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Pawar New Party Name: शरद पवार को मिला पार्टी का नया नाम, चुनाव आयोग ने ‘NCP शरदचंद्र पवार’ पर लगाई मुहर

Pawar New Party Name: चुनाव आयोग ने शरद पवार द्वारा स्थापित पुरानी NCP को नाम और चुनाव निशान सहित उनके भतीजे अजित पवार के हवाले कर दिया है. जिसके चलते उन्हें अपनी पार्टी के लिए एक नया नाम चुनना पड़ रहा है.

Pawar New Party Name: चुनाव आयोग ने शरद पवार द्वारा स्थापित पुरानी NCP को नाम और चुनाव निशान सहित उनके भतीजे अजित पवार के हवाले कर दिया है. जिसके चलते उन्हें अपनी पार्टी के लिए एक नया नाम चुनना पड़ रहा है.

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Viplav Rahi
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Sharad Pawar New Party Name: नई दिल्ली में बुधवार को एक कार्यक्रम में युवाओं को संबोधित करते शरद पवार. चुनाव आयोग ने उनकी स्थापित की हुई पार्टी का नाम और चुनाव निशान उनके भतीजे अजित पवार की अगुवाई वाले गुट को सौंप दिया है. (PTI Photo)

Sharad Pawar gets New Name for his party from EC Election Commission: महाराष्ट्र के दिग्गज नेता शरद पवार की राजनीतिक पार्टी का नया नाम अब 'नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी-शरदचंद्र पवार' (Nationalist Congress Party-Sharadchandra Pawar) होगा. चुनाव आयोग (ECI) ने मंगलवार को दिए अपने आदेश में शरद पवार  द्वारा स्थापित पुरानी 'नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी' (NCP) को मूल नाम और चुनाव निशान के साथ उनके भतीजे अजित पवार (Ajit Pawar) की अगुवाई वाले गुट के हवाले कर दिया है. आयोग ने अपने आदेश में अजित पवार गुट को ही असली एनसीपी (NCP) बताया है. 

चुनाव आयोग ने पहले विकल्प पर लगाई मुहर  

चुनाव आयोग ने मंगलवार को दिए अपने फैसले में शरद पवार (Sharad Pawar) गुट को बुधवार शाम 4 बजे तक अपनी पार्टी के लिए तीन नए नाम और चुनाव निशान का सुझाव पेश करने का आदेश भी दिया था. इसका पालन करते हुए शरद पवार गुट ने तीन नए नाम सुझाए थे -  1. नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी - शरदचंद्र पवार, 2. नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी - शरदराव पवार और 3. नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी - शरद पवार. शरद पवार ग्रुप ने अपनी नई पार्टी के लिए ‘बरगद का पेड़’ (Banyan Tree) चुनाव निशान भी मांगा है. चुनाव आयोग ने अपने आदेश में कहा है कि उसने इन तीनों विकल्पों में सबसे ऊपर दिए गए पहले विकल्प को मंजूर कर लिया है. आयोग के आदेश में यह भी कहा गया है कि यह मंजूरी महाराष्ट्र की 6 राज्यसभा सीटों के लिए होने वाले आगामी चुनाव में सिर्फ एक बार इस्तेमाल (one time option) के लिए दी जा रही है. आयोग के आदेश में चुनाव निशान का कोई जिक्र नहीं है.

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न्याय के लिए सही फोरम पर जाएंगे : शरद पवार गुट

बहरहाल, शरद पवार गुट ने चुनाव आयोग के इस फैसले की जानकारी सोशल मीडिया अकाउंट पर देते हुए लिखा है, “चुनाव आयोग ने अंतरिम व्यवस्था के तहत हमें 'नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी-शरदचंद्र पवार' के तौर पर मान्य किया है. लेकिन हम पूरा न्याय पाने के लिए सही फोरम को अप्रोच करेंगे.”

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अजित पवार गुट ने ‘कैविएट’ दाखिल किया

शरद पवार गुट ने मंगलवार को चुनाव आयोग का फैसला आने के बाद ही कहा था कि वे इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे. इस बीच, अजित पवार गुट ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल करके अनुरोध किया है कि अगर शरद पवार गुट की तरफ से चुनाव आयोग के फैसले को चुनौती दी जाती है, तो उस पर सुनवाई में उनका पक्ष भी सुना जाए. अजित पवार ने पिछले साल अपने समर्थक विधायकों के साथ मिलकर चाचा शरद पवार के खिलाफ बगावत का झंडा बुलंद किया और फिर बीजेपी से हाथ मिला लिया था. इसके बाद जुलाई 2023 में वे मुख्यमंत्री एकनाथ की अगुवाई वाली बीजेपी-शिवसेना (शिंदे) सरकार में शामिल होकर उप-मुख्यमंत्री भी बन गए. तभी से शरद पवार और उनके बीच पार्टी पर कब्जे की लड़ाई चल रही है. चुनाव आयोग का फैसला अजित के पक्ष में आने के बाद अब सबको इंतजार ये है कि महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष दोनों गुटों के बीच विधायकों की योग्यता को लेकर जारी विवाद के मामले में क्या फैसला सुनाते हैं. 

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