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Himachal Pradesh Congress Crisis: कांग्रेस से बगावत करने वाले 6 विधायकों की सदस्यता समाप्त करने का एलान करते हुए हिमाचल प्रदेश विधानसभा के स्पीकर कुलदीप सिंह पठानिया. (Screenshot of video shared by ANI)
Six Rebel Congress MLAs disqualified by Himachal Pradesh Assembly Speaker: हिमाचल प्रदेश विधानसभा के स्पीकर कुलदीप सिंह पठानिया ने कांग्रेस से बगावत करने वाले 6 विधायकों की सदस्यता समाप्त करने का एलान कर दिया है. ये वही विधायक हैं, जिन्होंने राज्यसभा चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार को वोट दिया था. स्पीकर ने इन सभी विधायकों को दल-बदल कानून के तहत अयोग्य घोषित करते हुए उनकी सदस्यता समाप्त करने का एलान किया है.
स्पीकर ने तत्काल प्रभाव से खत्म की सदस्यता
स्पीकर पठानिया ने अपने इस फैसले का एलान करते हुए कहा है कि कांग्रेस के चुनाव निशान पर चुनकर आने वाले छह विधायकों के खिलाफ दल-बदल विरोधी कानून के प्रावधान लागू होते हैं. मैं घोषित करता हूं कि यह 6 लोग तत्काल प्रभाव से हिमाचल प्रदेश विधानसभा के सदस्य नहीं रह गए हैं.
#WATCH | Himachal Pradesh Assembly Speaker Kuldeep Singh Pathania says, "Six MLAs, who contested on Congress symbol, attracted provisions of anti-defection law against themselves...I declare that the six people cease to be members of the Himachal Pradesh Assembly with immediate… pic.twitter.com/QQt92aM10v
— ANI (@ANI) February 29, 2024
व्हिप का उल्लंघन करने पर कार्रवाई : स्पीकर
स्पीकर ने फैसले का एलान करते हुए कहा कि जिन 6 सदस्यों की सदस्यता समाप्त की गई है, उन्होंने वित्त विधेयक और कट मोशन के दौरान सदन में रहकर अपने पार्टी के पक्ष में वोट करने के व्हिप का उल्लंघन किया था. उन्होंने कहा कि यह सारी बात रिकॉर्ड में मौजूद है. उन्होंने कहा कि व्हिप का उल्लंघन करने की वजह से इन सभी 6 विधायकों के खिलाफ दल-बदल कानून के प्रावधान लागू होते हैं. स्पीकर ने कहा कि उनका यह फैसला तत्काल प्रभाव लागू हो गया है और ये सभी लोग अब हिमाचल प्रदेश विधानसभा के सदस्य नहीं रह गए हैं. स्पीकर ने कहा कि अगर यह मामला हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जाता है तो अदालत उनके इस फैसले की न्यायिक समीक्षा कर सकती है.
इन विधायकों की खत्म हुई सदस्यता
स्पीकर ने जिन कांग्रेस विधायकों की सदस्यता दल-बदल कानून के तहत खत्म कर दी है उनके नाम हैं : राजिंदर सिंह राणा, सुधीर शर्मा, इंदर दत्त लखनपाल, देविंदर कुमार भुट्टू, रवि ठाकुर और चेतन्य शर्मा. स्पीकर ने इन 6 कांग्रेस विधायकों के खिलाफ दल-बदल कानून के तहत कार्रवाई करने के मामले में बुधवार को सुनवाई की थी, जिसमें बागी विधायक अपने वकील के साथ पेश हुए थे. स्पीकर ने उनका पक्ष सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रखा था, जो उन्होंने गुरुवार को सुना दिया. इन सभी विधायकों ने मंगलवार को हुए राज्यसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस की बजाय बीजेपी उम्मीदवार हर्ष महाजन को वोट दिया था और फिर हरियाणा पुलिस और सीआरपीएफ की घेराबंदी में हरियाणा के पंचकूला चले गए थे. इसके बाद उन्होंने बुधवार को हिमाचल प्रदेश विधानसभा में राज्य सरकार के बजट पर मतदान में भी मौजूद नहीं रहे. हिमाचल सरकार का वित्त विधेयक 15 बीजेपी विधायकों के निलंबन के बाद ध्वनि मत से पारित हो गया, जिसके बाद स्पीकर ने विधानसभा सत्र को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया. जैसा कि स्पीकर के बयान से साफ है, दल-बदल कानून के तहत बागी विधायकों की सदस्यता खत्म करने का फैसला राज्यसभा में बीजेपी को वोट देने के मसले पर नहीं, बल्कि बजट पर मतदान नहीं करने की वजह से लिया गया है. राज्यसभा में विधायकों को अपनी मर्जी से वोट देने की छूट होती है और इसकी वजह से उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा सकती.