scorecardresearch

केजरीवाल को दोहरा झटका, सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत, न्यायिक हिरासत 23 अप्रैल तक बढ़ी

Arvind Kejriwal Arrest: राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 23 अप्रैल तक बढ़ा दी है. इससे पहले केजरीवाल की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी कर 24 अप्रैल तक जवाब मांगा है.

Arvind Kejriwal Arrest: राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 23 अप्रैल तक बढ़ा दी है. इससे पहले केजरीवाल की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी कर 24 अप्रैल तक जवाब मांगा है.

author-image
FE Hindi Desk
एडिट
New Update
Highlights of Delhi High Court order, Delhi HC order on Kejriwal, Arvind Kejriwal plea, HC says Kejriwal arrest by ED not illegal, दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश, दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश की बड़ी बातें, अरविंद केजरीवाल की याचिका, ईडी की कार्रवाई पर हाईकोर्ट की मुहर, केजरीवाल की गिरफ्तारी अवैध नहीं, केजरीवाल की गिरफ्तारी पर हाईकोर्ट की मुहर

दिल्ली के सीएम की अर्जी पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. कोर्ट ने सोमवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को नोटिस जारी किया.

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आज दो झटके लगे. पहला झटका सुप्रीम कोर्ट से मिला. कोर्ट से केजरीवाल को राहत नहीं मिली. मामले में अगली सुनवाई 29 अप्रैल के बाद होगी. केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी कर 24 अप्रैल तक जवाब मांगा है. वहीं राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली सीएम की न्यायिक हिरासत बढ़ाकर 23 अप्रैल कर दी. इस आदेश के बाद केजरीवाल को और 8 दिन तिहाड़ जेल में बिताने होंगे.

सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से मांगा जबाव

सुप्रीम कोर्ट में आज यानी सोमवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई हुई. कोर्ट ने मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को नोटिस जारी कर जवाब मांगा. दिल्ली हाईकोर्ट के 9 अप्रैल के फैसले को केजरीवाल में देश की सबसे बड़ी अदालत में चुनौती दी थी. न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने दिल्ली हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती देने वाली केजरीवाल की याचिका पर ईडी को नोटिस जारी किया, जिसने मामले में उनकी गिरफ्तारी को बरकरार रखा गया था. 

Advertisment

Also Read : Lok Sabha Election: राहुल गांधी के हेलिकॉप्टर की तलाशी लेने पहुंचा 'उड़ाका दल', चुनाव आयोग की कार्रवाई का वीडियो जारी

दो जजों वाली बेंच ने ईडी को याचिका पर 24 अप्रैल तक जवाब दाखिल करने को कहा. बेंच ने कहा कि मामले की सुनवाई 29 अप्रैल से शुरू होने वाले हफ्ते में की जाएगी. हाईकोर्ट ने 9 अप्रैल को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केजरीवाल की गिरफ्तारी को बरकरार रखा था और कहा था कि बार-बार समन जारी किये जाने और जांच में शामिल होने से इनकार करने के बाद ईडी के पास "कम विकल्प" बचे थे. दिल्ली हाईकोर्ट ने आम आदमी पार्टी (AAP) नेता केजरीवाल की ईडी द्वारा उनकी गिरफ्तारी और उसके बाद जांच एजेंसी की रिमांड में भेजे जाने को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी थी. 

राउज एवेन्यू कोर्ट ने बढ़ाई केजरीवाल की 8 दिन के लिए न्यायिक हिरासत

राउज एवेन्यू कोर्ट ने सोमवार को कथित दिल्ली शराब नीति मामले में अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 23 अप्रैल तक के लिए बढ़ा दी. कोर्ट ने कहा कि एक अन्य आरोपी के. कविता की न्यायिक हिरासत इसी मामले में 23 अप्रैल तक बढ़ाई गई है, ऐसे में केजरीवाल की भी न्यायिक हिरासत 23 अप्रैल तक बढ़ाई जाती है. न्यायिक हिरासत खत्म होने पर ईडी ने केजरीवाल को तिहाड़ जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राउज एवेन्यू की विशेष अदालत के समक्ष पेश किया था. कोर्ट ने 23 अप्रैल को भी केजरीवाल को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ही पेश करने का दिया आदेश. ईडी ने 14 दिनों के लिए केजरीवाल की न्यायिक हिरासत बढ़ाने की मांग की थी लेकिन सिर्फ 8 दिन के लिए न्यायिक हिरासत की अनुमति मिली.

Also Read : TCS : तिमाही नतीजों के बाद टीसीएस के शेयर में क्या करें, Buy या Sell या Hold?

अरविंद केजरीवाल के खिलाफ क्या है मामला 

तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी ने 21 मार्च को दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस में गिरफ्तार किया था. ट्रायल कोर्ट ने 1 अप्रैल को उन्हें 15 अप्रैल तक के  लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया. ईडी का आरोप है कि केजरीवाल कथित शराब घोटाले में आपराधिक ढंग से कमाए गए धन के मुख्य लाभार्थी हैं. दिल्ली के पूर्व उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन भी इस केस के सिलसिले में जेल में बंद हैं. इनके अलावा संजय सिंह समेत आम आदमी पार्टी के कई और बड़े नेता भी इस केस की जांच के दायरे में हैं. संजय सिंह हाल ही में इसी मामले में जमानत पर रिहा हुए हैं.

Arvind Kejriwal