधन के कारण खाली हुई हैं.
राज्यवार खाली सीटें
गुजरात - कड़ी (अनुसूचित जाति) और विसावदर
केरल - नीलांबुर
पंजाब - लुधियाना वेस्ट
पश्चिम बंगाल - कलिगंज
इन दिन से भरे जाएंगे नामांकन फॉर्म
चुनाव आयोग के अनुसार उपचुनाव का नोटिफिकेशन 26 मई 2025 को जारी होगा और इसी दिन से नामांकन भरने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी. नामांकन की आखिरी तारीख 2 जून है, जिसकी जांच 3 जून को होगी. उम्मीदवार 5 जून तक अपना नाम वापस ले सकते हैं. मतदान 19 जून को होगा और वोटों की गिनती 23 जून को की जाएगी. पूरा चुनाव 25 जून तक पूरा कर लिया जाएगा.
19 को वोटिंग, 23 जून को काउंटिंग, ये है उपचुनाव शेड्यूल
नोटिफिकेशन जारी होने की तारीख - 26 मई 2025
नामांकन भरने की तारीख - 26 मई 2025
नामांकन की अंतिम तारीख - 2 जून 2025
नामांकन फॉर्म की स्क्रूटनी - 3 जून 2025
नाम वापस लेने की आखिरी तारीख - 5 जून 2025
मतदान की तारीख 19 जून 2025
वोटों की गिनती - 23 जून 2025
चुनाव की समाप्ति: 25 जून 2025
चुनाव आयोग ने बताया कि सभी मतदान केंद्रों पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) और वीवीपैट (VVPAT) का प्रयोग किया जाएगा. वोटर पहचान के लिए EPIC मुख्य दस्तावेज रहेगा, हालांकि आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस सहित 12 अन्य दस्तावेज भी वैकल्पिक रूप से मान्य होंगे.
आयोग ने स्पष्ट किया है कि आपराधिक पृष्ठभूमि वाले प्रत्याशियों को तीन बार अखबारों और टीवी चैनलों के माध्यम से इसकी जानकारी जनता को देनी होगी. इसके अलावा, संबंधित राजनीतिक दलों को भी यह विवरण अपनी वेबसाइट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साझा करना अनिवार्य होगा. चुनाव आयोग ने मतदाताओं से निष्पक्ष और सजग होकर अपने मताधिकार का प्रयोग करने की अपील की है.