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Arvind Kejriwal gets Bail: अरविंद केजरीवाल को बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने 1 जून तक दी अंतरिम जमानत

Arvind Kejriwal gets Bail: सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 1 जून तक के लिए अंतरिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है. कोर्ट ने कहा है कि केजरीवाल को 2 जून को आत्मसमर्पण करके वापस जेल जाना होगा.

Arvind Kejriwal gets Bail: सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 1 जून तक के लिए अंतरिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है. कोर्ट ने कहा है कि केजरीवाल को 2 जून को आत्मसमर्पण करके वापस जेल जाना होगा.

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FE Hindi Desk
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Arvind Kejriwal gets interim bail

Arvind Kejriwal gets Bail: सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को 1 जून तक के लिए अंतरिम जमानत दे दी है. (File Photo : PTI)

Arvind Kejriwal gets Interim Bail from Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 1 जून तक के लिए अंतरिम जमानत दे दी है. उन्हें .यह राहत प्रवर्तन निदेशालय (ED) के कड़े विरोध के बावजूद मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को अंतरिम जमानत पर रिहा करने का आदेश शुक्रवार को सुनाया. सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश केजरीवाल की गिरफ्तारी को बरकरार रखने के दिल्ली हाईकोर्ट के पिछले महीने के फैसले को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर सुनवाई के बाद दिया है. इससे पहले गुरुवार को ईडी ने केजरीवाल की अंतरिम जमानत की मांग का विरोध करते हुए कहा था कि उन्हें "कोई भी विशेष रियायत" देना कानून के शासन और समानता के लिए अभिशाप होगा. ईडी ने दिल्ली एक्साइज पॉलिसी मामले में केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया था.

केजरीवाल को 2 जून को वापस जेल जाना होगा 

जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने दिल्ली के सीएम को अंतरिम जमानत पर रिहा करने का आदेश देते हुए कहा कि केजरीवाल को 21 दिन के लिए अंतरिम जमानत देने से कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा. हालांकि बेंच ने केजरीवाल के वकील अभिषेक सिंघवी के इस अनुरोध को मंजूर नहीं किया कि उन्हें 4 जून को होने वाली मतगणना के एक दिन बाद 5 जून तक के लिए अंतरिम जमानत दी जाए. कोर्ट ने अपने अंतरिम जमानत के आदेश में कहा है कि केजरीवाल को 2 जून को आत्मसमर्पण करना होगा और वापस जेल जाना होगा. 

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ईडी ने अंतरिम जमानत के खिलाफ दी थीं कई दलीलें

इससे पहले प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने चुनाव प्रचार के आधार पर केजरीवाल को अंतरिम जमानत दिए जाने का विरोध करते हुए न्यायालय में कहा कि ऐसा कोई पूर्व उदाहरण नहीं है. ईडी ने केजरीवाल की अंतरिम जमानत की मांग के खिलाफ हुए दायर अपने हलफनामे में दावा किया था कि दिल्ली के सीएम को जमानत देने पर देश में दो अलग-अलग वर्ग बन जाएंगे. एक वर्ग उन आम लोगों का होगा, जो देश के कानूनों से बंधे हैं और दूसरा वर्ग उन राजनेताओं का होगा, जो कानून से छूट मांग सकते हैं.  ईडी ने केजरीवाल की अंतरिम जमानत की अर्जी का विरोध करते हुए यह भी दलील दी थी कि "चुनाव के लिए प्रचार करने का अधिकार न तो मौलिक अधिकार है, न ही संवैधानिक अधिकार है और न ही कानूनी अधिकार है." ईडी ने दलील दी थी कि अब तक किसी भी ऐसे राजनेता को जो चुनाव में उम्मीदवार नहीं है, प्रचार करने के लिए अंतरिम जमानत नहीं दी गई.

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ईडी के हलफनामे का विरोध करते हुए आम आदमी पार्टी ने एक प्रेस रिलीज में कहा था कि "प्रवर्तन निदेशालय द्वारा सुप्रीम कोर्ट में अंतरिम जमानत के विरोध में दायर हलफनामे पर दिल्ली के मुख्यमंत्री और आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की कानूनी टीम ने कड़ी आपत्ति जताई है.

Supreme Court ED Arvind Kejriwal