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दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा, सिर्फ प्रचार के लिए दायर की गई केजरीवाल को सीएम पद से हटाने की याचिका

Delhi HC on Kejriwal removal plea: जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से हटाने की मांग करने वाली याचिका को एक्टिंग चीफ जस्टिस की अदालत में भेजते हुए, कहा-मैं भारी जुर्माना लगा देता.

Delhi HC on Kejriwal removal plea: जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से हटाने की मांग करने वाली याचिका को एक्टिंग चीफ जस्टिस की अदालत में भेजते हुए, कहा-मैं भारी जुर्माना लगा देता.

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FE Hindi Desk
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Arvind Kejriwal in Jail: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में बंद हैं. पूर्व आप विधायक संदीप कुमार ने दिल्ली हाईकोर्ट में अर्जी देकर उन्हें सीएम पद से हटाने की मांग की है. (File Photo : PTI)

Plea for removal of Arvind Kejriwal filed for 'publicity' says Delhi HC: दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से हटाने की मांग कररने वाली याचिका महज ‘‘प्रचार’’ के मकसद से दायर की गई है. दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) के जज जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने यह टिप्पणी आम आदमी पार्टी (AAP) के पूर्व विधायक संदीप कुमार की याचिका को एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन की अदालत के पास भेजते हुए की है. समचाार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक उन्होंने यह भी कहा कि यह याचिका भारी जुर्माना लगाने लायक है. हालांकि जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने खुद इस याचिका पर कोई निर्णय देने की बजाय इसे यह कहते हुए एक्टिंग चीफ जस्टिस की अदालत में भेज दिया कि वे पहले ऐसी याचिकाओं का निपटारा कर चुके हैं.

जेल से नहीं निभा सकते सीएम की जिम्मेदारी : याचिका 

संदीप कुमार ने अपनी याचिका में कहा है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को एक्साइज पॉलिसी से जुड़े मनी लॉन्डरिंग के मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने गिरफ्तार किया है, जिसके बाद वे संविधान के तहत मुख्यमंत्री के तौर पर मिली जिम्मेदारी को निभाने में ‘‘अक्षम’’ हैं.’’ याचिका में कहा गया है कि ‘आप’ नेता का मुख्यमंत्री के तौर पर उपलब्ध न रहना, संवैधानिक व्यवस्था को जटिल बना रही है. याचिका में दावा किया गया है कि केजरीवाल जेल में रहकर मुख्यमंत्री के तौर पर अपनी संवैधानिक जिम्मेदारी का निर्वाह कभी नहीं कर सकते.

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सिर्फ प्रचार लिए दायर की गई याचिका : जज

पूर्व आप विधायक संदीप कुमार की याचिका पेश किए जाने पर जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने कहा कि अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से हटाने का अनुरोध करने वाली यह याचिका ‘‘प्रचार’’ के लिए दायर की गई है. उन्होंने यह भी कहा कि याचिकाकर्ता ‘‘भारी जुर्माना’’ लगाए जाने का हकदार है. जस्टिस प्रसाद ने कहा, ‘‘यह सिर्फ प्रचार के लिए है.’’ उन्होंने कहा, ‘‘एक्टिंग चीफ जस्टिस इसी तरह के मामलों की सुनवाई करके उनका निपटारा कर चुके हैं, इसलिए इस याचिका को भी एक्टिंग चीफ जस्टिस की अगुवाई वाली पीठ के सामने लिस्ट किया जाए.’’ जस्टिस प्रसाद ने याचिका को दूसरी बेंच में भेजने का निर्देश देते हुए बाद कहा, ‘‘मैं भारी जुर्माना लगा देता.’’ 

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10 अप्रैल को होगी सुनवाई 

यह याचिका अब सुनवाई के लिए 10 अप्रैल को सूचीबद्ध की गई है. दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था और 15 अप्रैल तक उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा गया है. फिलहाल वे तिहाड़ जेल में बंद हैं. गिरफ्तारी के बाद केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से हटाने का अनुरोध करने वाली दो जनहित याचिकाएं हाईकोर्ट पहले ही खारिज कर चुका है.

Arvind Kejriwal Delhi High Court Aap