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Delhi Excise Policy Case: दिल्ली शराब नीति मामले में केजरीवाल को 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत मिली है. फिलहाल वह तिहाड़ जेल में बंद हैं. (Image: PTI)
Delhi HC Verdict on Arvind Kejriwal plea shortly: दिल्ली हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका को खारिज कर दिया. दिल्ली शराब नीति से जुड़े धनशोधन मामले में गिरफ्तारी के खिलाफ केजरीवाल ने अदालत में अर्जी लगाई थी. उन्होंने अपनी गिरफ्तारी के अलावा मामले में अपने ईडी रिमांड को भी चुनौती दी थी. केजरीवाल को संबंधित मामले में ईडी ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था. जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने फैसला सुनाते हुए कहा कि अदालत का मानना है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी गैरकानूनी नहीं है. रिमांड को अवैध नहीं ठहराया जा सकता. केजरीवाल 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में हैं. फिलहाल वह तिहाड़ जेल में बंद हैं.हालांकि अभी भी केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री पद पर बने हुए हैं.
दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी AAP
केजरीवाल की अर्जी मंगलवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दी. आम आदमी पार्टी दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को देश की सबसे बड़ी अदालत में चुनौदी देगी. केजरीवाल की याचिका खारिज होने के बाद दिल्ली सरकार में मंत्री और आप नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि अक्सर हमने सेशन कोर्ट के फैसलों को हाईकोर्ट और हाईकोर्ट के निर्णयों को सुप्रीम कोर्ट द्वारा पलटते देखा है. ऐसा कई बार देखा गया है. भारत की न्यायिक प्रकिया में यह एक सामान्य बात है. उन्होंने कहा कि हम हाईकोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं. इस दौरान आप नेता ने कहा कि दिल्ली हाईकोर्ट के आज के फैसले को देश की सबसे बड़ी अदालत के सामने रखेंगे.
#WATCH | After Delhi HC dismisses CM Kejriwal's plea challenging his arrest by ED in the Excise Policy money laundering case, Delhi minister & AAP leader Saurabh Bharadwaj says, "...It is very normal for the High Court to overturn the decisions of the District Court and for the… pic.twitter.com/dq5YsjFMu1
— ANI (@ANI) April 9, 2024
क्या है मामला?
यह मामला 2021-22 के लिए दिल्ली सरकार की शराब नीति तैयार करने और क्रियान्वित करने में कथित भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा है. नई दिल्ली शराब नीति को बाद में रद्द कर दिया गया था. धन शोधन रोधी एजेंसी की दंडात्मक कार्रवाई से सुरक्षा देने से हाईकोर्ट के इनकार के कुछ ही घंटे बाद ईडी ने केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार कर लिया था. ईडी कस्टडी की अवधि समाप्त होने पर राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किए जाने के बाद उन्हें 1 अप्रैल को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था.
तिहाड़ जेल में बंद हैं केजरीवाल
ईडी ने कथित दिल्ली शराब नीति मामले में 21 मार्च को केजरीवाल को गिरफ्तार किया था. ईडी की हिरासत की अवधि समाप्त होने पर निचली अदालत में पेश किए जाने के बाद आप नेता को 1 अप्रैल को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था. राउज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की ईडी कस्टडी खत्म होने वाले दिन यानी पहली अप्रैल को 15 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया था. राउज एवेन्यू कोर्ट में ईडी कस्टडी खत्म होने वाले दिन पेशी के दौरान सीएम केजरीवाल ने कहा-‘पीएम जो कर रहे हैं ठीक नहीं कर रहे हैं’.
कथित दिल्ली शराब नीति मामले में अरविंद केजरीवाल को ईडी ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था. अगले दिन 22 अप्रैल को उनकी कोर्ट में पेशी हुई और इस दिन राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई के दौरान ईडी ने कहा कि कथित दिल्ली शराब मामले के सरगना यानी किंगपिन अरविंद केजरीवाल ही हैं. इस दौरान ईडी ने कोर्ट से अरविंद केजरीवाल की रिमांड मांगी ताकि और पूछताछ की जा सके. कोर्ट से ईडी ने इस दौरान 10 दिनों की रिमांड मांगी, जिसके बाद राउज एवेन्यू कोर्ट ने ईडी को अरविंद केजरीवाल की 6 दिन की रिमांड दी थी. ऐसे में अब अरविंद केजरीवाल 28 मार्च तक ईडी की कस्टडी में रहें. पिछले महीने 28 मार्च को अदालत ने उनकी ईडी कस्टडी 1 अप्रैल तक चार और दिनों के लिए बढ़ा दिया था.
ईडी ने सुनवाई की शुरुआत में कोर्ट के सामने कहा कि अरविंद केजरीवाल जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं और घुमा-फिरा कर जवाब दे रहे हैं. ईडी न यह भी कहा कि वह अपना मोबाइल भी उपलब्ध नहीं करा रहे हैं. अरविंद केजरीवाल ने ईडी की पूछताछ में बताया है कि विजय नायर (शराब घोटाले मामले का मुख्य आरोपी) उन्हें नहीं बल्कि मंत्री सौरभ भारद्वाज और आतिशी को रिपोर्ट करता था. 28 मार्च को अदालत ने उनकी हिरासत को 1 अप्रैल तक चार और दिनों के लिए बढ़ा दिया था. अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ दिल्ली के सीएम में हाईकोर्ट में अर्जी लगाई. जिस पर जल्द ही कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा.