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SC on NEET UG 2024: नीट परीक्षा मामले में सुप्रीम कोर्ट का NTA और केंद्र सरकार को नोटिस, कहा-किसी भी गड़बड़ी से सख्ती से निपटा जाए

SC on NEET UG 2024: नीट परीक्षा मामले में सुप्रीम कोर्ट का NTA और केंद्र सरकार को नोटिस, कहा-अगर 0.001 % भी लापरवाही या गड़बड़ी हुई है, तो उससे सख्ती से निपटा जाए.

SC on NEET UG 2024: नीट परीक्षा मामले में सुप्रीम कोर्ट का NTA और केंद्र सरकार को नोटिस, कहा-अगर 0.001 % भी लापरवाही या गड़बड़ी हुई है, तो उससे सख्ती से निपटा जाए.

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FE Hindi Desk
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Supreme Court

SC on NEET UG 2024: नीट परीक्षा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने NTA और केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है. (File Photo : ANI)

SC on NEET UG 2024: देश भर में मेडिकल में एडमिशन के लिए होने वाली नीट परीक्षा से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) और केंद्र सरकार को नोटिस जारी करके जवाब तलब किया है. कोर्ट ने एनटीए और सरकार से कहा कि कहा है कि अगर नीट की परीक्षा के दौरान 0.001 % भी लापरवाही या गड़बड़ी हुई है, तो उससे सख्ती से निपटा जाना चाहिए. सुप्रीम कोर्ट ने यह नोटिस NEET UG 2024 की परीक्षा और नतीजों में गड़बड़ी, लापरवाही और धांधली के आरोपों से जुड़े मामले की सुनवाई के दौरान जारी किया. NEET की परीक्षा कराना एनटीए की ही जिम्मेदारी है. इस मामले की अगली सुनवाई अब 8 जुलाई को होगी, जब एनटीए और सरकार को नोटिस पर अपना जवाब भी पेश करना होगा. 

बच्चों की मेहनत को नहीं भूल सकते : SC.

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और NTA से कहा कि "बच्चों ने परीक्षा की तैयारी की है, हम उनकी मेहनत को नहीं भूल सकते. अगर किसी की ओर से 0.001% लापरवाही भी हुई है, तो उससे पूरी तरह सख्ती से निपटा जाना चाहिए." कोर्ट ने कहा कि कल्पना करें, अगर सिस्टम के साथ धोखाधड़ी करने वाला व्यक्ति डॉक्टर बन जाता है, तो वह समाज के लिए और भी ज़्यादा नुकसानदेह साबित होगा. सुप्रीम कोर्ट ने NEET UG 2024 परीक्षा के दौरान कथित तौर पर पेपर लीक होने और धांधली किए जाने के आरोप लगाने वाली याचिकाओं पर मंगलवार को हुई सुनवाई के दौरान नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) और केंद्र सरकार को नोटिस जारी करके जवाब मांगा है.

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यह छात्र बनाम एनटीए का मामला नहीं है : कोर्ट 

इस मामले में एक याचिकाकर्ता की तरफ से पैरवी करने वाले वकील दिनेश जोतवानी ने मीडियो को कोर्ट में हुई कार्रवाई की जानकारी देते हुए बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने बड़े साफ तौर पर एनटीए से कहा है कि आपको अदालत का सहयोग करना है. यह कोई छात्र बनाम एनटीए का मामला नहीं है. अगर कहीं 0.001% भी लापरवारी हुई हो, तो भी उसके लिए जिम्मेदार एनटीए के अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए.  कोर्ट ने कहा कि इस मामले में कोई भी बात छिपाई नहीं जानी चाहिए. कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई 8 जुलाई को करने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने इस मामले में एनटीए से कहा है कि आपको जवाब दाखिल करना होगा, लेकिन यह बहुत साफ-साफ समझ लें कि आपको इसमें कोर्ट के साथ सहयोग करना है. 

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लगातार जारी है NEET UG 2024 की परीक्षा पर विवाद 

इस साल NEET UG 2024 की परीक्षा के दौरान पहले तो देश के कई इलाकों से पेपर लीक होने की खबरें आईं.इसके बाद 4 जून को जब परीक्षा के नतीजे आए, तो 67 छात्रों को फुल मार्क्स यानी 720 में से 720 अंक दिए जाने और आम छात्रों मिले अंकों की तुलना में उनकी रैंकिंग में भारी गिरावट आने का पता चला. इसके बाद देश भर में छात्रों और NEET की कोचिंग कराने वाले संस्थानों ने परीक्षा और उसके नतीजों में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी और धांधली किए जाने के आरोप लगाए. कई जगह इस मसले पर विरोध प्रदर्शन भी हुए. विपक्षी दलों ने भी इन आरोपों पर सरकार को घेरने की कोशिश की. लेकिन सरकार और एनटीए, दोनों ने लगातार इन आरोपों से इनकार करते आ रहे हैं. हालांकि मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचने के बाद एनटीए को नीट के नतीजों में 1500 से ज्यादा छात्रों को दिए गए ग्रेस मार्क्स (Grace Marks) रद्द करने और 23 जून को इन छात्रों की परीक्षा दोबारा कराने का फैसला करना पड़ा. हालांकि इन फैसलों के बावजूद नीट यूजी 2024 की परीक्षा से जुड़े संदेह और आरोप बंद नहीं हुए हैं.