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Sanjay Singh on bail: राज्यसभा सांसद व AAP नेता संसद सिंह. (Image: ANI)
Supreme Court directs to release AAP MP Sanjay Singh on bail: आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को जमानत मिल गई है. सुप्रीम कोर्ट में उनकी जमानत अर्जी का ईडी ने विरोध नहीं किया. सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की बेंच ने मंगलवार को संजय सिंह को जमानत दी है. दिल्ली शराब नीति मामले में आप नेता पिछले 6 महीने से जेल में थे. सुप्रीम कोर्ट में तीन जजों संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति पीबी वराले की बेंच मामले की सुनवाई कर रही थी.
ईडी ने नहीं किया विरोध
प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने देश की सबसे बड़ी अदालत से कहा कि अगर दिल्ली शराब नीति मामले में संजय सिंह को जमानत मिलती है तो उसे इस पर कोई आपत्ति नहीं है. सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से पूछा था कि क्या उसे दिल्ली शराब नीति मामले में संजय सिंह को और अधिक समय तक हिरासत में रखने की जरूरत है?
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केजरीवाल के तिहाड़ जेल जाने के एक दिन बाद संजय सिंह को मिली जमानत
गिरफ्तारी के छह महीने बाद आप नेता संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को जमानत दी. अदालत में प्रवर्तन निदेशालय ने कहा कि उसे उनकी रिहाई पर कोई आपत्ति नहीं है. राज्यसभा सांसद को दिल्ली शराब नीति मामले में 4 अक्टूबर, 2023 को गिरफ्तार किया गया था. पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसौदिया और पार्टी के संचार प्रभारी विजय नायर के बाद वह इस मामले में गिरफ्तार होने वाले तीसरे आप नेता थे. सुप्रीम कोर्ट से संजय सिंह को जमानत दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेजने के बाद मिली है. ईडी ने 21 मार्च को केजरीवाल को गिरफ्तार किया था. फिलहाल वह शराब नीति मामले में तिहाड़ जेल में बंद हैं.
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इससे पहले ईडी ने आरोप लगाया था कि मामले में एक आरोपी व्यवसायी दिनेश अरोड़ा ने संजय सिंह को 2 करोड़ रुपये नकद दिए थे. इसमें यह भी आरोप लगाया गया कि सिंह ने कुछ व्यवसायियों को फायदा पहुंचाने के लिए सिसौदिया के माध्यम से शराब नीति में बदलाव सुनिश्चित किया था. हालांकि बाद में दिनेश अरोड़ा सरकारी गवाह बन गया. राज्यसभा सांसद सिंह को 19 मार्च को राज्यसभा सांसद के रूप में शपथ लेने की अनुमति दी गई थी, जब वह अभी भी जेल में बंद थे.