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PM Rural Housing Scheme: भारत सरकार ने प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना अप्रैल 2016 में शुरू की थी. (Image: IE File)
PM Gramin Awas Yojana: प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (PMAY-G) या पीएम ग्रामीण आवास योजना के तहत ग्रामीण इलाकों में 2 करोड़ और पक्का मकान बनाए जाने हैं. साल 2024 के पूर्ण बजट भाषण के दौरान केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में कहा था कि पीएम आवास योजना ग्रामीण (PMAY-Gramin) के तहत अगले 5 साल में 2 करोड़ मकान बनाए जाएंगे. केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही इस योजना का मकसद देश के करोड़ों गरीब परिवारों को पक्का मकान उपलब्ध कराना है. इस योजना के तहत सरकार बिजली की आपूर्ति और स्वच्छता जैसी सभी बुनियादी सुविधाओं की विशेषता वाले पक्के घरों के निर्माण के लिए पैसे की सहायता प्रदान करती है. वे सभी परिवार जिनके पास घर नहीं है या फिलहाल भारत के ग्रामीण इलाके में कच्चे या जर्जर घर में रह रहे हैं, वे पीएम ग्रामीण आवास योजना के लिए अप्लाई कर सकेंगे.
इस महीने 9 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ग्रामीण विकास विभाग के वित्त वर्ष 2024-25 से 2028-29 के दौरान प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना (पीएमएवाई-जी) के कार्यान्वयन के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी. इस प्रस्ताव के तहत मैदानी इलाकों में 1.20 लाख रुपये और पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों और पहाड़ी राज्यों हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू और कश्मीर और लद्दाख में 1.30 लाख रुपये की मौजूदा इकाई सहायता पर 2 करोड़ और पक्का घर बनाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जानी है.
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पीएम मोदी की अध्यक्षता वाली केंद्र सरकार की मंत्रिमंडल द्वारा दी गई मंजूरी का विवरण इस प्रकार है.
अप्रैल, 2024 से मार्च 2029 तक बुनियादी सुविधाओं के साथ 2 करोड़ और पक्का घर बनाए जाने हैं. ये घर अपडेशन के बाद आवास प्लस 2018 लिस्ट और सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना SECC 2011 वेट लिस्ट (PWL) के तहत आने वाले पात्र गरीब परिवारों को वित्तीय सहायता देकर प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना (पीएमएवाई-जी) का लाभ दिया जाना है.
3,06,137 करोड़ रुपये की कुल लागत से अगले 5 सालों में (वित्त वर्ष 2024-25 से 2028-29) ये घर बनाए जाने हैं. जिसमें 2,05,856 करोड़ रुपये का केंद्रीय हिस्सा और 1,00,281 करोड़ रुपये का राज्य का हिस्सा शामिल है.
नीति आयोग द्वारा पीएमएवाई-जी के मूल्यांकन और ईएफसी द्वारा योजना के पुनर्मूल्यांकन के बाद मार्च, 2026 से आगे योजना को जारी रखना.
संशोधित मानदंडों का उपयोग करके पात्र ग्रामीण परिवारों की पहचान करने के लिए आवास प्लस लिस्ट को अपडेट करना.
मैदानी क्षेत्रों में 1.20 लाख रुपये और पूर्वोत्तर क्षेत्र/पहाड़ी राज्यों में 1.30 लाख रुपये की मौजूदा दरों पर लाभार्थियों को सहायता की इकाई लागत जारी रहेगी.
एडमिनिस्ट्रेशन फंड प्रोग्राम फंड के 2% हिस्से पर होगी, जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन फंड का विभाजन 1.70% राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को जारी किया जाएगा और 0.30% केंद्रीय स्तर पर रखा जाएगा.
मौजूदा दरों के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान 31 मार्च 2024 तक पीएम ग्रामीण आवास योजना के पिछले चरण के अधूरे घरों को पूरा करना.
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बेनिफिट
पिछले चरण के 2.95 करोड़ घरों के संचयी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 31 मार्च 2024 तक पूरे नहीं हुए शेष 35 लाख घरों को पूरा किया जाएगा.
अब, वित्त वर्ष 2024-2029 के दौरान अगले 5 सालों के दौरान पीएम ग्रामीण आवास योजना के तहत 2 करोड़ और घरों का निर्माण किया जाएगा, ताकि पिछले कुछ सालों में आवास की जरूरत को पूरा किया जा सके. 2 करोड़ और घरों के निर्माण से लगभग 10 करोड़ लोगों को लाभ मिलने की उम्मीद है.
इस मंजूरी से सभी बेघर और कच्चे घरों में रहने वाले लोगों को सभी बुनियादी सुविधाओं के साथ अच्छी गुणवत्ता वाले सुरक्षित पक्का घर बनाने में सुविधा होगी. इससे पात्र लाभार्थियों की सुरक्षा, स्वच्छता और सामाजिक समावेशिता सुनिश्चित होगी.
ग्रामीण इलाकों में सभी के लिए पक्का घर के उद्देश्य को हासिल करने के लिए, भारत सरकार ने अप्रैल 2016 से प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना (पीएमएवाई-जी) शुरू की थी, जिसका लक्ष्य मार्च 2024 तक चरणों में बुनियादी सुविधाओं के साथ 2.95 करोड़ घरों का निर्माण करना था.
जरूरी डॉक्यूमेंट्स
भरे हुए PMAY G आवेदन फॉर्म
आईडी प्रूफ (जैसे आधार कार्ड, वोटर आईडी, आदि)
जातीय समूह प्रमाण पत्र
आय का प्रमाण
आय प्रमाण पत्र, यदि आय टैक्सेबल लिमिट से कम है
एड्रेस प्रूफ
वेतन प्रमाण पत्र
6 महीने का बैंक स्टेटमेंट
इनकम टैक्स रिटर्न
फॉर्म 16
टैक्स एसेसमेंट ऑर्डर
अगर आवेदक व्यवसाय में शामिल है तो व्यवसाय की जानकारी
व्यवसाय के मामले में आर्थिक स्टेटमेंट
निर्माण की योजना
निर्माण की लागत का क्लेम करने वाला प्रमाण पत्र
आधिकारिक मूल्यांकनकर्ता का प्रमाण पत्र
एक शपथ पत्र जिस में यह प्रमाणित किया जाए कि न तो आवेदक और न ही उसके परिवार के सदस्यों के पास पक्के मकान हैं
बिल्डर को किए गए किसी भी एडवांस भुगतान की रसीद
डेवलपर या बिल्डर के साथ हुआ एग्रीमेंट
एक हाउसिंग सोसायटी से NOC
(www.paisabazaar.com से भी इनपुट)
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