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Income tax refund after ITR filing: इनकम टैक्स रिटर्न भरने के बाद रिफंड की रकम बैंक खाते में जमा होने के लिए कुछ शर्तों का पूरा होना जरूरी है.
Income tax refund after ITR filing: इनकम टैक्स रिटर्न भरने के बाद रिफंड की रकम बैंक खाते में जमा होने के लिए कुछ शर्तों का पूरा होना जरूरी है. इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपके रिफंड की रकम आसानी से आपके बैंक खाते में आ जाए, तो उसके लिए आपको अभी से कुछ जरूरी कदम उठाने पड़ सकते हैं. तभी आपके रिफंड की रकम जल्द से जल्द आपके बैंक अकाउंट में आ पाएगी. अगर यह जरूरी काम आप रिटर्न भरने से पहले ही कर लेंगे तो और भी अच्छा रहेगा. इसके लिए आपको क्या और कैसे करना है, इसकी पूरी जानकारी आपको यहां दी जाएगी.
कैसे मिलता है इनकम टैक्स रिफंड
आप जब अपना इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return) भरते हैं, तो आयकर विभाग उसकी जांच करता है. अगर आपकी तरफ से दी गई जानकारी सही पाई जाती है और उसके हिसाब से आपका इनकम टैक्स रिफंड बनता है, तो उसकी रकम को आपके बैंक खाते में ट्रांसफर कर दिया जाता है. लेकिन बैंक खाते में इनकम टैक्स रिफंड को ट्रांसफर करने के लिए जरूरी है कि आयकर विभाग के पास आपके जो डिटेल मौजूद हैं, उनमें आपके बैंक खाते का विवरण भी शामिल हो. खास बात यह है कि आपका यह बैंक अकाउंट वैलिडेटेड (validated) यानी सत्यापित होना चाहिए.
अपना अकाउंट कैसे करें वैलिडेट
अगर आप चाहते हैं कि आयकर विभाग आपके इनकम टैक्स रिफंड को जल्द से जल्द प्रोसेस कर दे, तो इसके लिए आप अपने बैंक अकाउंट को पहले से वैलिडेट यानी सत्यापित कर सकते हैं. इसके लिए आपको इनकम टैक्स विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट पर जाकर इससे जुड़ी प्रॉसेस को पूरा करना होगा. इस सुविधा का लाभ वही यूजर ले सकते हैं, जो ई-फाइलिंग पोर्टल पर पहले से रजिस्टर्ड हैं. साथ ही, उसी बैंक अकाउंट को पोर्टल के जरिये ऑनलाइन वैलिडेट किया जा सकता है, जो आपके PAN से लिंक हो. इसके अलावा आपको अपने बैंक खाते से जुड़ा IFSC कोड भी पता होना चाहिए.
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नए बैंक खाते को ऐसे करें वैलिडेट
स्टेप 1: https://incometax.gov.in/iec/foportal/ पर जाएं
स्टेप 2: लॉगिन करके और 'प्रोफाइल' पर क्लिक करें
स्टेप 3: ‘My Bank Account’ पर क्लिक करें
स्टेप 4: ‘Add Bank Account’ के टैब पर क्लिक करें
स्टेप 5: ‘Validate’ पर क्लिक करें.
स्टेप 6: वैलिडेशन के लिए आगे बताई गई प्रक्रिया को पूरा करें
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क्या बैंक खाता बार-बार वैलिडेट करना पड़ता है?
अगर आप अपना बैंक खाता पहले वैलिडेट कर चुके हैं, तो आम तौर पर दोबारा ऐसा करने की जरूरत नहीं होती है. लेकिन कुछ परिस्थितियों में आपको अपना बैंक खाता फिर से वैलिडेट करना पड़ सकता है. मिसाल के तौर पर अगर आप रिफंड के लिए कोई नया बैंक अकाउंट नंबर देना चाहते हैं, तो आपको उसे फिर से वैलिडेट करना होगा. इसी तरह अगर आपके बैंक अकाउंट की ब्रांच या उसका एड्रेस बदल गया है या फिर खाते का IFSC कोड बदल गया है या फिर आपके बैंक का किसी और बैंक में विलय होने के कारण डिटेल में कोई बदलाव हुआ है, तो आपको उसे फिर से वैलिडेट करने की जरूरत पड़ेगी. यानी किसी भी वजह से अगर आपके बैंक से जुड़े विवरण में कोई बदलाव होता है, तो पहले वैलिडेट किए जा चुके खाते को दोबारा सत्यापित करना पड़ता है. इसके लिए आपको नीचे दिए गए स्टेप्स पर अमल करना होगा:
अकाउंट डिटेल अपडेट के बाद री-वैलिटेड कैसे करें
स्टेप 1: https://incometax.gov.in/iec/foportal/ पर जाएं
स्टेप 2: लॉग इन करके प्रोफाइल पर क्लिक करें
स्टेप 3: ‘Bank Account’ को सेलेक्ट करके 'Revalidate' पर क्लिक करें
स्टेप 4: बैंक खाते का नया डिटेल अपडेट करें
स्टेप 5: ‘Validate’ पर क्लिक करके आगे की प्रक्रिया पूरी करें
टैक्स पेयर्स रिफंड के लिए अपने बैंक अकाउंट डिटेल्स को किसी भी समय अपडेट कर सकते हैं या पुराने अकाउंट को डिलीट करके नए अकाउंट को जोड़ सकते हैं. लेकिन नया खाता जोड़ने पर उसे वैलिडेट करना न भूलें, ताकि आपको अपने रिफंड की रकम हासिल करने में किसी परेशानी का सामना न करना पड़े.