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FASTag Rules: नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) और सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (MRTH) ने फास्टैग (Fastag) से जुड़े नियमों में कुछ अहम बदलाव किए हैं, जो आज से लागू हो रहे हैं.
New FASTag Rules: फास्टैग से जुड़े नए नियम आज से पूरे देश में लागू हो गए हैं. वाहन मालिकों को टोल भरने का काम आसानी से हो सके और विवाद कम हों इसके लिए सरकार ने ट्रांजेक्शन और चार्जबैक (chargeback) के लिए कुछ बदलाव किए हैं. ये बदलाव आज यानी सोमवार 17 फरवरी 2025 से आज से लागू हो गए हैं. इन बदलावों को अच्छी तरह से समझ लें वरना भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है.
फास्टैग से जुड़े ये नए नियम आज से लागू
पेमेंट में देरी पर जुर्माना
अगर आपके टोल का भुगतान टोल पार करने के 15 मिनट बाद होता है, तो आपको अतिरिक्त शुल्क देना पड़ सकता है.
चार्जबैक प्रोसेस और कूलिंग पीरियड
नए नियमों के अनुसार, बैंक ब्लैक लिस्टेड या कम बैलेंस वाले फास्टैग के गलत पैसे कटने पर 15 दिन बाद ही चार्जबैक के लिए कह सकते हैं. अगर आप 15 दिन से पहले चार्जबैक के लिए कहते हैं, तो वह अपने आप रद्द हो जाएगा.
बंद या ब्लैक लिस्ट टैग से नहीं होगा ट्रांजेक्शन
अगर आपका फास्टैग ब्लैक लिस्ट है, उसमें कम बैलेंस है, या वह 60 मिनट से अधिक समय से बंद है, तो टोल प्लाजा पार करने पर ट्रांजेक्शन नहीं होगा.
आपको क्या करना चाहिए
- यात्रा करने से पहले अपने फास्टैग वॉलेट में पर्याप्त बैलेंस रखें.
- लेन-देन के समय पर ध्यान रखें कि कहीं देरी तो नहीं हो रही है.
- अगर गलत पैसे कटते हैं, तो शिकायत करने से पहले 15 दिन तक इंतजार करें.
- अपने फास्टैग की स्थिति के बारे में जानकारी रखें ताकि बंद होने की वजह से ट्रांजेक्शन कैंसिल न हो.
इन बातों का रखें ध्यान
- 15 मिनट के बाद होने वाले ट्रांजेक्शन में देरी हो सकती है और एक्स्ट्रा चार्ज भरने पड़ सकते हैं.
- ऐसे मामलों में चार्जबैक 15 दिन के बाद ही किया जा सकता है.
- टोल पार करने से पहले 60 मिनट से अधिक समय तक बंद रहने वाले फास्टैग अपने आप कैंसिल हो सकते हैं.
- ये बदलाव आज से लागू हो रहे हैं.