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Ramdev vs Hamdard Case : रामदेव ने हाईकोर्ट में हलफनामा दिया है कि वे हमदर्द के खिलाफ कोई आपत्तिजनक बयान नहीं देंगे. (File Photo : Indian Express)
Ramdev vs Hamdard Case: योगगुरु बाबा रामदेव ने वादा किया है कि वे आइंदा हमदर्द और उसके किसी प्रोडक्ट के खिलाफ आपत्तिजनक बयानबाजी या विज्ञापनबाजी करने से दूर रहेंगे. दरअसल रामदेव और उनसे जुड़ी कंपनी पतंजलि फूड्स लिमिटेड ने शुक्रवार को दिल्ली हाईकोर्ट में एक हलफनामा (affidavit) दाखिल करके ये वादा किया है. इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक रामदेव और पतंजलि फूड्स की तरफ से कोर्ट में पेश हलफनामे में वचन दिया गया है कि वे भविष्य में हमदर्द और उसके प्रोडक्ट्स के खिलाफ कोई भी बयान, विज्ञापन या सोशल मीडिया पोस्ट जारी नहीं करेंगे.
हाईकोर्ट की चेतावनी के बाद हलफनामा
यह हलफनामा दिल्ली हाईकोर्ट की इस चेतावनी के बाद दायर किया गया है, जिसमें अदालत ने रामदेव के खिलाफ अवमानना की कार्यवाही शुरू करने की बात कही थी. कोर्ट को ऐसा इसलिए करना पड़ा था, क्योंकि रामदेव ने अदालत के 22 अप्रैल के आदेश का पालन नहीं किया था. उस आदेश में कोर्ट ने रामदेव को निर्देश दिया था कि वे हमदर्द और उसके उत्पादों के खिलाफ बनाए गए वीडियो को हटाएं और एक हलफनामा दाखिल करें.
"शरबत जिहाद" वाले वीडियो पर मचा था विवाद
कोर्ट में दायर याचिका के अनुसार, रामदेव ने अपने एक वीडियो में हमदर्द के प्रसिद्ध प्रोडक्ट 'रूह अफजा' को “शरबत जिहाद” कहकर संबोधित किया था. कोर्ट ने इसे गंभीरता से लिया और रामदेव को वीडियो हटाने के साथ हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया था. हालांकि गुरुवार को हमदर्द की ओर से कोर्ट में यह बताया गया कि रामदेव ने आदेश के बावजूद एक नया वीडियो जारी कर दिया, जिसमें फिर से हमदर्द और उसके प्रोडक्ट्स को लेकर आपत्तिजनक बातें कही गईं.
रामदेव की ओर से पेश वकील ने दी सफाई
शुक्रवार को रामदेव की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव नायर ने कोर्ट को बताया कि नया वीडियो अब हटा दिया गया है और रामदेव ने एक हलफनामा भी दिया है, जिसमें वादा किया गया है कि भविष्य में हमदर्द के खिलाफ कोई बयान, विज्ञापन या सोशल मीडिया पोस्ट जारी नहीं की जाएगी. उन्होंने कोर्ट से यह भी कहा कि “हम अदालतों का बहुत सम्मान करते हैं.”
वीडियो अभी भी दिख रहा है?
हालांकि हमदर्द के वकील ने कोर्ट से कहा कि यूट्यूब पर वीडियो केवल “प्राइवेट मोड” में डाला गया है, जिससे चैनल के सब्सक्राइबर्स अब भी उसे देख सकते हैं. इसके अलावा, आस्था चैनल पर भी वह वीडियो उपलब्ध है. इस पर कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 9 मई की तारीख तय की है.