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Donald Trump disqualified: अमेरिका के कोलोराडो राज्य की सुप्रीम कोर्ट ने डोनॉल्ड ट्रंप को 6 जनवरी 2021 को अमेरिकी संसद पर हुए हमले के लिए दोषी मानते हुए उनके दोबारा राष्ट्रपति चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी है. (Photo : Reuters)
Donald Trump disqualified from presidency over 6 January 2021 attack on US Capitol: अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अगला राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के अयोग्य घोषित हो गए हैं. उनके खिलाफ यह फैसला अमेरिका के कोलोराडो राज्य की सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया है. राज्य की सबसे बड़ी अदालत ने अपने फैसले में कहा है कि 6 जनवरी 2021 को अमेरिकी संसद भवन (US Capitol) पर हुए हमले में पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald-Trump) की मुख्य भूमिका थी. यही वजह है कि उन्हें अगला राष्ट्रपति चुनाव लड़ने की इजाजत नहीं दी जा सकती. अमेरिकी अदालत (US Court) ने अपने फैसले में राज्य की रिपब्लिकन पार्टी को आदेश दिया है कि वो राष्ट्रपति पद के लिए हो रहे प्राइमरी चुनाव के उम्मीदवारों की सूची से ट्रंप का नाम हटा दे. हालांकि ट्रंप की टीम ने कोलोराडो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को गलत बताते हुए उसे अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने का इरादा जाहिर किया है.
अमेरिका में पहली बार आया ऐसा आदेश
अमेरिका में पहली बार ऐसा हुआ है, जबकि किसी कोर्ट ने राष्ट्रपति पद के चुनाव (US-Presidential-Elections) में किसी उम्मीदवार को 14वें संशोधन के आधार पर अयोग्य करार दिया है. 77 साल के पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप को अगला राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के अयोग्य ठहराने का यह फैसला अमेरिकी संविधान के 14वें संशोधन पर आधारित है, जिसमें कहा गया है कि अमेरिकी संविधान की शपथ लेने वाले अधिकारी अगर देश की संवैधानिक व्यवस्था के खिलाफ बगावत में शामिल होते हैं, तो उन्हें भविष्य में किसी संवैधानिक पद पर बैठने के योग्य नहीं रह जाएंगे. ट्रंप अगले साल होने जा रहे राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवारों के सेलेक्शन के लिए जारी नामांकन प्रक्रिया में फिलहाल सबसे आगे चल रहे हैं.
जिला अदालत के फैसले में किया संशोधन
कोलोराडो सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में जिला अदालत के उस फैसले को बरकरार रखा, जिसमें ट्रंप को 6 जनवरी 2021 को अमेरिकी संसद भवन पर हुए हमले को हवा देने का दोषी करार दिया गया था. लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जिला अदालतक के उस फैसले को पलट दिया, जिसमें उसने कहा गया था कि संविधान के 14वें संशोधन में बताई गई रोक राष्ट्रपति चुनाव पर लागू नहीं होती. अमेरिकी न्यूज चैनल ‘सीबीएस न्यूज’ की एक रिपोर्ट के मुताबिक कोलोराडो सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला एतिहासिक है, क्योंकि अमेरिका में पहली बार किसी अदालत ने एक उम्मीदवार को राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ने के अयोग्य करार दिया है.
ट्रंप अपने समर्थकों को कई महीनों से उकसा रहे थे : कोर्ट
एबीसी न्यूज की खबर के अनुसार कोलोराडो सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में ट्रंप की तरफ से 11 मुद्दों पर दायर अपीलों को भी खारिज कर दिया है. कोर्ट ने कहा है कि 6 जनवरी को व्हाइट हाउस के बाहर दिए गए ट्रंप के भाषण समेत उनकी हरकतों को अमेरिकी संविधान में दिए गए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का इस्तेमाल नहीं माना जा सकता. कोर्ट ने अपने फैसले में लिखा है कि ट्रंप कई महीनों से अपने समर्थकों को अमेरिकी संसद भवन पर धावा बोलने के लिए खुलकर उकसा रहे थे. कोर्ट ने लिखा है कि इस बात में कोई शक नहीं कि ट्रंप अमेरिकी चुनाव के नतीजों को गलत ढंग से फ्रॉड बता रहे थे और उसे रोकने के मकसद से लोगों को संसद भवन पहुंचने के लिए भड़का रहे थे. इतना ही नहीं, सबूतों से यह भी पता चलता है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने ये सभी कदम एक ऐसे गैरकानूनी उद्देश्य को सफल बनाने के लिए उठाए, जिसकी शुरुआत खुद उन्होंने की थी और आगे बढ़ाया था. यह गैरकानूनी मकसद था अमेरिकी संसद को 2020 के राष्ट्रपति चुनाव के नतीजों पर मुहर लगाने से रोकना और इस तरह सत्ता के शांतिपूर्ण हस्तांतरण पर रोक लगाना."
फैसले के खिलाफ 4 जनवरी तक अपील का मौका
कोलोराडो सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप की टीम को फैसले के खिलाफ अपील का मौका देने के लिए अपने आदेश पर अमल 4 जनवरी तक के रोक दिया है. इसके एक दिन बाद यानी 5 पांच जनवरी को कोलोराडो के प्राइमरी चुनाव में उम्मीवारों के नामों की पुष्टि होनी है. कोलोराडो की सर्वोच्च अदालत का यह फैसला राज्य के बाहर लागू नहीं होगा. ट्रंप के एक प्रवक्ता ने कहा है कि कोलोराडो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील की जाएगी. अमेरिकी मीडिया में आई खबरों के मुताबिक ट्रंप के प्रवक्ता स्टीवन शेउंग ने एक कहा, ‘‘कोलोराडो सुप्रीम कोर्ट ने गलत फैसला दिया है....हमें पूरी उम्मीद है कि अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट जल्द ही हमारे हक में फैसला सुनाएगा और आखिरकार उनके खिलाफ दायर इस तरह मुकदमों पर रोक लगेगी.’’
संसद पर हमले के दौरान मैंने कुछ गलत नहीं किया : ट्रंप
कोर्ट में दोषी पाए जाने के बावजूद डोनाल्ड ट्रंप अब भी यही कह रहे हैं कि 6 जनवरी 2021 को अमेरिकी संसद पर हुए हमले की घटना में उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया था. उन्होंने 14वें संशोधन के तहत अपने खिलाफ दायर तमाम मुकदमों को कानूनी प्रक्रिया का गलत इस्तेमाल है. अमेरिकी संविधान के 14वें संशोधन के तहत अमेरिका में कई जगह ट्रंप के खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए हैं. ट्रंप का दावा है कि ये सभी मुकदमे बेबुनियाद और गैर लोकतांत्रिक हैं. इस बीच, राष्ट्रपति जो बाइडन के चुनाव प्रचार में शामिल सदस्यों ने कोलोराडो सुप्रीम कोर्ट के ताजा फैसले पर कोई टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है.