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Income Tax : आयकर रिटर्न भरते समय क्यों जरूरी है फॉर्म 26AS चेक करना? कहां से करें डाउनलोड

Explained: Income Tax Filing : इनकम टैक्स रिटर्न भरने में आपसे कोई गलती न हो, इसके लिए रिटर्न फाइल करने से पहले फॉर्म 26AS को चेक करना बेहद जरूरी है. जानें कहां से मिलेगा ये फॉर्म

Explained: Income Tax Filing : इनकम टैक्स रिटर्न भरने में आपसे कोई गलती न हो, इसके लिए रिटर्न फाइल करने से पहले फॉर्म 26AS को चेक करना बेहद जरूरी है. जानें कहां से मिलेगा ये फॉर्म

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Viplav Rahi
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ITR Filing : आयकर रिटर्न भरने से पहले अपना फॉर्म 26AS चेक करना बेहद जरूरी है. (Image : Pixabay)

Explained : Why Form 26AS is important in Income Tax Filing : इनकम टैक्स भरने वाले सभी कर्मचारियों को फॉर्म-16 के बारे में जरूर पता रहता है. वे जानते हैं कि इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए अपने एंप्लॉयर से मिलने वाले फॉर्म-16 की जरूरत पड़ती है. अगर आप किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट से अपना रिटर्न फाइल करवाते हैं, तो वे भी आपसे सबसे पहले फॉर्म 16 ही मांगते हैं. लेकिन एक और फॉर्म है, जिसे रिटर्न फाइल करने से पहले चेक करना जरूरी है. ये महत्वपूर्ण दस्तावेज है, आपका फॉर्म 26AS, जो इनकम टैक्स विभाग के पास तैयार किया जाता है. 

क्या है फॉर्म 26AS

फॉर्म 26AS एक सालाना टैक्स स्टेटमेंट (annual tax statement) है, जो आयकर विभाग के पास रहता है और हर टैक्सपेयर के लिए अलग-अलग तैयार किया जाता है. इस फॉर्म में हर टैक्सपेयर की पूरे साल के दौरान हुई अपनी आमदनी का ब्योरा और उनसे वसूले गए टीडीएस और टैक्स कलेशन की जानकारी भी मौजूद रहती है. अगर आप टैक्सपेयर हैं, तो अपने फॉर्म 26AS को डाउनलोड करके आप अपनी सैलरी, बिजनेस और प्रोफेशन से हुई आय और बैंकों से मिले ब्याज समेत तमाम डिटेल देख सकते हैं. यह डिटेल आयकर विभाग को तमाम एंप्लॉयर्स, टैक्स डिडक्ट और कलेक्ट करने वालों और बैंकिंग संस्थाओं द्वारा हर तीन महीने में भरे जाने वाले रिटर्न के जरिये मुहैया कराई जाती है. इसके अलावा फॉर्म 26AS में अचल संपत्ति और वर्चुअल डिजिटल एसेट्स की खरीद-बिक्री के दौरान किए गए टैक्स डिडक्शन की जानकारी भी शामिल रहती है.  

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फॉर्म 26AS क्यों महत्वपूर्ण है

इनकम टैक्स फाइलिंग के दौरान फॉर्म 26AS इसलिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें आपकी आय और टैक्स कटौती से जुड़ी जो भी जानकारी दी गई है, वो आपके आयकर रिटर्न में भरे गए विवरण से मेल खानी चाहिए. सैलरी पाने वाले लोग वेतन से होने वाली आय का जो आंकड़ा आईटीआर में भरते हैं या बिजनेस करने वाले और प्रोफेशनल अपने टर्नओवर या बिक्री की जो रकम रिटर्न में लिखते हैं, वो फॉर्म 26 AS में दिए गए टोटल अमाउंट पेड/क्रेडिट (Total Amount Paid/Credit) के आंकड़े से मेल खाना चाहिए. इसी तरह आपने अपने आईटीआर में जितनी टीडीएस कटौती का जिक्र किया है, वही आपके फॉर्म 26AS में भी होना चाहिए. ऐसा होने पर आयकर विभाग निश्चिंत हो जाता है कि आपने अपनी आय और टैक्स क्रेडिट के विवरण सही ढंग से रिपोर्ट किए हैं.

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डिटेल मैच नहीं हुआ तो देनी पड़ेगी सफाई

अगर ऐसा नहीं होगा, तो आयकर विभाग की तरफ से आपसे स्पष्टीकरण या सफाई मांगी जा सकती है. अगर आपके आईटीआर में भरे गए डिटेल और फॉर्म 26AS का विवरण एक जैसा होगा, तो न सिर्फ टैक्स क्रेडिट क्लेम करने में मदद मिलेगी, बल्कि रिटर्न और रिफंड की प्रॉसेसिंग भी जल्दी होगी. वैसे तो फॉर्म 26AS को आप पूरे वित्त वर्ष के दौरान किसी भी समय इनकम टैक्स पोर्टल या नेट बैंकिंग के जरिये डाउनलोड कर सकते हैं. लेकिन इसे 15 जून के बाद देखना सबसे अच्छा रहता है, क्योंकि इस समय तक ज्यादातर टैक्स डिडक्टर्स, टैक्स कलेक्टर्स और बैंक वगैरह अपने रिटर्न्स फाइल कर चुके होते हैं.

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बेहतर है पहले से चेक कर लें डिटेल

पिछले कुछ वर्षों से आयकर विभाग के बहुत सारे काम सेंट्रलाइज़्ड प्रॉसेसिंग सिस्टम (CPC) की वजह से ऑटोमैटिक ढंग से होने लगे हैं. मिसाल के तौर पर इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) को प्रॉसेस करना, फॉर्म 26AS, टैक्स ऑडिट रिपोर्ट वगैरह से क्रॉस-चेक/वेरिफाई करके रिफंड को प्रॉसेस करना. इस क्रॉस चेकिंग के दौरान अगर कोई मिसमैच पाया जाता है, तो ऑटोमेटेड सिस्टम अपने आप ही नोटिस जारी कर देता है. इसलिए बेहतर यही है कि रिटर्न दाखिल करने से पहले सारे डिटेल को खुद भी फॉर्म 26AS से मिलाकर जांच-परख लिया जाए, ताकि उसकी प्रॉसेसिंग के दौरान कोई नई परेशानी खड़ी न हो. 

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ऐसे डाउनलोड करें फॉर्म 26AS

फॉर्म 26AS को डाउनलोड करने की स्टेप-बाइ-स्टेप प्रॉसेस इस प्रकार है:

स्टेप 1 : ई फाइलिंग पोर्टल https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/ पर लॉगिन करें.

स्टेप 2 :  'e-file'> Income Tax Returns पर जाकर  'View Form 26AS पर क्लिक करें. 

स्टेप 3 : डिस्क्लेमर को पढ़कर 'Confirm' पर क्लिक करें. 

स्टेप 4 : यूजर को TDS-CPC पोर्टल पर री-डायरेक्ट कर दिया जाएगा. 

स्टेप 5 : TDS-CPC पोर्टल पर 'acceptance of usage' पर सहमति दर्ज करने के बाद 'Proceed' पर क्लिक करें

स्टेप 6 : ‘View Tax Credit (Form 26AS)’ पर क्लिक करें

स्टेप 7 : ‘Assessment Year’ और ‘View type’ (HTML, Text or PDF) को सेलेक्ट करें

स्टेप 8 : ‘View / Download’ पर क्लिक करें

अगर आप स्टेटमेंट को एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, तो पहले HTML पर क्लिक करने के बाद 'Export as PDF' पर क्लिक कर सकते हैं.

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