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Arving Kejriwal petition in SC: जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट से कोई तात्कालिक राहत नहीं मिली. (File Photo : PTI)
Hearing on Arving Kejriwal petition in SC: देश में आम चुनाव का एलान होने के बाद से ही जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से कोई तात्कालिक राहत नहीं मिली. मंगलवार को सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने केजरीवाल को अंतरिम जमानत दिए जाने का कड़ा विरोध किया. लंच से पहले इस मामले की सुनवाई के दौरान शुरुआत में ऐसे संकेत मिले थे कि देश की सबसे बड़ी अदालत इस मामले में आज कोई आदेश दे सकती है. सुनवाई के दौरान कोर्ट की कुछ टिप्पणियों से केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिलने की उम्मीद भी बढ़ने लगी थी, लेकिन आखिरकार ईडी के वकील की दलीलें पूरी नहीं हो सकीं और फैसला अगली सुनवाई तक टल गया. इस बीच, दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 20 मई तक के लिए बढ़ा दी है.
अंतरिम जमानत के दौरान सीएम की तरह काम करना ठीक नहीं होगा : SC
सुप्रीम कोर्ट ने लंच से पहले सुनवाई के दौरान कहा कि अगर हमने केजरीवाल को अंतरिम जमानत पर रिहा कर दिया तो उनका मुख्यमंत्री के तौर पर कामकाज करना ठीक नहीं होगा. अदालत ने यह भी कहा था कि ऐसी हालत में केजरीवाल को सिर्फ चुनाव प्रचार करने की छूट मिल सकती है, मुख्यमंत्री के तौर पर कामकाज करने की नहीं. केजरीवाल की तरफ से अदालत से कहा गया कि अगर उन्हें अंतरिम जमानत पर रिहा किया, तो वे किसी भी सरकारी फाइल पर दस्तखत नहीं करेंगे और ऐसा हलफनामा भी देने को तैयार हैं.
अदालत की इन तमाम टिप्पणियों की वजह से ऐसे अनुमान लगाए जाने लगे कि शायद अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) को मंगलवार को ही अंतरिम जमानत मिल जाएगी. लेकिन लंच के बाद दोबारा सुनवाई शुरू होने पर ईडी के वकील की दलीलें पूरी नहीं हो सकीं. लिहाजा कोर्ट ने कोई फैसला सुनाने की जगह आगे की सुनवाई गुरुवार या अगले हफ्ते करने की बात कह दी.
चुनाव प्रचार के लिए जमानत क्यों मिलनी चाहिए : ED
इससे पहले सुनवाई के दौरान ईडी ने दिल्ली एक्साइस पॉलिसी (Excise Policy) केस में गिरफ्तार केजरीवाल की अंतरिम जमानत की अर्जी का कड़ा विरोध किया. केंद्र सरकार की एजेंसी ने अरविंद केजरीवाल को जमानत पर रिहा करने का विरोध करते हुए कहा कि चुनाव प्रचार करने के लिए जमानत क्यों मिलनी चाहिए? एजेंसी ने अदालत से कहा कि अगर केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिली तो इससे आम लोगों के मनोबल पर काफी बुरा असर पड़ेगा. एजेंसी ने यह भी कहा कि किसी को भी सेलेक्टिव ढंग से अंतरिम जमानत नहीं मिलनी चाहिए. ईडी के वकील ने कहा कि नेताओं के साथ स्पेशल बर्ताव किया जाना ठीक नहीं है. जेल में बंद तमाम लोग अपने वोट देने के अधिकार का इस्तेमाल नहीं कर पाते. फिर एक नेता को चुनाव प्रचार के लिए जमानत क्यों मिलनी चाहिए?
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केजरीवाल के वकील ने गिरफ्तारी की टाइमिंग पर उठाए सवाल
सुनवाई के दौरान केजरीवाल के वकील ने गिरफ्तारी की टाइमिंग पर जोर देते हुए कहा कि देश में आम चुनाव के एलान के कुछ ही दिनों बाद दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री और देश के प्रमुख राष्ट्रीय दलों में शामिल आम आदमी पार्टी (Aam Aadmi Party) के संयोजक को जिस तरह गिरफ्तार किया गया, उस पर गौर किया जाना चाहिए. लंच से पहले सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि अगर देश में 5 साल में एक बार होने वाले आम चुनाव नहीं चल रहे होते, तो वे केजरीवाल की अंतरिम जमानत की अर्जी पर शायद विचार भी नहीं करते.